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50 वर्षीय बुजुर्ग की रेगूलर डायलिसिस कराने जाने के दौरान हार्ट अटैक से मौत


सरायकेला : जिला के चांडिल रेलवे स्टेशन कॉलोनी निवासी शुभम रॉय के पिताजी राजू रॉय 50 वर्षीय का आज ब्रम्हानंद हॉस्पिटल अपने रेगूलर डायलिसिस कराने जाने के दौरान राजू रॉय की अचानक कालीमंदिर परडीह चौक मे हार्ड अटैक आने के कारण रोड मे गिर पड़े और उनकी अकाश्मिक निधन हो गया। घंटो भर राजू रॉय का मृतक शरीर पड़े रहे । 

सही समय पर हॉस्पिटल किसी राहगीर आम नागरिक द्वारा पहुंचाने से यह दुखद दुर्घटना ना घटती. राजू रॉय के परिवार में पत्नी और एक बेटा और बेटी को छोड़ कर चले गए।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग एवं उन्नयन योजना हेतु विशेष जानकारी


सरायकेला : (i) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग एवं उन्नयन (PM-FME) योजना अन्तर्गत दिनांक 15.07.2023 तक विशेष अभियान के तहत ऋण लेकर अपना उद्यम स्थापित करने हेतु इच्छुक उद्यमियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने हेतु प्रत्येक प्रखण्ड में डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन (DRP) प्रतिनियुक्त हैं। 

(¡i) आवेदन पत्र “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग हेतु आवेदन पत्र निष्पादित किया जाएगा।  

(iii) नए उद्यम स्थापना या उन्नयन पर अधिकतम 1.00 (एक) करोड़ तक की परियोजना FPO/ स्वयं सहायता समूह/सहकारिता समूह के लिए अधिकतम 10.00 (दस) करोड़ तक की परियोजना बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराने का प्रावधान है। 

(iv) मार्जिन मनीः- लाभार्थी को परियोजना का 10% स्वयं का अंशदान अनिवार्य है। 

(V) अनुदानः- नए उद्यम/उन्नयन पर अनुदान (Subsidy) परियोजना लागत का 35% अधिकतम 10.00 (दस) लाख ।

उम्रः- न्यूनतम उम्र 18 वर्ष , अधिकतम कोई उम्र सीमा नहीं।

उक्त सूचना जिला उद्योग महाप्रबंधक शिव कुमार द्वारा दी गयी।

नियोजकों ने निबंधन की प्रक्रिया पूर्ण कर अधिनियम का प्रारम्भ किया अनुपालन

सरायकेला : जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अरवा राजकमल के समक्ष झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 का अनुपालन नहीं करने वाले जिले के 5 संस्थानों के प्रतिनिधि हाज़िर हुए। उल्लेखनीय है कि विगत सोमवार को 6 नियोजकों को इस अधिनियम का अनुपालन नही करने पर नोटिस जारी किया गया था।

इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि संबंधित अधिनियम के तहत राज्य अंतर्गत वैसे सभी प्रतिष्ठान जहां 10 या उससे अधिक कार्य बल कार्यरत है, को झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 का अनुपालन करना अनिवार्य है। निजी प्रतिष्ठानों में बह्यस्त्रोत से सेवा प्रदाता संस्थाएं एवं संवेदक इत्यादि भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं।

अधिनियम के अनुपालन नही करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का है प्रावधान- उपायुक्त

उन्होंने बताया कि विभिन्न माध्यमों से सूचित करने के उपरांत भी कुछ संस्थानों द्वारा अब तक इस अधिनियम के तहत निबंधन तक नहीं कराया गया है। वैसे संस्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम का अनुपालन नही करने वाले नियोजकों को चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है तथा समय-समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने जिले के सभी नियोजक, जिन्होंने अब तक अपना निबंधन नहीं कराया है, से अपील किया कि इस अधिनियम के तहत यथाशीघ्र अपना निबंधन कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

