आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
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दिल्ली शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाइकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने संजय सिंह की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया। इतना ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को कानून के नियमों के मुताबिक माना है।दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की उस दलील को भी खारिज किया, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि ईडी ने राजनीतिक दुर्भावना के कारण गिरफ्तार किया है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली शराब कांड में जेल में बंद आप नेता संजय सिंह ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी का आधार न बताने पर गिरफ्तारी को अवैध घोषित किए जाने की मांग की थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता ने संजय सिंह की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के नियमों के मुताबिक है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कानून सबके लिए बराबर है। चाहे वह नेता हो या आम नागरिक हो। इसके अलावा जांच प्रारंभिक स्थिति पर है। इस तर्क पर कि यह एक राजनीति से प्रेरित मामला है, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ईडी देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है और अदालत रिकॉर्ड पर ऐसी सामग्री के अभाव में चर्चा का हिस्सा नहीं बन सकती है जो इसे साबित करती हो।न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा अदालतों को ऐसे प्रभावों से अछूता रहना और केवल शपथ से बंधा रहना ही बेहतर है। अदालत ने कहा कि हालांकि सिंह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें आपराधिक मामले में किसी अन्य आरोपी के बराबर ही रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक छवि की रक्षा करने का अधिकार है, तथापि उस अधिकार को बरकरार रखना किसी अपराध की जांच करने के राज्य के अधिकार के रास्ते में नहीं आ सकता है।
बता दें कि संजय सिंह की भी गिरफ्तारी उसी मामले में हुई है, जिसमें मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हैं और अभी जेल में हैं। ईडी ने आरोप लगाया है कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कहा है कि संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से उसकी मुलाकात कराई थी।
Oct 21 2023, 10:04