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शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार..

अंबिकापुर- जिले में एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, अंबिकापुर जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने शादी का झांसा देकर नाबालिग युवती से दुष्कर्म किया।

आरोपी नाबालिग को शादी का झांसा देकर कई दिनों तक अपनी हवस मिटाता रहा। युवती ने जब शादी के लिए दबाव डाला तो युवक टाल मटोल करने लगा। जब इस बात की जानकारी नाबालिग के परिजन को हुई तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई।

नाबालिग युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की टीम ने आरोपी युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के साथ अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

पुरी के लिए स्पेशल ट्रेन, रथयात्रा महापर्व 2025 को देखते रेलवे ने लिया निर्णय

रायपुर- रथयात्रा महापर्व 2025 के अवसर पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने विशेष पहल की है. श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा गोंदिया से कटक और वापसी के लिए TOD (Train on Demand) स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है. यह विशेष ट्रेन 08893/08894 नंबर से चलेगी और कुल 10 ट्रिप्स में यात्रियों को रथयात्रा दर्शन के लिए सुविधा देगी.

26 जून, 28 जून, 30 जून, 2 जुलाई और 5 जुलाई 202508894 (कटक से गोंदिया)28 जून, 29 जून, 1 जुलाई, 3 जुलाई और 7 जुलाई 2025गोंदिया से कटक के लिए ट्रेन दोपहर 1.30 बजे रवाना होगी. ये ट्रेन डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, लखौली, महासमुंद होते हुए कटक पहुंचेगी. वापसी में ये ट्रेन 08894 नंबर के साथ चलेगी. ये ट्रेन कटक, भुवनेश्वर, संबलपुर, टिटलागढ़ होते हुए अपने गंतव्य स्थान गोंदिया पहुंचेगी.

टीचर बहू के खिलाफ महिला आयोग पहुंची सास, अफेयर का खुला राज, नौकरी से बर्खास्त

कोरबा- राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई में एक शिक्षिका की सेवा से बर्खास्तगी को लेकर निर्णय लिया गया। महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि शादीशुदा शिक्षिका का एक अन्य शख्स से प्रेम संबंध था। जिसके कारण उसने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों को प्रताड़ित कर रखा था। शिक्षिका की सास ने आयोग में न्याय के लिए शिकायत की थी जिस पर आज फैसला सुनाते हुए शिक्षिका को शासकीय सेवा से बर्खास्त कराने के निर्णय ससुराल पक्ष में दिया गया। उक्त प्रकरण की जांच में पाया गया कि शादीशुदा महिला शिक्षिका द्वारा एक अन्य शख्स के साथ प्रेम संबंध में है। प्रेमी से उसे तीसरा बच्चा भी हुआ। आयोग में ससुराल पक्ष की शिकायत के बाद तीसरे बच्चे के डीएनए जांच का निर्देश दिया गया था। जिसमें पहले तो शिक्षिका ने जांच कराने पर अपनी सहमति दी थी लेकिन बाद में उसने जांच कराने से इंकार कर दिया।

सुनवाई में शिक्षिका ने माना कि जिस शख्स के खिलाफ उसने पहले रेप का आरोप लगाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी थी और उसे दोबारा दोषमुक्त कराया गया। जिससे उसे तीसरी संतान हुई। इस बात के स्वीकार करने के बाद राज्य महिला आयोग ने शिक्षिका के खिलाफ फैसला दिया गया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि शासकीय नौकरी में रहते हुए कोई भी महिला या पुरूष शादीशुदा जिंदगी में तलाक लिये बगैर दूसरे अवैध रिश्ते में रहता है तो उसके उपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।अध्यक्ष कीरणमयी नायक ने बताया कि इस प्रकरण में आयोग ने सुनवाई करते हुए महिला शिक्षका को ससुराल पक्ष के साथ सुलह करने का मौका दिया है। इसके साथ ही आयोग ने ससुराल पक्ष को इस केस के फैसले के प्रमाणित काॅपी देकर सुलह नही होने पर शिक्षिका के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ सकते है। इस पूरे केस की सुनवाई के दौरान शिक्षिका के साथ पति ने रहने से इंकार करते हुए अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ रखने की मांग की है। फिलहाल इस पूरे मामले में महिला आयोग के फैसले के बाद शादीशुदा होने के बाद भी अवैध रिश्ता रखने वाली शिक्षिका को बड़ा झटका लगा है।

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, युवक को पति मानकर बनाया गया शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं…

बिलासपुर- दुष्कर्म के एक मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अपने फैसले में कहा है कि पीड़िता बालिग है, और लंबे समय तक युवक को पति मानकर शारीरिक संबंध बनाया गया है, तो इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता. इसके साथ चीफ जस्टिस ने रायगढ़ फास्ट ट्रैक कोर्ट के आरोपी के खिलाफ दोष के आदेश को रद्द कर दिया है.

