रामनवमी,चैती नवरात्र व रमजान को ले उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने जारी किया आदेश
गिरिडीह में रामनवमी पर्व दिनांक 30 मार्च, 2023 एवं दिनांक 31 मार्च तक चैती नवरात्र तथा चैती छठ पर्व के साथ-साथ रमजान पर्व भी मनाया जायेगा। रामनवमी के अवसर पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अखाड़ा/जुलूस/मेला/मंच आदि का आयोजन किया जायेगा एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु जुलूस/अखाड़ा/मेला/मंच जैसे गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता होती है। रामनवमी पर्व एवं चैती नवरात्र चैती छठ एवं रमजान पर्व शांतिपूर्वक एवं सदभाव पूर्ण से सभी के सहयोग एवं सदभावना पूर्वक से मनाने का निर्णय लिया गया है। रामनवमी पर्व 2023 के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु निम्न दिशा-निर्देश है। रामनवमी पर्व एवं अन्य पर्व के अवसर पर निम्नांकित बिन्दुओं पर स-समय कार्रवाई सुनिश्चित करना है। पूजा स्थल/धार्मिक स्थल के विवादास्पद स्थल पर चौकसी बरतना। विभिन्न क्षेत्रों में भड़काऊ एवं उन्माद फैलाने वाले व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले एडमिन को चिन्हित करना,यदि कोई सोशल मीडिया (फेस बुक, इंस्टाग्राम ) पर आपत्तिजनक पोस्ट करता हो तो उसका ब्योरा संधारित करना। थानावार असामाजिक तत्वों की सूची मोबाइल नम्बर सहित सूची दो भाग में (अतिसक्रिय/सक्रिय) संधारित करना,पशु तस्करों की सूची नाम, पता, मोबाइल नम्बर सहित संधारित करना। अवैध वधशाला की सूची संचालकों के नाम, पता, मोबाइल नम्बर के साथ तैयार रखना। अवैध शराब कारोबारियों की सूची में नाम, पता, मोबाइल नम्बर संधारित करना, वैसे व्यक्तियों की सूची जो शराब पीकर मारपीट या विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करते हैं. उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करना।वैसे लोगों की सूची तैयार करना, जिनके कारण विवाद उत्पन्न हुआ हो या होने की सम्भावना है। प्रखण्ड / अनुमण्डल / जिला स्तर पर गठित नियंत्रण कक्ष को विधि-व्यवस्था संबंधित सूचनाओं को उपलब्ध कराना, प्रत्येक पूजा जुलूस/अखाड़ा/धार्मिक स्थल का ब्योरा एकत्रित करना। जुलूस/अखाड़ा के प्रमुख 2-3 सदस्यों का नाम एवं मोबाइल नम्बर एवं पहचान पत्र सहित संधारित करना।प्रत्येक जुलूस/अखाड़ा आयोजकों के द्वारा 10-10 वॉलंटियर विवरणी के साथ तैयार करना। पूर्व में जुलूस/अखाड़ा से संबंधित कोई घटना यदि हुई हो तो उसका संक्षिप्त विवरणी संकलित करना। संवेदनशील जुलूस / अखाड़ा स्थल की सूची। यातायात की समस्या/पार्किंग की व्यवस्था। जुलूस/अखाड़ा से संबंधित कोई विवादित स्थल (यदि हो।वहीं छेड़खानी, छिनतई के सम्भावित क्षेत्र/स्थान पर नजर रखना। जुलूस/अखाड़ा से संबंधित आपातकालीन व्यवस्था फायर फाइटिंग, इमरजेंसी लाईट जेनरेटर पब्लिक रेसिंग सिस्टम की व्यवस्था महिलाओं-बच्चों के लिए प्रवेश एवं निकासी द्वार की व्यवस्था आदि। मंदिर / पूजा पण्डाल में पुरूष-महिला हेतु अलग-अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था करना।सभी संवेदनशील, अतिसंवेदनशील स्थानों को चिन्हित करते हुए वहां विशेष आसूचना संकलन एवं निगरानी की व्यवस्था किया जाना। सभी जुलूस/अखाड़ा में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बरतने हेतु पूजा समितियों को नियमों का अक्षरशः अनुपालन हेतु जागरूक किया जाना। नियमों का उल्लघन करने वालो पर सख्त कार्रवाई करना।सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट आदि पर पैनी नजर रखना | डीजे साउण्ड आदि पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रखना। मालिकों/संचालकों से घोषणा पत्र भरवाना आदि आवश्यक है। यह आवश्यक है कि छोटी-छोटी घटनाओं को प्रथम स्तर पर ही रोका जाय उक्त क्षेत्र में शांति व्यवस्था/विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु निम्न निदेश है। जमुआ प्रखण्ड क्षेत्रन्तर्गत श्री संदीप सुमन, पुलिस उपाधीक्षक, साईबर, गिरिडीह को जमुआ थाना कैम्प में विशेष निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्हें निदेश दिया गया है कि जमुआ प्रखण्ड अन्तर्गत विशेष विधि-व्यवस्था संधारण सुनिश्चित करेंगे। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला अपने-अपने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे।सभी थाना प्रभारी अपने-अपने स्तर से सभी संवेदनशील स्थानों पर चौकीदार/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे। रामनवमी 2023 के अवसर पर जिला स्तर एवं अनुमण्डल स्तर पर नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है, जो दिनांक 29.03.2023 के अपराह्न से 01.04.2023 के अपराहन तक कार्यरत रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष एवं अनुमण्डलीय नियंत्रण कक्ष का स्थान एवं दूरभाष संख्या जारी किया गया।जिला नियंत्रण कक्ष का 06532-228829, खोरीमहुआ में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय 7766081647, डुमरी अनुमंडल कार्यालय में 9431313378, बर्गादर-सरिया अनुमण्डल कार्यालय में 9473435905 जिला नियंत्रण कक्ष में दण्डाधिकारियों की समय सारणी अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा अलग से निर्गत की जायेगी। जिला नियंत्रण कक्ष में श्री आलोक कुमार, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डीआरडीए, गिरिडीह (मो 9939183116) तथा पुलिस पदाधिकारी श्री संजय कुमार राणा, पुलिस उपाधीक्षक (मु ). प्रथम, गिरिडीह (मो 9431706328) रहेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय दण्डाधिकारी द्वारा सभी अनुमण्डलीय नियंत्रण कक्ष से खैरियत प्रतिवेदन प्राप्त कर जिला का समेकित खैरियत प्रतिवेदन उपायुक्त, गिरिडीह एवं पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को प्रतिदिन संध्या 06 बजे तक उपलब्ध कराया जायेगा।श्री रोहित सिन्हा, जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह को निदेश दिया गया कि जुलुस/अखाडा/मेला को दृष्टिपथ रखते हुए नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत यातायात व्यवस्था संधारण सुनिश्चित करेंगे।पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) प्रथम, गिरिडीह नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों को अवश्यकतानुसार अपेक्षित स्थान पर अपने स्तर से प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सभी संवेदनशील स्थानों पर दण्डाधिकारी/पुलिस सशस्त्र बल एवं लाठी पार्टी की प्रतिनियुक्ति की गयी है।सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला अपने-अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था संधारणार्थ वरीय प्रभार में रहेंगे एवं साथ ही साथ सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी से दिशा निर्देश प्रात करते हुए विधि व्यवस्था बनाये रखेंगे।संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने अधीनस्थ थाना में गतिशील रहकर विधि व्यवस्था संधारण करेंगे। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी दिनांक 29 मार्च के अपराह्न से 01अप्रैल के अपराह्न तक अपने प्रतिनियुक्ति स्थान पर बने रहेंगे और उक्त तिथि तक प्रतिदिन खैरियत प्रतिवेदन संध्या 5:00 बजे तक जिला नियंत्रण कक्ष में भेजना सुनिश्चित करेंगे।सिविल सर्जन, गिरिडीह को निदेश दिया गया कि रामनवमी पर्व के अवसर पर सभी रेफरल अस्पताल/सभी प्रखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य उप केन्द्र एवं जिला स्थित सदर अस्पताल में डाक्टर, नर्स, एवं अन्य चिकित्सीय कर्मी की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही यथोचित मात्रा में दवा भी संबंधित अस्पतालों में उपलब्ध करायेंगे तथा जिला नियंत्रण कक्ष एवं अनुमण्डल स्तरीय नियंत्रण कक्ष में आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बूलेंस की व्यवस्था करेंगे। जिन दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति गिरिडीह शहर में गश्ती कार्य एवं जिला नियंत्रण कक्ष में सुरक्षित दण्डाधिकारी के रूप में की गयी है, उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे समय पर जिला नियंत्रण कक्ष में अपना योगदान देंगे। किसी तरह से विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त होने पर स्वयं स्तर से त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत जिला नियंत्रण कक्ष एवं वरीय पदाधिकारियों को सूचित करेंगे। किसी प्रकार की तनाव की स्थिति उत्पन्न होने पर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा धारा 144 / 107 सीआरपीसी द्वारा प्रतिबंध की कार्रवाई की जाय एवं शांति भंग करने वालों पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाय।कहा कि कर्तव्यहीनता के दोषी दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।अधीक्षक उत्पाद, गिरिडीह जिले में शराब की दूकानों को दिनांक 30 मार्च को बंद करने का आदेश अपने स्तर से निर्गत करेंगे।झारखण्ड प्रिभेन्शन ऑफ एनिमल कुवेल्टी एक्ट 1953 के सेक्शन-3 में संशोधन अनुसार पशुबली के संबंध में कार्रवाई की जाय। दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति दिनांक 29 मार्च के अपराहन से 01 अप्रैल के अपराह्न तक रहेगी।आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ायी जा सकती है सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी दिनांक 29.03.2023 के अपराह्न तक अपना-अपना स्थान ग्रहण कर इसकी सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करायेंगे।सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिबंधित जानवरों का आवागमन पर विशेष निगरानी रखेंगे एवं उसकी सघन जाँच तथा यातायात नियमों का सख्ती से पालन करेंगें। पुलिस पदाधिकारी का कर्त्तव्य है कि सम्पूर्ण थाना क्षेत्र में निगरानी रखेंगे और यदि किसी स्थान से विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त हो तो तुरंत उस पर नियंत्रण पाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। रामनवमी के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सभी थाना प्रभारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह सभी संवेदनशील स्थानों का दौरा करेंगे और हर हालत में शांति समिति की बैठक करेंगें जिसमें दोनों समुदाय के लोग उपस्थित रहेंगे।सभी थाना प्रभारी को निदेश दिया गया है कि अपने-अपने सभी संवेदनशील स्थानों पर सतर्कता बरतेंगे। सभी थाना प्रभारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को इस जिले में बाहर से प्रतिबंधित जानवर लाये जाने के क्रम में अधिक चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। बताया कि सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी / थाना प्रभारी नियमित रूप से संयुक्त खैरियत प्रतिवेदन जिला नियंत्रण कक्ष को भेजेंगे।अधिष्ठान अग्निशामपदाधिकारी, गिरिडीह को निदेश है कि जिला नियंत्रण कक्ष में एक, खोरीमहुआ अनुमण्डल नियंत्रण कक्ष में एक एवं बगोदर अनुमण्डल नियंत्रण कक्ष में एक अग्निशामक सेवा वाहन की प्रतिनियुक्ति दिनांक 29 मार्च के अपराहन से करने की बात कही गई। कार्यपालक अभियंता, विद्युत उत्तरी एवं दक्षिणी,गिरिडीह रामनवमी के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक 29 मार्च से 01 अप्रैल तक निर्बाध विधुत आपूर्ति सुनिश्चित करायेंगे।जबकि दिनांक 29 मार्च को अपराहून तक सभी थाना प्रभारी पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति स्थान पर पहुँचने की सूचना भेजना सुनिश्चित करेंगे।परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, गिरिडीह उपरोक्त तालिका में अंकित लाठी बल को बॉडी प्राटेक्टर, हेलमेट, एवं केनशील्ड के साथ प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। सभी थाना प्रभारी सशस्त्र बल को बीपी जैकेट, हेलमेट अपने थाना स्तर से देना सुनिश्चित करेंगे।संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर अपने स्तर से दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति में परिवर्तन कर सकते हैं।वहीं ड्रोपगेट के तहत दिनांक 29 मार्च को 4 बजे अपराहन से भारी वाहनों का आवागमन जूलुस की समाप्ति तक बंद रहेगा। प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं बल शहर में प्रवेश करने वाले वाहनो को उपयुक्त स्थान पर सुव्यवस्थित ढंग से लगायेंगे ताकि यातायात बाधित नहीं होने पायें। वे नियंत्रण कक्ष से निर्देशानुसार गाड़ियों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति देंगे। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी के साथ परिचारी प्रवर द्वारा एक-एक पुलिस पदाधिकारी के अधीन 1-4, 1-4 सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति उक्त कार्य हेतु की जाएगी।
Apr 10 2023, 19:28