इस संबंध में जिला नियोजन पदाधिकारी श्री रवि कुमार ने बताया कि प्रथम चरण में कुल- 6 संस्थानो को नियमानुसार नोटिस दिया गया था एवं उपायुक्त के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया था। जिसमे से 5 नियोजकों ने उपायुक्त के समक्ष हाज़िर होकर उनके निदेशानुसार आज ही अपने संस्थान का निबंधन करा लिया। साथ ही गैरहाज़िर नियोजक द्वारा आगामी शुक्रवार तक निबंधन सुनिश्चित नही करने की स्थिति में उपायुक्त ने उसके विरुद्ध नियमसंगत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

उपस्थित नियोजक आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड, समृद्धि स्पोंज लिमिटेड, डीडी स्टील एंड पावर लिमिटेड एवं शारदा एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड।

अनुपस्थित नियोजक - आधार राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड।

सरायकेला: औद्योगिक क्षेत्र स्थित असंगी मौजा में नव निर्माण बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में ईडी ने की जमीन जब्त

सरायकेला : जिला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र के असंगी मौजा स्थित नव निर्माण बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में मंगलवार को रांची से पहुंची प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दबिश दी और 0.19 एकड़ जमीन को जप्त कर लिया है।

बताया जा रहा है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित प्रमाण पाए गए हैं। हालांकि इस संबंध में ईडी के अधिकारियों ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। वैसे कंपनी परिसर में एक नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें लिखा गया है कि पीएमएलए स्पेशल कोर्ट के आदेश पर धारा 8 (7) प्रीवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई की गई है।

सरायकेला- उपायुक्त ने की सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक, परिवहन विभाग को दिया निर्देश,यातायात नियमो के उलंघन पर करे कार्रवाई

सरायकेला : समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दण्डधिकारी सह उपायुक्त श्री अरवा राजकमल के अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में अपर नगर आयुक्त नगर निगम आदित्यपुर श्री गिरजा शंकर प्रसाद, अपर उपायुक्त श्री सुबोध कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री दिनेश कुमार रंजन, पुलिस उप अधीक्षक मुख्यालय श्री चंदन कुमार वत्स, उत्पाद अधीक्षक श्री अजय कुमार सहित समिति के अन्य सदस्य एवं सम्बन्धित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में उपायुक्त ने पूर्व के बैठक मे दिए गए दिशा निदेशो का अनुपालन का समीक्षा किया। इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी श्री दिनेश रंजन ने बताया कि विगत माह में कुल 23 दुर्घटना हुई जिसमे 15 लोगों की मृत्यु एवं 16 लोग घायल हुए है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 4 ब्लैकस्पॉट बनाए गए हैं जिनमें दुगनी, टोल रोड मोड , घोड़ा बाबा मोड़ एवं बड़ा आमदा खरसावां शामिल है।

वहीं ट्रेफिक इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया कि सब दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने एवं यातायात नियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने को लेकर विभाग द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित जांच अभियान चलाई जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि विगत मई माह में विभिन्न स्थान पर ट्रैफिक नियमों के अनुपालन हेतु लगाए गए कैंप के माध्यम से कुल 21 लाख ₹48000 जुर्माना के रूप में वसूल की गई है। वही उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि मई माह में अवैध शराब बिक्री एवं उत्पाद को लेकर नेशनल एवं स्टेट हाइवे समेत जिले के विभिन्न क्षेत्र मे कुल 52 जगहों पर छापा कर करवाई की गई जिनमे 11 लोगो को गिरफ्तार कर कुल 82000रु जुर्माना के रूप मे वसूल की गई है।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा जिले मे हो रहे दुर्घटना पर नियंत्रण करना सबका जिम्मेवारी है इस हेतु जिलेवासी भी प्रशासन का सहयोग प्रदान करें। इस दौरान दुर्घटना नियंत्रण को लेकर कई बिन्दुओ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए भीड़भाड़ वाली क्षेत्र में नो पार्किंग का बोर्ड लगाने, जागरूकता उदेश्य से यातायात नियमों के पालन करने एवं ना करने पर दी जाने वाली मिलने वाले दंड सम्बन्धित बैनर लगाने के निदेश दिए गए।

