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बोकारो: आपसी विवाद में पाँच वर्षीय बच्चे की हत्या, तीन गिफ्तार

बोकारो के दुग्दा थाना क्षेत्र के कुरुवा गांव में दो लोगों की जमीनी विवाद के बाद आपसी रंजिश के कारण बबलू देव के पुत्र आर्यन देव 5 वर्ष के बच्चे की निर्मम हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया शव पुलिस ने बरामद किया है। हत्या का इस तरीका से लोगों में आक्रोश है । 5 वर्ष के बच्चे की गला दबाकर ,आंखें फोड़कर हत्या कर शव को कुएं में डाल दिया गया था। 

 बच्चे के लापता होने के बाद माता पिता बच्चे की खोजबीन करने के बाद पता नहीं चलने पर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस आनन-फानन में खोज करते हुए संदेह के आधार पर हत्या आरोपी मानस गोप तथा उसके पिता भुनेश्वर तथा भगीरथ उर्फ़ चरकु गोप, से पुलिस ने शख्ती से पूछताछ की तो उन्होंस हत्या कर शव को कुएं में फेकने की बात कबूल की।  

साथ ही हत्यारोपी को घटनास्थल पर ले जाकर पुलिस ने मामले का उद्भेदन करते हुए बच्चे का शव कुएं से बरामद किया है ।इस मामले मे हत्या आरोपी तथा पिता एवं भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हैं। तथा इन अपराधियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया। 

वही बच्चे का शव कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और आगे की कार्रवाई करते हुए मामले के अनुसंधान में पुलिस जुटी हुई है।

डीडीसी ने सदर अस्पताल पहुंच किया मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारंभ

निरीक्षण के दौरान स्टोर रूम को व्यवस्थित करने का दिया निर्देश

धनबाद। डीडीसी शशि प्रकाश सिंह ने शुक्रवार को सदर अस्पताल पहुंचकर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम का फाइलेरिया की दवा का सेवन कर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वस्थ और रोग मुक्त रखने के संकल्प को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम का आज से पूरे जिले में शुभारंभ किया गया है।

11 से 25 फरवरी तक छूट हुए लोगों को दवा प्रशासक द्वारा घर-घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। इसके बाद सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा के साथ सदर अस्पताल में मरीजों के इलाज की व्यवस्थाओं तथा सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने हर विभाग में जाकर मरीजों को मिलने वाली दवा तथा इलाज में काम आने वाले उपकरणों से संबंधित रजिस्टर की जांच की। इसके बाद डीडीसी ने सदर अस्पताल के स्टोर रूम का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि स्टोर रूम में सभी वस्तुओं को सुव्यवस्थित तरीके से रखें। यह सुनिश्चित करें कि इसमें रखी दवा की डिलीवरी मरीज तक हो। उसका पूरा रिकॉर्ड संधारण करके रखें। अस्पताल के सुचारू संचालन में ओपीडी की तरह स्टोर रूम की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही अग्निशमन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर फायर फाइटिंग सिस्टम स्थापित करने, आपातकाल की स्थिति में निकासी द्वार व अन्य बिंदुओं पर निर्देश दिए। मौके पर डॉ सुनील कुमार, फाइलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर सुधा सिंह, वीबीडी पदाधिकारी रमेश कुमार सिंह व अन्य लोग मौजूद थे।

नियोजन अधिनियम एवं नियमावली को लेकर कार्यशाला का आयोजन

धनबाद। कोयला नगर स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कम्यूनिटी हॉल में आज झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के अनुपालन के लिए एक दिवसीय कार्यशाला एवं निबंधन शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में उक्त नियमावली से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही नियमावली के क्रियान्वयन एवं प्रगति पर भी चर्चा की गई। अधिनियम के अंतर्गत नियोजक की परिभाषा में आने वाले सभी प्रतिष्ठानों को नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य है।

कार्यशाला में नियोक्ता द्वारा अधिनियम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न किए गए जिसका आनन्द कुमार, नियोजन पदाधिकारी धनबाद एवं संतोष कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी -सह- नोडल पदाधिकारी, बोकारो थर्मल द्वारा उत्तर दिया गया।

