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सामान्य प्रेक्षक टी वी सुभाष ने एमसीएमसी कोषांग का किया औचक निरीक्षण।
रामगढ़: आगामी विधानसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों एवं चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न करने के उद्देश्य से सामान्य प्रेक्षक  टी वी सुभाष द्वारा शनिवार को समाहरणालय स्थित सूचना भवन में बनाए गए एमसीएमसी कोषांग का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सामान्य प्रेक्षक सुभाष ने प्रत्याशियों द्वारा चुनाव के दौरान की जाने वाली गतिविधियों पर नजर रखने हेतु बनाए गए एमसीएमसी के माध्यम से की जा रही कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी ली इस दौरान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी प्रभात शंकर द्वारा पेड न्यूज, मीडिया मॉनिटरिंग सर्टिफिकेशन सहित अन्य के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया ।इस दौरान सामान्य प्रेक्षक टीवी सुभाष द्वारा प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे गतिविधियों पर नजर रखने हेतु सोशल मीडिया का भी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दी गई। मौके पर मुख्य रूप से लाइसेंस ऑफिसर मनोज कुमार मंजीत, स्वागतक नीतीश कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।
स्कॉर्पियो में अवैध रूप से कोयले का परिवहन कारते व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार

रामगढ : पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को गुप्त सूचना मिली की स्कोर्पियो पंजीयन संO-JH02F-2491 से कोल माफियाओं के द्वारा अवैध कोयला का परिवहन कर नयमोड़ होते हुए सिंकिदीरी घाटी की ओर ले जाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के द्वारा पु०नि०-सह-थाना प्रभारी, रजरप्पा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम के द्वारा नयामोड़ बोरोबिंग रोड पर वाहन चेकिंग अभियान लगाया गया, वाहन चेकिंग के क्रम में स्कोर्पियो पंजीयन सं0-JH02F-2491 को रोकने पर स्कोर्पियो चालक पुलिस बल को देख कर वाहन को तेज गति से भगाने लगा, पुलिस बल के द्वारा स्कोर्पियो का पिछा कर स्कोर्पियो एवं चालक को पकड़ा गया। स्कोर्पियो चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम-पता राहुल कुमार, उम्र 24 वर्ष, पिता स्व० भगवानदास महतो, सा०-बारलौंग (हरगाडीह), थाना रजरप्पा, जिला-रामगढ़ बताया। जाँच के क्रम में स्कोर्पियो में करीब 03 टन कोयला लदा बरामद हुआ, इस संबंध में स्कोर्पियो चालक से कोयला के वैध कागजात कि माँग की गई, परन्तु चालक के द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। अवैध रूप से कोयले का परिवहन करने के आरोप में स्कोर्पियो पंजीयन संO-JH02F-2491 को करीब 03 टन अवैध कोयला सहित जप्त किया गया तथा वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में रजरप्पा थाना काण्ड सं0-175/24, दिनांक-02.11.2024, धारा-317/3 (5) भारतीय न्याय संहिता-2023 एवं 30 (ii) कोल माईन्स एक्ट एवं 33 वन अधि० वाहन मालिक एवं चालक के विरूद्ध दर्ज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
रामगढ पुलिस ने कोढ़ा गिरोह के दो शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार
रामगढ़। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को मिली गुप्त सूचना कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के कोठार में महतो पेट्रोल पम्प के पास लाहरबारी स्थित अभिषेक कुमार साव के मकान में कोढ़ा गिरोह के दो सक्रिय सदस्य किराये पर कमरा लेकर रह रहे है और दीपावली के अवसर पर रामगढ़ में किसी बडी घटना को अंजाम देने का योजना बना रहे है। रामगढ़ एसपी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा कोढ़ा गिरोह के सदस्यों के गिरफ्तारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अभिषेक कुमार साव के घर के आस पास छापामारी अभियान चलाया गया। छापामारी अभियान के दौरान पुलिस बल को देखकर एक व्यक्ति घबरा कर अपने साथी के साथ भागने का प्रयास करने लगा तभी पुलिस बल के द्वारा दोनों व्यक्तियों को पकड़ा गया। पकड़ाये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम मोनु कुमार यादव ग्राम-नयाटोला जिला-कटिहार (बिहार) एवं सोनु कुमार यादव ग्राम-नयाटोला, थाना-कोढ़ा जिला-कटिहार (बिहार) बताया। पकड़ाये दोनों व्यक्ति से पूछताछ करने पर पता चला कि वे मूल रूप से बिहार के कोढ़ा (कटिहार) के रहने वाले है तथा कोढ़ा गिरोह के सक्रिय सदस्य है और ये दोनो विगत एक वर्ष में कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो जिला के कई जगहों पर चैन छिनतई एवं बैंक से पैसा निकासी कर ले जाने वाले व्यक्तियों से रूपयों की छिनतई जैसी घटना को अंजाम दिया है। किराये के कमरा में बैठकर दीपावली के अवसर पर रामगढ़ क्षेत्र में छिनतई की घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे थे। पकड़ाये दोनों व्यक्तियों से आगे सख्ती से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि वे लोग रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा आदि क्षेत्रों में जाकर वहां के बैंकों में घुसकर रूपया निकालने वाले लोगों की रेकी करते थे, जो व्यक्ति/महिला अधिक पैसा निकाल कर जाते थे उसका बैंक से ही मोटर साईकिल से पीछा करते थे और मौका पाते ही पैसा सहित झोला/बैग झपट्टा मार लेते थे। इस दौरान अपने पास रखे अलकुस्सी के पाउडर को उसके शरीर पर फेंक देते थे जिससे उसके शरीर पर गंभीर खुजली होने लगता और वह अपना शरीर खुजलाने में परेशान रहता। जिसके कारण वह न तो हल्ला कर पाता और न ही पीछा कर पाता था। हमलोग अधिकतर वैसें लोगों को अपना शिकार बनाते है जो महिला, बुढ़े एवं कमजोर किस्म के व्यक्ति रहते है। हमलोग मोटर साईकिल बदल-बदल कर घटना को अंजाम देते है। हम दोनो कभी हेलमेट लगा कर कभी टोपी पहनकर, कभी मास्क लगाकर तो कभी बिना हेलमेट के पिछले 8 माह में हमलोग 25-30 घटना को अंजाम दे चुके है। छिनतई किये हुए चेन को हमलोग बिहार में जाकर जगह-जगह पर बेच देते है और छिनतई किया गया रूपया को आपस में बांट लेते है। पकड़ाये दोनों व्यक्तियों के पास से कीपेड मोबाईल, अलकुस्सी पाउडर, चोरी का मोटरसाईकिल, मास्टर चाभी (मोसाईकिल चोरी करने में प्रयोग किया जाने वाला) बरामद किया गया। चोरी का मोटरसाईकिल बरामद होने, छिनतई की घटना को अंजाम देने का योजना बनाने के आरोप में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार उक्त दोनों अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उक्त दोनों अभियुक्त पूर्व में भी छिनतई एवं चोरी के काण्डों में जेल जा चुके हैं। छापामारी दल में अनुoपुoपदा प्रमेश्वर प्रसाद, थाना प्रभारी कृष्ण कुमार, पु०अ०नि राजेश मुण्डा, पु०अ०नि आशुतोष कुमार सिंह, पु०अ०नि अरविन्द कुमार, पु०अ०नि ओमकार पाल, पु०अ०नि उपेन्द्र कुमार, पु०अ०नि सुमन्त कुमार राय, पु०अ०नि सलीमुद्दीन खान सहित सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी द्वारा दो कुख्यात अपराधकर्मी को किया गया जिला बदर। वहीं सात अपराधकर्मी को प्रतिदिन लगानी होगी थाने में हाजिरी।
