दोषी करार दिए गए हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, लगाया अर्थ दंड
औरंगाबाद : आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दस रत्नेश्वर कुमार सिंह ने ओबरा थाना कांड संख्या 217/18 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन हत्यारोपी संजय यादव अमिलौना जम्होर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दोषी करार अभियुक्त को भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास और बीस हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी। वहीं 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी।
एपीपी चन्द्रशेखर सिंह देव ने बताया कि ब्रजकिशोर पांडे खराटी ओबरा ने एक अक्टूबर 1918 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि 30 सितंबर की रात्रि में भाई रविन्द्र पांडे घर के बाहर बाउंड्री के अंदर चोकी पर रात्रि 10 बजे आराम कर रहे थे तो दो व्यक्ति बाइक से घर के बाउंड्री पर आए जिसमें एक अभियुक्त संजय यादव ने रविन्द्र पांडे के पास आकर पुछताछ करते हुए गोली मारकर बाइक से भागने लगा तो एक ओर भाई ने पीछा किया।
इस दौरान उसने देखा कि संजय यादव अमिलौना जम्होर भाग रहा है और कहा रहा है कि वापस लौट जाओ नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे। तब तक रविन्द्र पांडे की मृत्यु हो गई थी और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर सभी से बयान लेकर पोस्टमार्टम कराया था।
अभियुक्त संजय यादव अमिलौना जम्होर को 23/02/23 को दोषी करार दिया गया था। पांच साल में निर्णय पर परिजनों ने संतोष ब्यक्त किया है।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र
Mar 02 2023, 18:59