शिविर में 50 आउटसोर्सिंग एजेंसी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के प्रतिनिधि इस कार्यशाला में उपस्थित नहीं हो सके उनके निबंधन कराने हेतु बीसीसीएल द्वारा आश्वस्त किया गया।

अधिनियम सह नियम के लागू होने के बाद राज्य अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता (अधिनियम में परिभाषित) द्वारा 40,000 रुपए (चालीस हजार रुपये) से अधिक या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अधिसीमा मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पदों जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हो एवं उसके उपरान्त उत्पन्न कुल रिक्ति का 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित किया जाना अनिवार्य होगा।

अधिनियम / नियम का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाला कोई व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था जिसे सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए, पर लागू होगा। इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम शामिल नहीं होगें, किन्तु केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों/ उपक्रमों में बाह्यश्रोत से सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होगें।

प्रत्येक नियोक्ता द्वारा स्वयं का अभिहित पोर्टल (उद्देश्य के क्रियान्वयन हेतु झारखण्ड रोजगार पोर्टल) पर निबंधन स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियम 2022 की अधिसूचना के 30 दिनों के अंदर करना होगा एवं 40,000/- (चालीस हजार रूपए) तक कुल वेतन, पारिश्रमिक या मेहनताना पाने वाले प्रत्येक कर्मचारी का भी तीन महीने के अंदर उक्त पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके साथ ही स्थानीय उम्मीदवारों को भी इस अधिनियम / नियम के अधीन लाभों के उपभोग हेतु स्वयं को अभिहित पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।

अधिनियम / नियम के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का भी प्रावधान है।

कार्यशाला में संतोष कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी, बोकारो थर्मल -सह- नोडल पदाधिकारी, धनबाद, आनन्द कुमार, नियोजन पदाधिकारी धनबाद, पीवीकेआर मल्लिकार्जुन, वरीय सलाहकार (कार्मिक) बीसीसीएल, विद्युत साहा, महाप्रबंधक (पी एंड आईआर), सरोज कुमार पांडे, मुख्य प्रबंधक (कार्मिक), नीरज कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिकारी कार्मिक सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

*भगवान भरोसे चल रहा है झारखंड का अग्निशमन विभाग, जमादार दे रहे एनओसी सर्टिफिकेट, आखिर कैसे सुरक्षित होंगी इमारतें*

धनबाद : धनबाद समेत राज्य के तकरीबन सभी जिले में उंची-उंची इमारतें खड़ी हो रही है। उन सभी सरकारी और गैर सरकारी भवनों को आग से सुरक्षित रखने के लिए अग्निशमन विभाग से एनओसी भी लिया जाता है।

जांच करने वाले अधिकारियों के पास आग से सुरक्षा की कोई जानकारी नहीं जिले में मौजूद फायर अधिकारी भवन की जांच पड़ताल करते हैं, फिर आग से सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र भी दिया जाता हैं लेकिन झारखंड के अधिकांश जिलों में ऐसे अधिकारी जांच करते हैं, जिन्हें आग से सुरक्षा की कोई जानकारी नहीं होती है, उन्होंने सुरक्षा को लेकर एडवांस कोर्स तक नहीं किया है। बिल्डर को उनसे एनओसी मिल जाता है लेकिन सोचिए अगर किसी गंभीर बीमारी में डॉक्टर की जगह कंपाउंडर इलाज करे तो आप कितना भरोसा करेंगे।

राज्य के अधिकांश जिलों का यही हाल

इसी तरह का हाल फिलहाल धनबाद समेत राज्य भर के अधिकांश जिलों में अग्निशमन विभाग का है। यहां बिल्डिंग को आगजनी से सुरक्षित होने का दावा कर जो प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, उसकी जांच जमादार और हवलदार पद के फायर अधिकारी कर रहे हैं, जबकि अग्निशमन विभाग में तीन तरह की पढ़ाई होती है।

