जिला मैजिस्ट्रेट चंद्र विजय सिंह ने दिया आदेश
अयोध्या।जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र विजय सिंह ने बताया कि विभिन्न माध्यमों/स्रोतों से प्राप्त सूचनानुसार आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों/संस्थानों/व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद अयोध्या के विभिन्न भागों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, पदयात्रा इत्यादि आदि अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक, क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों से शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है।
आगामी अवधि में जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस, मौनी अमावस्या, गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, शबे बरात, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, प्रान्तीयकृत मेला आदि विभिन्न त्योहारों/जन्मदिवस के साथ ही विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी/शैक्षणिक परीक्षाएं आदि आयोजित होना संभावित है। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 के साथ भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम के क्रम में 273-मिल्कीपुर (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2025 के कार्यक्रम की घोषणा के फलस्वरूप आदर्श आचार संहिता के सुसंगत उपबन्ध प्रभावी है। ऐसी स्थिति में आगामी समय में विभिन्न धार्मिक, राजनैतिक, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों के सम्भावित आयोजनों/कार्यक्रमों के साथ ही उल्लिखित त्यौहारों, परीक्षाओं, निर्वाचन जनपद अयोध्या के विभिन्न मंदिर, मठ, धर्मशालाओं आदि में आयोजित कार्यक्रमों के दृष्टिगत मेरा समाधान हो गया है कि जनपद में लोक, शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था एवंज न सुरक्षा बनाये रखना अति आवश्यक है। अतः मैं चन्द्र विजय सिंह जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक/शांति/कानून व्यवस्था/जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाए रखने की दृष्टि से जनपद की संपूर्ण सीमा में इसके अंतर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निषेधाताएं पारित करता हूं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और यदि बीच में वापस न लिया गया, तो दिनांक 15.03.2025 तक प्रभावी रहेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात उपरोक्त उपबन्धों में से निर्वाचन सम्बंधी प्रतिबंध प्रभावी नही रह जायेंगे। इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-2023 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
Jan 17 2025, 19:12