जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त की अध्यक्षता में हुआ प्रेस वार्ता का आयोजन
रामगढ़: विधानसभा (आम) निर्वाचन 2024 के तहत दिनांक 20.11.2024 को 23- रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के होने वाले मतदान को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपयुक्त रामगढ़ चंदन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान सर्वप्रथम जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 20.11.2024 को दूसरा चरण का मतदान 23- रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होना है। 23- रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 181145 पुरुष, 175848 महिला इस प्रकार कुल 356993 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के दौरान विधि व्यवस्था एवं मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पुलिस पदाधिकारी एवं माइक्रो आब्जर्वर की भी प्रतिनियुक्ति की जा चुकी है। 23- रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 406 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिसके लिए 406 पोलिंग पार्टी एवं 20% आरक्षित पोलिंग पर्सनल्स की नियुक्ति की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कल सुबह से ही डिस्पैच सेंटर से ई०भी०एम० एवं पोलिंग पार्टी का डिस्पैच शुरू कर दिया जाएगा। सभी ई०भी०एम० की निगरानी हेतु गाड़ियों में लाइव जीपीएस लगाई गई है जिससे सभी ई०भी०एम० ले जा रहे गाड़ियों को लाइव ट्रैकिंग किया जा सके। डिस्पैच के उपरांत सभी मतदान पदाधिकारी अपने-अपने पोलिंग बूथ पर ही पहुंचेंगे और बूथ पर ही उनके रुकने की व्यवस्था की गई है किसी भी प्रकार का कलस्टर नहीं बनाया गया है। साथ ही हर बूथ की निगरानी सीसीटीवी की सहायता से लाइव वेव कास्टिंग के माध्यम से जिला नियंत्रण कक्ष से की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक रामगढ़ श्री अजय कुमार ने सभी प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 20 नवंबर 2024 को होने वाले दूसरे चरण के मतदान हेतु सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा मतदान को प्रभावित करने का प्रयास नही किया जाए। इसके लिए अलग से टीम गठित कर कार्य किया जा रहा है। साथ ही संवेदनशील मतदान केंद्रों हेतु अलग से पुलिस बल प्रतिनियुक्त किए गए है। वही सभी बुथों पर मेडिकल किट के साथ मेडिकल स्टाफ को भी रखा गया है। मतदाताओं को मतदान देने में किसी तरह की असुविधा ना हो उसके लिए सभी भूतों पर वॉलिंटियर्स भी प्रतिनियुक्ति किए गए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक कुछ पाबंदियां होती है अतः आज शाम 5:00 बजे से दिनांक 20.11.2024 को मतदान समाप्ति तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निम्न कार्यों को करने की पाबंदी रहेगी- 1. संपूर्ण रामगढ़ जिला अंतर्गत 23 रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा होना या एक साथ जत्था में आवागमन निषेध रहेगा। 2. किसी भी व्यक्ति/ राजनीतिक दल/संगठन/ अभ्यर्थी/ इनके अभिकर्ता/ कार्यकर्ता इत्यादि के द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार का सभा/जुलूस/ धरना या प्रदर्शन पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा। 3. मतदान केंद्र के 200 मीटर के परिधि के अंदर कोई प्राइवेट वाहन की अनुमति नहीं होनी सिवाय आवश्यक सेवाओं अथवा निर्वाचन से संबंध वाहनों हेतु। 4. सेलुलर फोन इत्यादि का प्रयोग मतदान केंद्र के 100 मीटर के परिधि में नहीं किया जा सकेगा सिवाय मतदान दलों व मतदान से संबंध कर्मियों के। 5. पूरे जिले में किसी भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/ संगठन/अभ्यर्थी/इनके अभिकर्ता/कार्यकर्ता इत्यादि द्वारा ध्वनि विस्तार की यंत्र का प्रयोग पर पूर्णतः वर्जित रहेगा। 6. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 C के आलोक में मतदान के निमित्त दिनांक 18.11.2024 के 5:00 अपराह्न से लेकर दिनांक 20.11.2024 के अपराह्न 5:00 तक पूरे संपूर्ण रामगढ़ जिला अंतर्गत 23- रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में माध निषेध(Dry Day) लागू रहेगा इसके अधीन किसी होटल/भोजनालय/ मधुशाला/दुकान में अथवा किसी अन्य निजी अथवा सार्वजनिक स्थान में कोई भी मादक या वैसे ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा ना दिया जाएगा और ना वितरित किया जाएगा। 7. कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन/अभ्यर्थी इनके अभिकर्ता/कार्यकर्ता इत्यादि किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे इस संबंध में किसी प्रकार आपत्ति विधि-विरुद्ध संदेश व्हाट्सएप या एसएमएस फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अन्य सोशल मीडिया अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आदान-प्रदान नहीं करेंगे जिससे चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। 8. मतदान केंद्र के 100 मीटर के परिधि में प्रचार संबंधी कोई पोस्टर-बैनर इत्यादि का प्रयोग नहीं होगा सिवाय मतदान दलों के द्वारा उपयोग हेतु। 9. कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन /अभ्यर्थी इनके अभिकर्ता/कार्यकर्ता इत्यादि किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग ना तो राजनीतिक प्रचार के लिए करेंगे और ना ही सांप्रदायिक भावना को भड़काने की कोई कार्रवाई करेंगे। 10. कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल संगठन अभ्यर्थी इनके अभिकर्ता कार्यकर्ता इत्यादि द्वारा मतदाताओं को डराने धमकाने एवं किसी भी प्रकार के प्रलोभन देने का प्रयास नहीं करेंगे। 11. संपूर्ण रामगढ़ जिला अंतर्गत 23 रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किसी प्रकार के घातक हथियार आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ लाने एवं ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य रूप से निर्वाची पदाधिकारी 23-रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र सह अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग कुमार तिवारी रामगढ़, उप निर्वाचन पदाधिकारी रामगढ़ रविंद्र कुमार गुप्ता, वरीय पदाधिकारी मीडिया कोषांग सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रामगढ़ डॉ प्रभात शंकर सहित सभी मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।
Nov 18 2024, 20:36