किस पद के लिए कौन सा कोर्स

सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले सब इंस्पेक्टर पद के अधिकारी होते हैं, वहीं डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग ज्यादातर दारोगा करते हैं, जो फायर फाइटिंग के लिए प्रशिक्षित होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कोर्स, एडवांस डिप्लोमा एंड फायर इंजीनियरिंग का होता है। यह कोर्स इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी का है, इस कोर्स के अधिकारी ही किसी भवन निर्माण के दौरान आग से सुरक्षित रखने का मंतव्य किसी को दे सकते हैं।

फायर इंजीनियर ही कर सकते हैं भवन निर्माण की सुरक्षा की जांच

आग से सुरक्षित भवन निर्माण की जांच एडवांस डिप्लोमा एंड फायर इंजीनियर के पदाधिकारी के द्वारा ही करने काे प्रावधान है। किसी भी भवन निर्माण के दौरान फायर सेफ्टी की जानकारी एडवांस कोर्स करने वाले पदाधिकारी को ही रहती है। हालांकि यहां दुर्भाग्य की बात यह है कि सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले जमादार भी फायर सेफ्टी की जांच करते हैं और उंची-उंची इमारतें खड़ी हो रही है।

32 सालों से नहीं हुई विशेषज्ञों की बहाली

1989 के बाद राज्य में एडवांस डिप्लोमा इन फायरिंग इंजीनियरिंग कोर्स करने वाले इंस्पेक्टर की बहाली नहीं हुई है। बिहार के दौरान एडवांस डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग कोर्स के अधिकारी जो 1989 में बहाल हुए थे। तकरीबन सभी सेवानिवृत भी हो चुके हैं।

जमादार स्तर के अधिकारी को बना दिया गया प्रभारी

महत्वपूर्ण बात है कि राज्य भर में डिप्लोमा कोर्स करने वाले फायर अधिकारियों का भी 44 पद खाली है। उस रिक्त स्थान को अब तक नहीं भरा जा सका है। जहां दारोगा स्तर के पदाधिकारी अग्निशमन विभाग के प्रभारी होते थे, वहां अब जमादार स्तर के पदाधिकारी को प्रभारी बना दिया गया है। धनबाद में एडवांस डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग करनेवाले इंस्पेक्टर स्तर के एक पदाधिकारी का पद 2019 से खाली है।

मरिचो, तिलैया, बिराजपुर व खरनी पंचायत को राजगंज प्रखंड में शामिल करने के विरोध में हंगामा

धनबाद : मरिचो, तिलैया, बिराजपुर व खरनी पंचायत को प्रस्तावित राजगंज प्रखंड में शामिल करने को लेकर गुरुवार को बरवाअड्डा के बरवाडीह गांव काली मंदिर के समीप ग्रामीणों की बैठक चंद्रशेखर माहाथा की अध्यक्षता में हुई।

संचालन शिव शंकर महतो ने किया। बैठक में लोगों ने प्रस्तावित राजगंज प्रखंड में तिलैया, मरिचो, बिराजपुर व खरनी पंचायत को शामिल करने का जोरदार विरोध किया गया। बरवाडीह गांव के वार्ड सदस्य नवीन कुमार चौधरी, प्यारेलाल महतो, दिलीप हाडी, बालेश्वर चौधरी, इंदर रवानी, दशरथ महतो, सुबास चंद्र महतो, अनूप चौधरी, हीरालाल कोरंगा आदि ग्रामीणों ने प्रस्तावित राजगंज प्रखंड में शामिल करने का जोरदार विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। कहा किसी भी हाल में प्रस्तावित राजगंज प्रखंड में शामिल नहीं होंगे।

 वहीं, तिलैया के मुखिया सुधीर महतो, बिराजपुर के मुखिया सुबास चंद्र दास, खरनी के मुखिया मीना देवी, मरिचो के मुखिया यशोदा देवी ने बैठक का बहिष्कार किया। कहा चारों पंचायत में कुछ बाहरी लोग आकर पंचायत में अशांति फैलाना चाहते हैं।

 किसी हाल में इन पंचायत के लोग राजगंज प्रखंड में शामिल नहीं होना चाहते हैं। हलधर महतो ने राजगंज प्रखंड बनाने का समर्थन किया। बैठक में हरि प्रसाद महतो, शुकदेव प्रमाणिक, बरुण चौधरी, दिवाकर महतो, अनुज चौधरी आदि मौजूद थे।

धनबाद में एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को दलाल के साथ किया गिरफ्तार


धनबाद : आज एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) धनबाद प्रमंडल की टीम ने जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद और दलाल रामपति तिवारी को घूस लेते गिरफ्तार किया है.