महिला ने रायगढ़ के चक्रधर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने साल 2008 में शादी करने का झांसा देकर उसका यौन शोषण करना शुरू किया. महिला पहले बिलासपुर में एक एनजीओ में काम करती थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी, उसने पीड़िता से शराबी पति को छोड़ने कहा, और उससे शादी करने का वादा किया. आरोपी ने उसे किराए का मकान दिलवाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इस बीच उसके तीन बच्चे भी हुए. फिर साल 2019 में आरोपी यह कहकर रायपुर गया कि वह एक हफ्ते में लौट आएगा.

लेकिन आरोपी वापस नहीं आया. इस पर महिला ने वापस आने के लिए उस पर दबाव बनाया. युवक के मना करने पर परेशान होकर महिला ने थाने में रिपोर्ट लिखाई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत दुष्कर्म का केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट किया, और कोर्ट में चालान पेश किया.

ट्रॉयल के दौरान फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर दिया. इस आदेश को आरोपी युवक ने हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें बताया गया कि पीड़िता और वह लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे. पीड़िता ने सभी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, गैस कनेक्शन फॉर्म, बैंक स्टेटमेंट और राशन कार्ड में खुद को पत्नी के रूप में दर्ज कराया है. यहां तक कि महिला बाल विकास विभाग के सखी वन स्टॉप सेंटर में भी उसने अपनी शिकायत में आरोपी को अपना पति बताया था.

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अगर महिला और पुरुष लंबे समय तक साथ रहे हैं, और महिला ने आरोपी को अपना पति स्वीकार किया है, तो यह मानना मुश्किल है कि उसे धोखे में रखकर यौन संबंध बनाए गए. जिसके बाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 3 जुलाई 2021 के आदेश को निरस्त कर दिया है.

झारखंड शराब घोटाला : ACB/EOW ने छत्तीसगढ़ के कारोबारी को किया गिरफ्तार, सिंडिकेट का बिचौलिया है सिद्धार्थ सिंघानिया

रायपुर-  झारखंड शराब घोटाले में ACB/EOW झारखंड ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की है. ACB की टीम ने लाभांडी स्थित सोसाइटी से कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को गिरफ्तार किया है. रायपुर कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया जाएगा. बता दें कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में हुए बहुचर्चित शराब घोटाले में कारोबारी सिद्धार्थ इस पूरे सिंडिकेट का ‘बिचौलिया’ है. ईडी को मिली सिंघानिया की डायरी से सिंडिकेट के नेटवर्क, लेन-देन और साजिश की परतें खुली है. सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है.

झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा की जा रही जांच में अब तक यह सामने आया है कि इस घोटाले से राज्य को 38 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. अधिकारियों के अनुसार यह राशि जांच के आगे बढ़ने के साथ और बढ़ सकती है. जांच में यह भी उजागर हुआ है कि छत्तीसगढ़ के कई कारोबारी इस घोटाले से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं.

रायपुर निवासी सरोज लोहिया, बच्चा लोहिया और अतीमा खन्ना, भोपाल के मनीष जैन और राजीव द्विवेदी, पुणे के अजीत जयसिंह राव, अमित प्रभाकर सोलंकी और सुनील कुंभकर को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजे गए हैं. हालांकि, अब तक इनमें से कोई भी जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है. जरूरत पड़ने पर इन सभी के विरुद्ध भी गिरफ्तारी वारंट जारी की जा सकती है. झारखंड में हुए करोड़ों के शराब घोटाले में आरोपी सिद्धार्थ सिंघानिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था. सिद्धार्थ सिंघानिया छत्तीसगढ़ झारखंड में मैनपावर कंपनी सप्लाई समेत सिंडिकेट का अहम हिस्सा था.

