पटना के नेपाली नगरवासियों के लिए बड़ी खबर, पटना हाईकोर्ट ने अतिक्रमण के नाम जिला प्रशासन की ओर तोड़े गए मकान को लेकर दिया यह बड़ा आदेश
डेस्क : राजधानी पटना के नेपाली नगरवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में राजधानी पटना के राजीव नगर स्थित नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर बिहार राज्य आवास बोर्ड और जिला प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई को गैरकानूनी करार दिया। साथ ही तोड़े गये मकानों के लिए तत्काल पांच लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके अलावा जिनके मकान तोड़े गए हैं, उन्हें सिविल कोर्ट में अर्जी दायर कर क्षतिपूर्ति का दावा करने का भी आदेश सुनाया।
कोर्ट का कहना था कि एक ओर सरकार नेपाली नगर में सड़क, बिजली और पानी मुहैया करा रही है, वहीं इन्हें अतिक्रमणकारी बता घरों को तोड़ने की कार्रवाई कर रही है। दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी। संविधान के तहत सभी को शांति से रहने की आजादी है।
कोर्ट ने नेपाली नगर के 4 सौ एकड़ अधिग्रहित जमीन पर हुए निर्माण के लिए उन अधिकारियों को चिह्नित करने को कहा, जिनकी मिलीभगत से यहां निर्माण हुआ है। मुख्य सचिव को 6 सप्ताह में जांचकर दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट हाईकोर्ट को देने का आदेश दिया।
कोर्ट का कहना था कि आखिर कैसे आवास बोर्ड की जमीन पर लोग घर बनाते गए और अधिकारी निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगा सके। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने सत्येन्द्र राय सहित 30 अन्य मामले में एक साथ सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।
बता दें पिछले साल 4 जुलाई 2022 को कोर्ट ने पहली बार इस मामले पर सुनवाई की थी। सरकार और आवास बोर्ड से जवाब तलब किया था। साथ ही पुलिस को दंडात्मक कार्रवाई से रोक दिया था। 17 नवम्बर 2022 तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।
May 26 2023, 19:58