ठगी के शिकार उपभोक्ताओं को मिलता है अधिकार : आयोग*
औरंगाबाद : आज जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग औरंगाबाद में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। जिसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष संजय कुमार ने किया और संचालन वरीय महिला सदस्य मुस्तरी खातून ने किया।
कार्यक्रम में स्वागत भाषण आयोग के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने किया, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वक्ताओं ने उपस्थित अधिवक्ताओं और आम जन को सम्बोधित करते हुए कहा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हुए 61 साल हो गए किन्तु आज भी उपभोक्ता के अधिकारों के प्रचार प्रसार और जागरूकता में कमी है।
प्रत्येक व्यक्ति किंग आॉफ मार्केट होता है मगर ज्ञान और जानकारी के अभाव में ठगा कर शारिरिक मानशिक और आर्थिक नुकसान झेलते हैं , उपभोक्ता 50 लाख तक नुकसान का वाद , जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दाखिल कर सकते हैं, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पच्चीस हजार से एक लाख तक जुर्माना लगा सकता है और एक माह से तीन साल तक सज़ा दे सकता है। मगर जीवन पर संकट के मामले में सज़ा बढ़ाने का विशेषाधिकार है,आयोग में अभी कुल 500 केस चल रहा है।
जनवरी 2023 से अभी तक 90 केस निष्पादित हो चुकी है,यदि कोई उपभोक्ता को अधिक मूल्य पर समान या सेवा बेचने के लिए जामाखोरी करता है तो इसकी लिखित सूचना आयोग को दे। यदि कोई मिलावटी समान बेचता है आप लिखित सूचना देते हैं तो इस पर आयोग संज्ञान लेते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगा।
कोई किसी के समान या सेवा को ग़लत प्रचारित करते हैं तो उसके खिलाफ आवेदन आयोग में दाखिल करें, बेंक आपके निजी दस्तावेज को आपके अनुमति बिना आम जनता में सार्वजनिक नहीं कर सकते, अंत में बिजली विभाग के उपस्थित अधिकारी से पूछा गया कि कितना बिल बाकी रहने पर आप बिजली कनेक्शन काट देते हैं।
इस अवसर पर काफी अधिवक्ता उपस्थित थे।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र
Mar 15 2023, 18:40