जानकारी के अनुसार, सिद्धार्थ सिंघानिया ने छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट के साथ मिलकर झारखंड तक नेटवर्क फैलाया और दोनों राज्यों की शराब नीति में कथित रूप से फेरबदल कर अपने हित साधे. जांच एजेंसियों का दावा है कि नीति में बदलाव कर शराब आपूर्ति, मैनपावर और होलोग्राम निर्माण से जुड़े ठेके अपने करीबी लोगों को दिलवाए गए. इस मामले में छत्तीसगढ़ में 7 सितंबर 2024 को एसीबी ने एफआईआर दर्ज की थी. इसमें तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे, संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह, वरिष्ठ आईएएस अनिल टुटेजा सहित कई अफसरों और कारोबारियों को आरोपी बनाया गया है. वहीं झारखंड में भी कई सप्लायर और कंपनियों पर गाज गिरी है।


जानिए प्लेसमेंट एजेंसियों के चयन में कैसे की गड़बड़ी

मैनपावर सप्लाई करने वाली प्लेसमेंट एजेंसी के लिए 310 दुकानों के लिए ईएमडी राशि 49.67 लाख और बैंक गारंटी के रूप में 11.28 करोड़ निविदा शर्त के तौर पर रखे गए. निविदा में भाग लेने वाली कंपनियों के लिए शासकीय कार्य में दो साल में चार करोड़ रुपये के काम का अनुभव होना तय किया गया. इस तरह छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार में शामिल कंपनियों सुमित फैसिलिटीज, इगल हंटर सॉल्यूसंश और एटूजेड इंफ्रा को झारखंड में काम दिया गया. इसके बाद इन सभी कंपनियों के मालिकों ने सिद्धार्थ सिंघानिया को मैनपावर सप्लाई का काम दिया. सिंघानिया ने नए मैनपावर रखने के बजाय पुराने ठेकेदारों के अधीन शराब दुकानों में काम कर रहे लोगों को ही काम पर रखा.

अब तक ये पांच लोग गिरफ्तार

  1. पूर्व प्रधान सचिव (उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग) विनय कुमार चौबे
  2. पूर्व संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह
  3. महाप्रबंधक (वित्त) सुधीर कुमार दास
  4. पूर्व महाप्रबंधक (वित्त सह अभियान) सुधीर कुमार
  5. प्लेसमेंट एजेंसी मार्शन के प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह

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कृषि केंद्रों में प्रशासन ने मारी रेड, अवैध खाद और बीज जब्त

बलौदाबाजार- कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा अभियान के रूप में विभिन्न विकासखंडों में संचालित कृषि केंद्रों में दबिश देकर छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है।बजिला स्तरीय निरीक्षण दल ने बुधवार क़ो निरीक्षण के दौरान विक्रय केंद्र में अवैध रुप से भण्डारित उर्वरक व बीज़ क़ो जब्त किया गया। उप संचालक कृषि दीपक कुमार नायक के अगुवाई में विकासखंड भाटापारा के करहीबाजार में संचालित कृषि केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान राजकुमार पटेल कृषि केंद्र करहीबाजार में अवैध रूप से उर्वरक एवं बीज का भंडारण पाया गया, जिसके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करते हुए उपलब्ध उर्वरक एवं बीज स्कंद को जब्त किया गया है। साथ ही विक्रेता को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, जिसका जवाब तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। करहीबाजार के ही महामाया खाद भंडार, एवं पटेल कृषि केंद्र का भी निरीक्षण किया गया।पटेल कृषि केंद्र में कालातीत बायो फर्टिलाइजर पाए जाने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

जिला स्तरीय टीम द्वारा विकासखंड पलारी के कृषि सेवा केंद्र पलारी, मुन्ना भाई कृषि सेवा केंद्र सण्डी, वर्मा कृषि सेवा केंद्र सण्डी, का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान विक्रय केंद्रों में उपलब्ध बीज, कीटनाशक स्कंध एवं मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं था जिस कारण उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। जिले के कृषकों को गुणवत्ता युक्त कृषि आदान प्राप्त हो सके तथा किसी प्रकार के ठगी के शिकार न हो, इस हेतु विभाग द्वारा जिले में पदस्थ निरीक्षकों एवं मैदानी अमले क़ो कड़ी निगरानी के निर्देश दिये गये हैं। कृषि केंद्रों के संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दिया गया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता न बरती जाए अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

रायपुर में जलभराव को लेकर महापौर और आयुक्त सख्त: जोन कमिश्नरों को दिए कड़े निर्देश, कहा- आम जनता के घरों में जलभराव होने पर होगी कठोर कार्रवाई