वहीं ऐसे वाहन जों ओवर स्पीड, ओवर लोड, बॉडी से बाहर निकले ल सामग्री जैसे छड़, बांस, खम्बा, इत्यादि को लेकर चल रहे, के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

उपायुक्त ने कहा जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाएं चिंतनीय हैं यातायात नियमों के अनुपालन एवं लोगों में जागरूकता एवं सजगता लाने के उद्देश्य से सरायकेला टाटा एवं चाईबासा मार्ग अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर विशेष अभियान चलाकरओवर स्पीड ओवरलोड ड्रंक एंड ड्राइव एवं बिना हेलमेट सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उपायुक्त ने कहा विभिन्न माध्यम से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करें, उन्होंने कहा सभी विद्यालय कॉलेज, अस्पताल या मुख्य चौक चौराहे एवं हाट बाजार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें।

उपायुक्त ने कहा आए दिन ओवरलोडिंग एवं पिकअप एवं ट्रक में यात्री ले जाने वाले वाहनों की दुर्घटना की सूचना मिल रही है। ऐसे पिकअप ट्रक जो अपने कैरियर में यात्री परिवहन/परिचालन करते हैं उन पर कदी करवाई सुनिश्चित कर वाहन जप्त करे। साथ ही सभी पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट के वाहन चालकों को पेट्रोल ना देने की बात कही। उपायुक्त ने कहा सभी पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो पैट्रोल संबंधित पंपलेट लगाएं। उपायुक्त ने कहा आदित्यपुर-गम्हरिया बाजार एवं सरायकेला-कांडरा एवं सरायकेला-चाईबासा मुख्य मार्ग पर बड़े वाहनों की अवैध पार्किंग से छोटे वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं ऐसे क्षेत्रों में संबंधित थाना एवं अंचलाधिकारी वाहन चालकों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

नशे की हालत में वैन चला रहे एक व्यक्ति ने चौक पर मौजूद कई लोगों को मारी ठोकर, इसी क्रम में लोगों ने कर दी उसकी पिटाई, फिर सौंपा पुलिस को

सरायकेला : जिला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आकाशवाणी चौक के पास मंगलवार दोपहर नशे के हालत में वैन चला रहे एक व्यक्ति ने चौक पर मौजूद कई लोगों को ठोकर मार दी. जिसके बाद वह भागने लगा. इसी क्रम में उसे लोगों ने पकड़ कर जमकर धुनाई करते हुए पुलिस को सौंप दिया ।

आदित्यपुर कॉलोनी के तरफ से एक वैन चालक नशे की हालत में तेज रफ्तार से वैन चला कर ला रहा था ।जिसके बाद आकाशवाणी चौक के समीप उसने कई लोगों को ठोकर मारी. आक्रोशित लोगों ने वैन चालक को पकड़कर जमकर पीटा और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया ।

वैन चालक की पहचान आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट कॉलोनी से सटे वास्तु विहार निवासी पप्पू तिवारी के रूप में की गई है ।जो शराब आदि का सेवन कर अक्सर वैन चलाता है।

घटना के बाद आकाशवाणी चौक पर कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल रहा बाद में ट्राफिक पुलिस के जवानों ने वहां यातायात सामान्य कराया ।वही दूसरी ओर सुबह 5 बजे करीब एक स्कूटी को बचाने के दौरान पिकअप वैन आदित्यपूर शेरे पंजाब थाना से 100 मीटर दूर पलट गया और साथ मे सड़क में लगी स्ट्रीट लाइट के पोल को भी उखाड़ दिया पिकअप वैन की रफ्तार इतनी तेज थी कि ठोकर के दौरान ही बीच सड़क पर पलट गया जिसके बाद पुलिस ने क्रेन के माध्यम से उठाया और गाड़ी को साथ थाने ले आई जिसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हुई।

