राहुल गांधी को राहतः सुप्रीम कोर्ट ने संसद सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर सुप्रीम कोर्ट सख्ती दिखाई है। सदस्यता बहाली के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इनकार कर दिया।कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।बता दें कि पिछले कर्नाटक चुनावों में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी की वजह से उन्हें अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी। उन्हें इस मामले में निचली अदालत ने सजा सुनाई थी। राहुल गांधी इस सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, जहां उन्हें राहत मिली और सदस्यता बहाल हो गई।
राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने जनहित याचिका दाखिल की। इस याचिका में मांग की गई कि राहुल गांधी को सदस्यता रद्द की जाए। आज शुक्रवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले वकील पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
याचिकाकर्ता ने कहा था कि जब तक ऊपरी अदालत निर्दोष न ठहराए, सदस्यता बहाल होना गलत है। जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता वकील अशोक पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
बीजेपी पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ उनके सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है? पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। यह टिप्पणी 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई थी।इसको लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अन्य पिछड़ा वर्ग का अपमान किया है। राहुल गांधी को 24 मार्च को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गुजरात के सूरत में मेट्रोपॉलिटन अदालत ने उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। दरअसल 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी।
Oct 20 2023, 20:03