रायपुर- नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप ने निगम सीमा क्षेत्र में बारिश में आम जनता के घरों के भीतर जलभराव न हो, यह यथासंभव सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जोन कमिश्नरों को दिए हैं, अन्यथा की स्थिति में जवाबदेही तय कर कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

महापौर और आयुक्त ने चिन्हित जलभराव स्थलों की विशेष सफाई करवाकर मानसून के दौरान इन स्थलों पर विशेष सतर्कता और सजगता बनाये रखकर सतत मॉनिटरिंग जोन के स्तर पर करवाने निर्देशित किया है, ताकि जलभराव की समस्या जनअसुविधा का कारण न बनने पाए।

महापौर व आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया है कि जोन के ऐसे क्षेत्र जहां जलभराव की समस्या होती है, उसे चिन्हांकित कर हर हाल में आमजनों को जलभराव की समस्या से राहत दिलाने कहा गया है। जोन कमिश्नर जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करें एवं पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराकर नागरिकों को जलभराव की समस्या से निजात दिलाना सुनिश्चित करें। जलभराव वाले क्षेत्रों के लिए मशीन, मानव बल, बोल्डर, पत्थर व अन्य संसाधनों का उपयोग कर हर हाल में जलभराव को रोकने कहा गया है, जिससे शहर की जनता को राहत मिल सके। सभी जोन क्षेत्रों में जलभराव वाले स्थान चिन्हांकित हैं, वहां पूरा ध्यान रखें कि बरसात में पानी गिरने पर उस स्थान पर जलभराव न होने पाए।

महापौर मीनल चौबे ने जोनों से जलभराव क्षेत्रों की जानकारी मंगवाई है। महापौर ने अत्यधिक बारिश के चलते जोन 1 के लक्ष्मी धर्मकांटा ट्रांसपोर्ट, कोयला बस्ती, विजय नगर, गंगा नगर, बुनियाद नगर, न्यू आनंद नगर, रामेश्वर नगर, संजय गांधी नगर, शिव नगर, नहरपारा क्षेत्र, ब्रह्मदेयी पारा, सन्यासीपारा का निचला हिस्सा, शहीद नगर, दीक्षा नगर, तुलसी नगर, साईं मंदिर के आगे, आदर्श नगर, बम्लेश्वरी नगर क्षेत्र में जलभराव की समस्या होती है, इसे दूर करने निर्देशित किया है।

वहीं इसी क्रम में जोन 2 के घासपारा वाल्मीकि नगर, जयश्री राम नगर, दुर्गा नगर, झाझापारा, मांझीपारा, देवेंद्र नगर सेक्टर 2, 3, नर्मदापारा, पटरी लाइन, फाफाडीह कल्याण हॉस्पिटल, जागृति नगर, न्यू कलिंग नगर, देवेंद्रनगर थाना, खालसा स्कूल, ऑफिसर कॉलोनी, सरस्वती स्कूल, गुजराती स्कूल, बीजेपी कार्यालय, जोन 3 के अनुपम नगर, शक्ति नगर, जगन्नाथ नगर, गांधी नगर, अनुव्रत रेसिडेंसी, आनंद नगर, कनाल रोड नाला, तीन मुंह नाला क्षेत्र, जोन 4 के नुरानी चौक गली नंबर 1, 2, 3, अरमान नाला, गणेश मंदिर के पास एवं पतंग गली, सत्ती बाजार, गद्दा लाइन, गौरी शंकर मंदिर, आकाशवाणी के पास, सथपती चौक, डॉ. सोलंकी गली, दयानंद नगर, कटोरा तालाब क्षेत्र में जलभराव की समस्या से निपटने पर्याप्त संसाधन लगाने कहा गया है। जोन 5 के पंडित सखाराम दुबे स्कूल के पास, मिलेनियम चौक, पंकज गार्डन, प्रोफेसर कॉलोनी, डबरी पारा व जोन 5 अंतर्गत अन्य जलभराव क्षेत्र, जोन 6 के देवी लक्ष्मी हॉस्पिटल के पीछे, विधायक विश्राम गृह, चौरसिया कॉलोनी, धरम नगर, आछी तालाब, परशुराम नगर व अन्य क्षेत्र, जोन 7 के डुमर तालाब, विप्र कॉलेज क्षेत्र, गोकुल नगर, गोपाल नगर, रामकुंड बस्ती, गीता नगर, राखी नगर सहित अन्य क्षेत्र, जोन 8 के अटल आवास, आदर्श चौक, गोपाल पांडे ढांचा भवन, सत्यम विहार, सालासार ग्रीन्स के पास सरोना, चंदनडीह, जोन 9 के दया नगर, चंडी नगर, साईं नगर, जोन 10 के यहुआ चर्च के पास, दया नगर, चंडी नगर, साईं नगर क्षेत्र के रहवासियों को संभावित जलभराव की समस्या से राहत दिलाने संबंधित क्षेत्र के जोन कमिश्नर को संसाधनों का उपयोग कर राहत दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