दोनों को एसडीओ ऑफिस के निकट जिला खाद्य सुरक्षा कार्यालय से 20 हज़ार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया. एसीबी डीएसपी नितिन खंडेलवाल के नेतृत्व में टीम दोनों को गिरफ्तार कर एसीबी कार्यालय ले आई. पदाधिकारी के हाउसिंग कॉलोनी स्थित आवास में एसीबी की टीम जांच कर रही है. तीन दिनों के भीतर एसीबी टीम की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है.

एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार गोमो के रूपेश गुप्ता ने जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए एसीबी कार्यालय में शिकायत की थी. उनकी मिक्सचर फैक्ट्री है. उसी का लाइसेंस रिनुअल के लिए 80 हज़ार रुपये मांगा जा रहा था. 

प्रथम किस्त के रूप में नितिन खंडेलवाल की टीम ने 20 हज़ार रुपये लेकर रूपेश को भेजा था. वहां रंगे हाथ दलाल और अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है.

बता दें कि गिरफ्तार दलाल रामपति तिवारी जिला खाद्य सुरक्षा कार्यालय में ही दलाली करता था. वह चार-पांच साल पहले रिटायर हो चुका है. चर्चा है कि यहां के अधिकारियों के लिए वह बाजार से उगाही करता था. पूरे मामले की छानबीन करने पर जिला खाद्य सुरक्षा कार्यालय के कई अधिकारी और कर्मी भी चपेट में आ सकते हैं.

धनबाद - फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले आज रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना कर विरोध जताया।


धनबाद : फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले आज रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना कर सरकार से कई मांगों को लेकर विरोध एवं प्रदर्शन किया। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश सिंह ने मीडिया को बताया कि धनबाद जिले के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता सरकार की योजनाओं को शत प्रतिशत अनुपालन करते हैं इस महंगाई के युग में नाम मात्र के कमीशन पर हम अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे।

 सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष कार्य करते हुए भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना का संचालन कोरोना काल में कर चुके हैं। 

जो अभी भी जारी है। हमारे लिए भारत सरकार मानदेय की घोषणा करें जिस तरह अन्य संस्थाओं के दी जा रही है। हम सभी डीलर के पास 2G ई पोस मशीन से लाभुकों का राशन देने में काफी कठिनाई का सामना होता है इस वजह से सरकार से अभिलंब 2G ई पोस मशीन को बदल कर 4G-5Gई पॉश मशीन जल्द उपलब्ध कराया जाये।

 हम सभी डीलर की प्रमुख मांगे हैं। (1) गरीब इलाकों के हित में एनएफएसए कार्ड धारकों को पीएमजीकेएवाई के अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न आपूर्ति बहाल की जानी चाहिए। (2) राशन डीलरों की न्यूनतम मासिक आय 50000 तक सुनिश्चित की जाए। (3) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त डब्ल्यूएफपी के सिफारिशों के अनुसार 764/ प्रति क्विंटल की न्यूनतम कमीशन लागू करना। (4) आपातकालीन स्थितियों में आधार संख्या के साथ ही इ पोश मशीनों के माध्यम से राशन वितरित करने के लिए केंद्रीय खाद्य राज्य मंत्री के बयान के अनुपालन में ग्राहकों की पीड़ा और उत्पीड़न का कम करना होगा। 

(5) चावल गेहूं और चीनी में 1 किलो प्रति क्विंटल परिचालन नुकसान हैंडिंग लॉस देना होगा। (6) खाधानो की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जूट के बोरे में खाधानों का आपूर्ती करनी होगी। (7) पश्चिम बंगाल राशन मॉडल की तरह पूरे देश में सभी के लिए भोजन के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को राशन प्रदान करने की योजना बने। (8) राजस्थान सरकार की तर्ज पर सारे देश में कोरोना काल में मृत राशन डीलर के परिवार को ₹50 लाख का मुआवजा देना होगा। 