रामगढ़: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ चंदन कुमार के न्यायालय में झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत वैसे अपराधियों जोकि जेल से छूटकर आने पर अपने घर पर न रहकर बाहर से ही व्यावसायियों एवं ठेकेदारों से रंगदारी की मांग करते हुए धमकी देने, विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवाकर या खुद जाकर अपने प्रभाव क्षेत्र के ठेकेदारों व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टरों तथा सीसीएल के पदाधिकारी/ कर्मियों को लेवि के लिए भयभीत करने का कार्य करते हैं एवं जिला बदर किए जाने के उपरांत भी अवांछित रूप से जिला में प्रवेश करने तथा विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवाकर या खुद जाकर लेवी के लिए भयभीत करने अथवा वाद के गवाहों व वादी को डराने धमकाने की संभावना एवं अपराधी की गतिविधियों पर प्रतिदिन निगरानी रखने की आवश्यकता से संबंधित मामले में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा की गई सुनवाई में निम्न आदेश जारी किए गए हैं। 1.अपराधकर्मी जागो मांझी, पिता - डुगरु मांझी, बांदा टोला पिपराजारा निवासी, थाना - गोला, जिला- रामगढ़।2.अपराधकर्मी सतीश ठाकुर उर्फ नाटा उर्फ़ चिटटू , पिता - महानंद ठाकुर, ठाकुर टोला जयनगर निवासी, थाना - पतरातू, जिला- रामगढ़। 3. अपराधकर्मी युसूफ अंसारी, पिता- मोहम्मद हबीब अंसारी उचरिंगा निवासी, थाना - पतरातू जिला- रामगढ़। 4. अपराधकर्मी सौरभ कुमार मेहता उर्फ छोटू मेहता, पिता- शंकर मेहता, मेन रोड कुजू बैंक आफ इंडिया के समीप निवासी,थाना- मांडू (कुजू),जिला - रामगढ़। 5. अपराधकर्मी वीरचंद मांझी, पिता- रसिकलाल मांझी, बांदा टोला पिपराजारा निवासी, थाना- गोला, जिला - रामगढ़। 6. अपराधकर्मी शंकर करमाली, पिता- स्वर्गीय सुखदेव करमाली, ट्रांसपोर्ट नगर कुजू निवासी, थाना- मांडू (कुजू), जिला- रामगढ़।7. अपराधकर्मी छुनकु उर्फ रितिक यादव, पिता- कैलाश यादव, ब्लॉक मोड पतरातु निवासी, थाना- पतरातू, जिला- रामगढ़ को आगामी 3 महीने के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में थाना प्रभारी पतरातू के समक्ष हाजिरी लगाने हेतु आदेश दिया गया है।यदि कोई अनुज्ञप्ति आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा करना होगा एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करना होगा। इसके अलावा उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था लोक शांति बनाए रखने तथा अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 1.कुख्यात अपराधी ओमप्रकाश पांडे, पिता- नाधो पांडे, जयनगर निवासी, थाना- पतरातू ,जिला- रामगढ़। 2. कुख्यात अपराधकर्मी गुड्डू राजवंशी उर्फ गुड्डू उर्फ किस्टो, पिता- राम स्वरूप राजवंशी, पतरातू रेलवे फाटक के पास निवासी, थाना- पतरातू, जिला - रामगढ़। अभियुक्त को 3 महीने अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक जो भी पहले हो को रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।अभियुक्त को आदेश पारित होने के 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा को छोड़ना होगा एवं अगले 3 माह तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई अनुज्ञप्ति लाइसेंस आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा कराएंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्रधारित नहीं करेंगे। उक्त सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है एवं आदेश की अवमानना अथवा उलंघन झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 25 तथा भारतीय दंड संहिता, इत्यादि के अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।
पुलिस पर्यवेक्षक के द्वारा पुलिस पदाधिकारीयों की समीक्षा बैठक की गई

रामगढ : विधान सभा आम निर्वाचन-2024 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने हेतु शुक्रवार को देबाबत दास, (भा०पु०से०), पुलिस पर्यवेक्षक, सौमेंदु कुमार दास ,(आई०आर०एस०) , सामान्य पर्यवेक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक, कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में समीक्षा बैठक किया गया। बैठक में मुख्य रूप से अजय कुमार, (भा०पु०से०), पुलिस अधीक्षक, रामगढ़, पुलिस उपाधीक्षक, (मु०) / अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, रामगढ़/पतरातू, सभी पुलिस निरीक्षक/पु०नि०-सह-थाना प्रभारी, रामगढ़ /रजरप्पा / यातायात, थाना / ओ०पी० प्रभारी एवं चुनाव कार्य में लगे अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में पर्यवेक्षक पदाधिकारी के द्वारा समीक्षा के क्रम में चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप आवश्यक निर्देश दिया गया।
