अब इमरान और उनकी पत्नी को बुशरा बीबी को 14 साल की जेल, तोशाखाना मामले में सुनाई गई सजा
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पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी के संस्थापक इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। तोशाखाना मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने उन्हें 14 साल की जेल की सजा सुनाई है। इमरान के साथ उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 14 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है। कोर्ट ने इसके साथ ही इस दंपति को 10 साल के लिए सार्वजनिक पद संभालने से रोक दिया है और उन पर 787 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इमरान खान के लिए लगातार दो दिन में यह दूसरा झटका है। एक दिन पहले ही मंगलवार को पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने इमरान खान और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद को साइफर मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी।साइफर मामले में इमरान और कुरैशी को सजा ऑफिशियल सिक्रेट्स कानून के तहत हुई है। इमरान और कुरैशी पर इल्जाम हैं कि उन्होंने देश की गोपनियता से जुड़ी जानकारियां लीक की। इसके बाद एक दूसरी कोर्ट की यह सजा उनके लिए दोहरा झटका है।
पिछले महीने ही नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना से जुड़ा एक केस दर्ज कराया था। इसमें दोनों आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस से तोहफे के तौर पर मिला नैकलेस विकवा दिया।इसकी कीमत 18 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है और इसे लाहौर के एक मशहूर ज्वेलर को बेचा गया था। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने एक मंत्री जुल्फी बुखारी के जरिए इस हार को बिकवा दिया था। इस पर सुनवाई करते हुए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने बुधवार को दोनों को सजा सुनाई।
Jan 31 2024, 13:31