(9) सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राशन डीलरों के देख कमीशन के द्वारा भुगतान तत्काल देना होगा। (10) 2G ई पोस मशीन को बदल कर 4G-5G ई पोस मशीन उपलब्ध कराया जाये।

धनबाद/चोरों ने टायर दुकान मालिक को मारी गोली, स्थिति गंभीर

धनबाद । गोविंदपुर बागसुमा में चोरों ने टायर दुकान मालिक को गुरुवार की अहले सुबह गोली मारकर घायल कर दिया। घायल दुकान मालिक आरिफ रजा ने बताया कि वह सुबह टॉयलेट करने के लिए 3 बजे जब घर से बाहर निकला तो देखा कि कुछ लोग उसके दुकान का ताला तोड़ रहे है उसने चोरों को देख हो-हल्ला किया तो अपराधियों ने उस पर फायर कर दिया जिससे उसे एक गोली कमर में लगी गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए तो अपराधी फरार हो गए।

 घटना के बाद लोगों की मदद से उसे शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। 

घायल आरिफ रजा गोविंदपुर थाना अंतर्गत बागसुमा का रहनेवाला बताया जाता है!

हवाईअड्डा के समीप झाड़ियों में लगी आग, आग पर काबू पाने के लिए बुलाया गया दमकल



धनबाद : शहर के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा पर बुधवार की शाम आग लग गई। जिसके बाद लोगों ने हवाई अड्डे के अथॉरिटी को मामले की जानकारी दी।

घटना के संबंध में बताया जाता है कि बुधवार की शाम झाड़ियों में आग लग गई। जिसके बाद हवाईअड्डा के अथॉरिटी ने मामले की सूचना दमकल विभाग को दी। मामले की जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा आया।

धनबाद : विधायक ढुल्लू महतो को मिली राहत, कोर्ट ने तीन मामलों में दी जमानत


धनबाद :बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को आज 8 फरवरी बुधवार को अदालत से बड़ी राहत मिली. षड्यंत्र के तहत ग्रामीणों पर जान मारने की नीयत से हमला, मॉडर्न इंटरप्राइजेज से रंगदारी मांगने व कर्मचारियों से मारपीट व व्यवसायी से दस लाख रुपये रंगदारी मांगने सहित तीन मामलों में जमानत मिल गई

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने अधिवक्ता एस एन मुखर्जी की दलील सुनने के बाद ढुलू महतो को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है दो फरवरी 23 को निचली अदालत ने विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

 मॉडर्न इंटरप्राइजेज से रंगदारी मांगने व कर्मचारियों से मारपीट के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने विधायक ढुल्लू महतो को पर मुक्त करने का आदेश दिया है. व्यवसायी से दस लाख रुपये रंगदारी मांगने के मामले में भी अदालत ने जमानत दे दी है.

आरोपी ढुल्लू महतो 19 जनवरी 23 से जेल में बंद हैं. एमपी एमएलए के मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषणी मुर्मु की अदालत में विधायक की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी.

 पुलिस के आवेदन पर विधायक ढुल्लू महतो को इस मामले में 19 जनवरी को न्यायिक हिरासत में लिया गया था.

हालांकि राम रहीम की हत्या की सुपारी देने एवं षड्यंत्र रच कर फायरिंग कराने के मामले में अदालत से राहत नहीं मिली. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी. इसके पूर्व अदालत ने मामले के अन्य सह आरोपियों की भी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

 प्राथमिकी रामेश्वर तूरी की शिकायत पर 12 अक्टूबर 22 को केंदुआडीह थाने में कांड संख्या 132 / 22 के तहत दर्ज की गई थी धनबाद : बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी द्वारा धनबाद पुलिस और झारखंड सरकार के विरुद्ध 28 जनवरी को दायर मानवाधिकार हनन का मुकदमा धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया है. 

सावित्री देवी ने आरोप लगाया था कि झामुमो की सरकार बनने के बाद से ढुल्लू महतो को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वह भाजपा के विधायक हैं और हमेशा सरकार की नीतियों का विरोध करते रहते हैं।