बड़कागांव विधानसभा की तैयारियों एवं चुनाव प्रक्रिया को  संपन्न करने के उद्देश्य से प्रेक्षकों द्वारा राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ हुई बैठक।
रामगढ़: आगामी विधानसभा निर्वाचन 2024 में 22- बड़कागांव विधानसभा की तैयारियों एवं चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से सामान्य प्रेक्षक 22- बड़कागांव वी सरवना एवं 23- रामगढ़, पुलिस प्रेक्षक 23- रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र देवब्रत दस, 22 बड़कागांव की संयुक्त अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय स्थित एनआईसी कक्ष में विभिन्न राजनीतिक दालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सर्वप्रथम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार AC- 22 बड़कागांव एवं AC -23 रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करने का उद्देश्य की जा रही कार्यों को विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने विधानसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टि से किए गए तैयारी की विस्तार पूर्वक जानकारी दिए वहीं उन्होंने अंतरराज्य चेक नाका एवं जिले में बनाए गए चेक नाका के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई एवं निर्वाचन के दृष्टिकोण से जिले में आने जाने वाहनों की चेकिंग के संबंध में भी जानकारी दी गई। बैठक के दौरान निर्वाची पदाधिकारी 22 बड़कागांव दीप्ति प्रियंका कुजूर ने बड़कागांव एवं केरेडारी अंतर्गत आने वाले बूथों के संबंध में जानकारी दी। बैठक के दौरान प्रेक्षकों द्वारा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन को प्रक्रिया को पारदर्शिता एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए गाइडलाइन के तहत कार्य करने का निर्देश दिया गया। सभी उपस्थित सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। वहीं बैठक के दौरान प्रेक्षकों द्वारा सभी प्रतिनिधियों को चुनाव के दौरान किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही उपस्थित सभी विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों की दुविधाओं को भी दूर किया गया। बैठक के दौरान मुख्य रूप से वरीय पदाधिकारी मतपत कोषांग सह अपर समाहर्ता कुमारी गीतांजलि, उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र कुमार गुप्ता, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित अन्य उपस्थित थे।
22 बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भुरकुंडा में स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता रैली व शपथ कार्यक्रम का हुआ आयोजन।

रामगढ़: आगामी विधानसभा निर्वाचन 2024 में शत मतदान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार द्वारा मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों एवं आयोजनों से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को स्वीप के तहत बुधवार को बड़कागांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पतरातू अंतर्गत भुरकुंडा बाजार टांड़ से मुख्य मार्ग होते हुए अग्रसेन स्कूल तक जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार की उपस्थिति में भव्य मतदाता जागरूकता रैली सह शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया । रैली में हजारों की संख्या में मतदाताओं एवं विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया साथ ही रैली के दौरान बड़कागांव 22 विधानसभा अंतर्गत सभी मतदाताओं को आगामी 13 नवंबर 2024 को आवश्यक रूप से मतदान करने हेतु की गई अपील। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा 22 बड़कागांव मतदान तिथि अंकित तख्ती को रंग-बिरंगे गुबारो के साथ आसमान में छोड़े गए इस दौरान सभी मतदाताओं को स्वच्छ और निष्पक्ष रूप से मतदान करने का अपील भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अजय कुमार द्वारा मतदान करने हेतु ट्रांसजेंडर समूह कि मतदाताओं, मीडिया मतदाताओं सहित अन्य को मतदान तिथि अंकित आमंत्रण कार्ड देकर मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित भी की किया गया। इस दौरान उपायुक्त की उपस्थिति में स्वयं मतदान करने एवं आसपास के लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित करने हेतु मतदाता जागरूकता शपथ कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र कुमार गुप्ता ने उपस्थित सभी मतदाताओं विधानसभा निर्वाचन 2024 में 22 बड़कागांव के लिए आगामी 13 नवंबर 2024 को मतदान करने का अपील किया।रैली के दौरान मुख्य रूप से निर्वाची पदाधिकारी बड़कागांव सा भूमि उपसमाहर्ता दीप्ति प्रियंका कुजूर, वरीय पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त रोबिन टोप्पो, उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र कुमार गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक चंदन कुमार वत्स ,जिला जनसंपर्क पदाधिकारी प्रभात शंकर, स्वीप नोडल पदाधिकारी इंदु प्रभा खलखो, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, अंचल अधिकारी सहित जिले से आए पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे।
बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से घघरी से बंदा पढ़ने जा रही छात्रा की हुई मौत
रामगढ : बुधवार को सुबह गोला रजरप्पा रोड पर पिपराजारा के पास घघरी से बंदा पढ़ने जा रही छात्रा को बालू लदे ट्रैक्टर ने अपनी चपेट में ले लिया परिणामस्वरूप छात्रा की मौत हो गई।छात्रा की पहचान महुआडाँड़ थाना क्षेत्र के घघरी निवासी प्रिया कुमारी(16 वर्ष) पिता बाबुलाल माँझी के रुप में हुई। मृतक छात्रा प्रतिदिन अपने गाँव घघरी से +2 उच्च विद्यालय बंदा साईकिल पर सवार होकर पढ़ने आती थी, तभी रजरप्पा से गोला की ओर जा रही अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने छात्रा को रौंद दिया परिणाम स्वरूप छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। मृतक के परिजनों ने प्रशासन से उचित मुआवजा की माँग की है।
सभी थाना/ओ०पी० में अवैध शराब के विरूद्ध सघन अभियान संचालित किया गया।
रामगढ : विधान सभा आम निर्वाचन-2024 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने हेतु अजय कुमार (भा०पु०से०) पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के आदेश पर सभी थाना/ओ०पी० में अवैध शराब के विरूद्ध सघन अभियान संचालित किया गया। संचालित सघन अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रन्तर्गत (पतरातू थाना अन्तर्गत ग्राम-कटिया से करीब 200 कि०ग्रा०, बासल थाना अन्तर्गत ग्राम-बलकुदरा एवं रसदा से 100 कि0ग्रा0, बरलंगा थाना अन्तर्गत ग्राम-हेथबर्गा से 100 कि०ग्रा०, माण्डु थाना अन्तर्गत ग्राम ऊपर महथा, गोविन्दपुर से 750 कि0ग्रा0, भदानी नगर ओ०पी० अन्तर्गत ग्राम-चिकोर से 200 कि0ग्रा0, बरकाकाना ओ०पी० अन्तर्गत ग्राम-हेहल से 280 कि०ग्रा०, भुरकुण्डा ओ०पी० अन्तर्गत ग्राम रेलवे साईडिंग टिप्पला से 3000 कि०ग्रा०, वे०बो० ओ०पी० अन्तर्गत ग्राम दूनी से 400 कि0ग्रा0 एवं कुज्जू ओ०पी० अन्तर्गत ग्राम-मुरपा से 500 कि०ग्रा०) कुल-5,530 कि०ग्रा० अवैध जावा महुआ बरामद हुआ, जो संग्रहण के दौरान विनष्ट हो गया, जिसका अनुमानित मूल्य करीब 3,87,100/- रूपया है। अवैध देशी शराब (रजरप्पा थाना अन्तर्गत ग्राम-प्रियातु से 25 