सांसद गीता कोड़ा ने राज्य के वित्त मंत्री को पत्र लिखकर ग्रामीण बैंक की लापरवाही का की है शिकायत

कहा- बैंक केसीसी लोन मुक्त अभियान में कर रहा है लापरवाही,लोन माफी की राशि ऋण खाता में जमा नही कर बचत खाते कर रहा है ट्रांसफर

चाईबासा : बलान्डिया झारखण्ड ग्रामीण बैंक प्रबंधन द्वारा खाता धारक का बैंक राशि का विचलन एवं परेशान करने के संदर्भ मंगलवार को सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने वित्त मंत्री , झारखण्ड सरकार को पत्र लिखा है ।

जनसंपर्क अभियान में भ्रमण के दौरान मंगलवार को स्थानीय लोगों से प्राप्त शिकायत - विसंगतियों के आलोक में शिकायत कर्ताओं के साथ बलान्डिया हाटगम्हरिया स्थित झारखण्ड ग्रामीण बैंक पहुँच कर शाखा प्रबंधक को जमकर फटकार लगाई है ।

वित्त मंत्री झारखण्ड सरकार को लिखे पत्र में सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि प० सिंहभूम जिला के हाटगम्हरिया प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम बलान्डिया में आपके क्षेत्रीय झारखण्ड ग्रामीण बैंक की शाखा कई वर्षों से संचालित है।

बहुत से केसीसी लोन धारक ने शिकायत कि केसीसी लोन स्वीकृत खाता धारक को सरकार द्वारा ऋण माफी योजना के तहत केसीसी लोन धारक को ऋण माफी की राशि पोषित बैंक में सरकार के द्वारा दिया गया।

जिसकी इस बैंक में सेविंग खाता भी उपलब्ध है। बहुत से केसीसी लोन धारक मुझे शिकायत किया कि मेरा सरकार द्वारा ऋण माफी योजना के तहत केसीसी लोन धारक को ऋण माफी की राशि को उनके केसीसी लोन के खाते में पिछले एक साल से नहीं डालकर उनके सेविंग खाता में ट्रांसफर कर दिया गया है ,जिससे उनका ऋण माफी योजना के तहत जो ऋण मुक्ति उद्देश्य था वह आज भी पूरा नहीं हो सका तथा केसीसी लोन के कर्ज पर दबे हुए।

दूसरी ओर जो लोग गरीब आवास योजना से खाता में राशि रहते हुए भी दो- दो हजार रुपया से ज्यादा बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा नहीं निकालने देते है यह ग्रामीण खाता धारको के लिए बहुत ही गम्भीर बात है। इसकी शिकायत लेकर बलान्डिया में जाकर शाखा प्रबंधक को इसकी शिकायत की समाधान करने के लिए भुक्त भोगी खाता धारको के साथ शाखा में गई बैंक खाता धारक को मानसिक रूप से भयभीत करने और उनका व्यवहार लिहाज से असामान्य था।

चूंकि बलान्डिया शाखा के प्रबंधन एवं प्रबंधक द्वारा उनका दुव्यवहार तथा उनके द्वारा राशि निकालने में परेशान करना तथा उनका राशि को प्रबंधक द्वारा अनावश्यक निकासी पर जानबुझ कर परेशान करने के नियत से करना एक लोक सेवक सहिता के विरुद्ध है।

सांसद गीता कोड़ा ने मांग करते हुए कहा कि शीघ्र जांच सक्षम पदाधिकारी से किया जाए, ताकि फलाफल निकर्ष के आधार पर कार्रवाई किया जा सके, ताकि जनता का विश्वास तथा सरकार की जन उपयोगी योजना का उद्देश्य को पूरा किया जा सके और बैंक के प्रति आम जनता का विश्वास बना रहे ।