राज्य सरकार ने IAS अफसरों को प्रभारी सचिव किया नियुक्त, ऋचा शर्मा को रायपुर, मनोज पिंगुआ को बिलासपुर… देखिये 33 जिलों के प्रभारी सचिव…

रायपुर-  राज्य सरकार ने IAS अफसरों को प्रभारी सचिव नियुक्त किया है। एसीएस रेणुजी पिल्ले को जहां धमतरी जिले का प्रभार दिया गया है, तो वहीं ऋचा शर्मा को रायपुर, सुब्रत साहू को दुर्ग और मनोज पिंगुआ को बिलासपुर जिले का प्रभार दिया गया है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, आदेश के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

बिलासपुर- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट परिसर में अब मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहने वाले पक्षकारों और वादियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (भले ही स्विच ऑफ मोड में हो) अंदर न ले जाएं।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोर्ट की कार्यवाही के किसी भी भाग की रिकॉर्डिंग सख्त रूप से प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2022 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

देखें आदेश

यह प्रतिबंध अधिवक्ताओं और उनके क्लर्कों पर भी समान रूप से लागू होगा। रजिस्ट्रार जनरल ने अधिवक्ताओं और उनके सहायकों से इन निर्देशों का गंभीरता से पालन करने की अपील की है।

गौरतलब है कि पहले से ही कोर्ट रूम में मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखने की हिदायत थी, ताकि कोर्ट की कार्यवाही बाधित न हो। लेकिन हाल के दिनों में कुछ मामलों में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आई हैं, जिसके चलते यह सख्त निर्णय लिया गया है। बताया गया है कि यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर जारी किया गया है।

अब हाई कोर्ट की कार्यवाही में कोई भी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी, और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई तय मानी जाएगी।

शिक्षक की शर्मनाक करतूत: परीक्षा में पास करने के बहाने छात्रा से की छेड़छाड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बलौदाबाजार-भाटापारा- जिले के एक स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक पहले से ही इस तरह के शर्मनाक घटना के चलते शासकीय सेवा से निलंबित था।

घटना 9 जून की है जब शिक्षक शैलेष वर्मा ने नाबालिक छात्रा को परीक्षा में पास कराने के नाम पर उसके साथ छेड़छाड़ किया था। शुरुआत में तो छात्रा इस घटना से परेशान थी लेकिन बड़ी हिम्मत करके उसने अपने साथ हुई आपबीती परिजनों को बताया, जिसके बाद नाबालिग लड़की की मां ने 16 जून को सुहेला थाने पहुंचकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर नाबालिग से छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।

बता दें कि आरोपी शिक्षक शैलेष वर्मा शासकीय शिक्षक है और पूर्व में भी इस शिक्षक पर इसी तरह का आरोप लगा हुआ है, जिसके बाद से वह निलंबित है। वहीं अपने भाई के स्कूल में भी जाकर उसने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है।

स्कूल में छात्राओं की सुरक्षा में उठा सवाल

इस घटना ने घटना क्षेत्र के स्कूल में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं एक निलंबित शासकीय शिक्षक उस स्कूल में क्या कर रहा था, यह भी जांच का विषय है। यदि इस तरह की घटना वहां हुई है तो क्या स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई होगी?

जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय ने बताया कि आरोपी शिक्षक शैलेष वर्मा के विरुद्ध पहले भी इसी तरह का मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं पुनः यह घटना सामने आई है। पूरी घटना की जांच कर उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा और उसके बाद उनके आदेश पर कार्रवाई होगी। वहीं जिस स्कूल में घटना हुई है, वहां भी जांच की जाएगी तथा यदि सुरक्षा को लेकर लापरवाही पाई जाती है तो उचित कार्रवाई भी होगी।

घटना के संबंध में एसडीओपी भाटापारा तोमेश साहू ने बताया कि नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में दूसरे थाने में भी इसी तरह का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद वह निलंबित भी है। घटना की जांच की जा रही है।