लीटर, माण्डु थाना अन्तर्गत ग्राम ऊपर महथा, गोविन्दपुर से 50 लीटर एवं वे०बो० ओ०पी० अन्तर्गत ग्राम दूनी 20 लीटर) कुल-95 लीटर जप्त किया गया, जिसका अनुमानित मूल्य करीब 6,650/- रूपया एवं रजरप्पा थाना क्षेत्रन्तर्गत विभिन्न कम्पनी का 09 बोतल अंग्रेजी शराब जप्त किया गया, जिसका अनुमानित मूल्य करीब 1499/- रूपया है। अवैध रूप से देशी शराब निर्माण में संचालित विभिन्न भट्ठियों को ध्वस्त किया गया। इस संदर्भ में काण्ड एवं सन्हा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी द्वारा तीन कुख्यात अपराधकर्मी को किया गया जिला बदर। वहीं दो अपराधकर्मी को प्रतिदिन लगानी होगी थाने में हाजिरी।
रामगढ़: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ चंदन कुमार के न्यायालय में झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत वैसे अपराधियों जोकि जेल से छूटकर आने पर अपने घर पर न रहकर बाहर से ही व्यावसायियों एवं ठेकेदारों से रंगदारी की मांग करते हुए धमकी देने, विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवाकर या खुद जाकर अपने प्रभाव क्षेत्र के ठेकेदारों व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टरों तथा सीसीएल के पदाधिकारी/ कर्मियों को लेवि के लिए भयभीत करने का कार्य करते हैं एवं जिला बदर किए जाने के उपरांत भी अवांछित रूप से जिला में प्रवेश करने तथा विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवाकर या खुद जाकर लेवी के लिए भयभीत करने अथवा वाद के गवाहों व वादी को डराने धमकाने की संभावना एवं अपराधी की गतिविधियों पर प्रतिदिन निगरानी रखने की आवश्यकता से संबंधित मामले में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा की गई सुनवाई में निम्न आदेश जारी किए गए हैं। 1.अपराध कर्मी सुनील राम उर्फ सुनील मोची, पिता रामलाल राम, हेसला निवासी, थाना - पतरातू, जिला- रामगढ़ एवं 2.अपराधकर्मी दीपक करमाली उर्फ उर्फ नेपाली, पिता मनपुरन करमाली, बिरसा मार्केट हेसला निवासी, थाना पतरातू जिला रामगढ़ को आगामी 3 महीने के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में थाना प्रभारी पतरातू के समक्ष हाजिरी लगाने हेतु आदेश दिया गया है।यदि कोई अनुज्ञप्ति आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा करना होगा एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करना होगा। इसके अलावा उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था लोक शांति बनाए रखने तथा अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 1.कुख्यात अपराधी दीपक धोबी उर्फ दीपक रजक, पिता- कैलाश रजक, जयनगर निवासी, थाना पतरातू जिला रामगढ़। 2.कुख्यात अपराधकर्मी पवन ठाकुर, पिता प्रभु ठाकुर, जयनगर निवासी, थाना पतरातू ,जिला रामगढ़। 3. कुख्यात अपराधकर्मी संजीत डोम उर्फ सुजीत राम, पिता - स्वर्गीय अर्जुन डोम, बुध बाजार निवासी, थाना- पतरातू (भुरकुंडा), जिला- रामगढ़ के विरुद्ध निम्न आदेश जारी किए गए हैं। अभियुक्त को 3 महीने अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक जो भी पहले हो को रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।अभियुक्त को आदेश पारित होने के 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा को छोड़ना होगा एवं अगले 3 माह तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।यदि कोई अनुज्ञप्ति लाइसेंस आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा कराएंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्रधारित नहीं करेंगे। उक्त सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है एवं आदेश की अवमानना अथवा उलंघन झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 25 तथा भारतीय दंड संहिता, इत्यादि के अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।