पत्र की प्रतिलिपि उन्होंने

क्षेत्रीय प्रबंधक, झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक को भी दी है ।

सराईकेला: साप्ताहिक जनता दरबार का हुआ आयोजन,जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगो से मिले उपायुक्त, समस्याओं का किया ऑन द स्पॉट निष्पादन

सरायकेला : जिला दंडाधिकारी -सह- उपायुक्त श्री अरवा राजकमल के द्वारा आज समाहरणालय में सप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र से आए दर्जनों लोगों ने जनता दरबार के माध्यम से अपनी-अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा।

इस दौरान उपायुक्त नें क्रमवार लोगो की समस्याओं से अवगत हो सभी आवेदन सम्बन्धित विभागीय पदाधिकारी को हसतांत्रित करते हुए फरियादियों को आश्वस्त किया कि संज्ञान में आए हुए सभी शिकायतों की जाँच कराते हुए जल्द से जल्द सभी का समाधान किया जाएगा।

आज आयोजित जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, सहिया चयन, मत्स्य विभाग, जाती प्रमाण पत्र निर्गत, कल्याण विभाग सम्बन्धित, ओरिया पंचायत भवन निर्माण करने समेत विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदन मे विभिन्न विभाग अंतर्गत योजना से संबंधित प्राप्त आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया।

वहीं अन्य आवेदन के निष्पादन हेतु सम्बन्धित विभाग को हस्तांत्रित किया गया।

सरायकेला : तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में सरायकेला सिविल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 9 आरोपियों को मॉब लिंचिंग का दोषी घोषित किया

सरायकेला के बहुचर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग हत्याकांड मामले में कोर्ट ने10 आरोपियों दोषी करार दिया है. सरायकेला सिविल कोर्ट के एडीजे अमित शेखर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. इस मामले के दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.

सभी दोषियों के खिलाफ सजा के बिंदु पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी. अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सरायकेला सिविल कोर्ट के लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने 36 गवाहों की गवाही दर्ज करायी है.

बता दें कि 18 जून 2019 की रात में तबरेज अंसारी नामक व्यक्ति को भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या की गई थी. जिसमें तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग के शिकार हो गए थे. तबरेज अंसारी पर चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था.

इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामलें में ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है. मॉब लिंचिंग की इस घटना के बाद झारखंड सहित देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ था।

मॉब लिंचिंग मामले में इन्हें कोर्ट ने पाया दोषी

तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में डे बाई डे मामले की सुनवाई की जा रही थी. जिसमें सरायकेला सिविल कोर्ट के एडीजे अमित शेखर की अदालत ने सुनवाई करते हुए 9 आरोपियों को मॉब लिंचिंग की घटना में दोषी पाया है. कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी पाया है उसमें प्रकाश मंडल, कमल महतो, सुरनामू प्रभात, प्रेमचंद्र महली, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली,विक्रांत मंडल, भीम सिंह मंडल और अतुल महली शामिल हैं. जबकि दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी किये गए हैं ।

जन्म मृत्यु निबंधन से संबंधित अधिकारियों के।लिए आयोजित किया गया कार्यशाला


सम्बंधित पदाधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निदेश

सरायकेला : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त -सह-जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) सरायकेला-खरसांवा की अध्यक्षता में जन्म- मृत्यु निबंधन से संबंधित कार्यशाला क आयोजन किया गया।

राज्य सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक मे विशेष अभियान 14 जुलाई 2023 से 14 अगस्त 2023 तक चलाया जायेगा। उक्त कार्यशाला में अपर नगर आयुक्त -सह-रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नगर निगम आदित्यपुर , अनुमण्डल पदाधिकारी- सरायकेला/चाण्डिल, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद् कपाली/ नगर पंचायत सरायकेला, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उपाधीक्षक- सदर अस्पताल, चिकित्सा पदाधिकारी -सह-नोडल पदाधिकारी सरायकेला-खरसांवा, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरायकेला-खरसांवा शामिल हुए।

