सीजेई पर जूता फेंकने वाले वकील पर होगी कार्रवाई, चलेगा अवमानना का केस, अटॉर्नी जनरल ने दी मंजूरी
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सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले एडवोकेट की मुश्किल बढ़ सकती है। देश के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने आरोपी एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी। एडवोकेट राकेश किशोर ने पिछले हफ्ते कोर्ट रूम में सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी।
दिवाली की छुट्टियों के बाद सुनवाई
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कोर्ट से अनुरोध किया कि मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली की छुट्टियों के बाद मामला सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया है।
वकील राकेश किशोर के खिलाफ चलेगा अवमानना का केस
गुरुवार को मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ से अनुरोध किया कि मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई की जाए। वरिष्ठ वकील विकास सिंह और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को जानकारी दी कि अटॉर्नी जनरल ने कार्यवाही की अनुमति दे दी है। सिंह ने इस दौरान कहा कि 6 अक्टूबर को हुई घटना को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा हुआ है और इससे संस्थागत अखंडता और गरिमा को ठेस पहुंच रही है। जिस पर पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे दूसरों की अखंडता और गरिमा की कीमत पर नहीं छीना जा सकता।
क्या है मामला?
यह घटना 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम नंबर 1 में हुई, जब 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर ने सुनवाई के दौरान सीजेआ गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत एक्शन में आकर इसे विफल कर दिया। जूता फेंकने के बाद किशोर ने नारे लगाए- सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। घटना के तुरंत बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने किशोर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
Oct 17 2025, 12:22