पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा-मुकदमा चलाने से क्यों कतरा रहे?
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देश की राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास रहने वालों पर फिर प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्ती न बरतने पर पंजाब और हरियाणा सरकार पर नाराजगी जाहिर की है।सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के दोषी पाए गए अधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलाने पर बुधवार को हरियाणा और पंजाब सरकारों को फटकार लगाई। साथ ही राज्य के मुख्य सचिवों को 23 अक्तूबर को पेश होने और स्पष्टीकरण देने को कहा।
जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं के खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया है, जबकि अदालत ने पहले भी ऐसी चूक के लिए पंजाब और हरियाणा को फटकार लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर हरियाणा और पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को निर्देश दिया। पीठ ने कहा, यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। अगर मुख्य सचिव किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ भी समन जारी करेंगे। अगले बुधवार को हम मुख्य सचिव को बुलाकर सारी बातें पूछेंगे। कुछ नहीं किया गया है, पंजाब सरकार ने भी ऐसा ही किया। यह रवैया पूरी तरह से अवहेलना करने का है।
बेंच ने सख्त लहजे में कहा, इसरो आपको पराली जलाए जाने की रियल टाइम जानकारी देता है लेकिन आपके अधिकारी यह लिख देते हैं कि उन्हें उस जगह पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। सिर्फ दिखावे के लिए कुछ लोगों पर थोड़ा सा जुर्माना लगा दिया जाता है। इससे साफ नजर आता है कि आप लोग कार्रवाई करना ही नहीं चाहते।
कोर्ट ने आगे कहा कि हर साल अक्टूबर-नवंबर में पराली जलाना दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की बड़ी वजह बनता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) एक्ट की धारा 14 में प्रदूषण करने वालों की गिरफ्तारी, सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन पंजाब और हरियाणा ने आज तक किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। पिछले तीन वर्षों में आपने एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया है। CAQM का कहना है कि 2021 में अपने गठन के बाद से उसने दोनों राज्यों को कई बार निर्देश जारी किए, पर उन्होंने उसकी उपेक्षा कर दी।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों को लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं करने पर CAQM की खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट ने CAQM के सदस्यों की पर्यावरण से जुड़े मामलों में विशेषज्ञता पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने जानकारी मांगी है कि क्या विशेषज्ञ संस्थाओं के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। कोर्ट ने पिछली बैठक में 7 सदस्यों के उपस्थित न रहने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे सदस्यों को कमीशन से हटा देना बेहतर होगा।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए CAQM को अधिक सक्रिय होने की जरूरत है।
Oct 16 2024, 18:46