बैठक को सम्बोधित करते हुए जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने 14 जुलाई 2023 से 14 अगस्त 2023 तक जन्म-मृत्यु से संबंधित चलने वाले विशेष अभियान के अन्तर्गत सभी तरह के बैकलॉक का शत/ प्रतिशत निबंधन करते हुए प्रमाण पत्र लाभुक को उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

दिनांक- 26-06-23 को आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में विशेष अभियान के अन्तर्गत राज्य स्तर पर जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ उसका उल्लेख करते हुए उन्होने कहा कि विशेष अभियान के तहत् सभी सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक/ आँगनबाड़ी पर्यवेक्षिका / सेविका/ सहिया को अपने -अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत प्रत्येक बच्चें का जिसके जन्म का निबंधन नहीं हुआ है को स्वयं संज्ञान लेते हुए निबंधन हेतु सभी आवश्यक कागजात यथा-आवेदन पत्र, निबंधन पत्र (प्रपत्र-1) स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र, माता -पिता का पहचान पत्र, गवाहों का पहचान पत्र ( ग्रामीण क्षेत्र में पाँच गवाह एवं शहरी क्षेत्र में दो गवाह , जो बच्चें के जन्म के समय व्यस्क हो) को संकलित करते हुए अपने क्षेत्र के पंचायत सचिव को प्राप्त कराएंगे।

(स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र को संबंधित पदाधिकारी/कर्मी अनुमोदित करेंगे) पंचायत सचिव जाँच प्रतिवेदन के साथ संकलित प्रपत्र को अनुमोदित करते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी को विलम्बित निबंधन हेतु अभिलेख प्रस्तुत करेंगे। ( 22 दिन से एक वर्ष तक की विलम्बित घटना के निबंधन की स्वीकृति आदेश ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा।

एक वर्ष से ऊपर की घटना को ही अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजा जाएगा) अनुमंडल पदाधिकारी से स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के उपरांत पंचायत सचिव प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे एवं लाभुक को हस्तगत कराएंगे।

बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त महोदय ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को 05 जुलाई तक अपने-अपने प्रखण्ड में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी/आँगनबाड़ी पर्यवेक्षिका / सेविका/ सहायिका/ सभी सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं पंचायत सचिव को प्रशिक्षण देने का निदेश दिया। इस अभियान के अन्तर्गत पंचायत सचिव को नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का निदेश प्राप्त हुआ। साथ ही आँगनबाड़ी स्तर पर भी तिथि निर्धारित करते हुए प्रशिक्षण का आयोजन करने एवं संबंधित पदाधिकारी/ कर्मी को 14 जुलाई से 21 जुलाई तक अपने क्षेत्राधिकार में जन्म संबंधी आवेदन निश्चित रुप से एकत्र करने हेतु निदेशित किया गया।

21 जुलाई के उपरांत नियमानुसार विलम्बित मृत्यु की घटना पर विशेष ध्यान देते हुए (जाँच-पड़ताल) शत/ प्रतिशत निबंधन करने हेतु कार्रवाई की जाए। मृत्यु निबंधन के संबंध में बी एल ओ एवं सहिया की विशेष मदद ली जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक इस अभियान के अन्तर्गत विशेष रुप से प्रधानाध्यापकों को सहयोग हेतु अपील करेंगे।हर परिस्थिति में बैकलांक ( जन्म-मृत्यु) को शत/ प्रतिशत सफल बनाना है। 2 रनों का युग में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को क्षेत्रीय पदाधिकारी जैसे बीईईओ, सीडीपीओ एवं एमओआईसी के साथ बैठक कर कार्य योजनाओं निर्धारित करने के निदेश दिए। उपायुक्त ने कहा सभी आंगनबाड़ी केंद्र एवं विद्यालय में नामांकित बच्चों की चिन्हित कर जन्म प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।