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अगर कोई महिलाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील या भद्दा कमेंट या पोस्ट करते हैं तो हो जाएँ सावधान, हो सकती हैं सजा

भारत में सभी के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करने का अधिकार होता है. यह अधिकार संविधान ने सबको दिया है. लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं होता कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में किसी को भी कुछ भी कह दें. सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी में हावी हुआ है. तब से लोग किसी को भी कुछ भी बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के कह देते हैं.

सोशल मीडिया से महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाना कानूनन जुर्म

बॉम्बे हाई कोर्ट में 21 अगस्त को एक मामला आया. मामला महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने को लेकर जुड़ा था. सुनवाई कर रही बेंच में शामिल जस्टिस एएस गडकरी और नीला गोखले ने मामले को लेकर कहा कि है 'सोशल मीडिया पर लिखे गए ऐसे शब्द जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचा सकते हैं. तो वह आईपीसी की धारा 509 के तहत अपराध है.' जहां एक शिकायतकर्ता महिला ने एक व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 के तहत केस दर्ज कराया

जिसमें महिला ने आरोप लगाया था कि साउथ मुंबई की एक सोसायटी में रहने के समय वहीं एक व्यक्ति ने उस महिला के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक ईमेल लिखे थे. जिसमें महिला के कैरेक्टर पर टिप्पणी की गई थी. तो वहीं उस व्यक्ति ने ईमेल को सोसायटी के दूसरे लोगों को भी भेजा था. 

आईपीसी की धारा 509 के तहत होगी कार्रवाई

महिला के इस आप के खिलाफ व्यक्ति ने हाई कोर्ट में अपील की जहां उसने बताया कि आईपीसी की धारा 509 के तहत बोले गए शब्द अगर किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं तब कार्रवाई हो सकती है ना कि सोशल मीडिया पोस्ट या किसी ईमेल में लिखे गए. इस पर कोर्ट ने कहा आईपीसी की धारा 509 को लेकर कहा कि सोशल मीडिया हो या मेल यहां भी ऐसी बातें लिखी जाएं जो किसी महिला की गरिमा के खिलाफ है. तो वह कानूनन जुर्म ही है. 

कितनी हो सकती है सजा?

बता दें आईपीसी की धारा 509 के तहत के सोने पर व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके खिलाफ लगाए गए आप अगर साबित होते हैं. तो उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है इसके साथ ही जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है. 

कोलकाता रेप केस,बार-बार बयान बदल रहा है संजय रॉय

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप कर हत्या के मामले में आरोपी सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद संजय रॉय ने अपना अपराध कबूल कर लिया था और उसे फांसी की सजा दी जाए. यह बात कही थी, लेकिन अब सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की है और सीबीआई ने संजय रॉय को लेकर न केवल आरजीकर अस्पताल गई और वारदात को रिक्रिएट कराया, बल्कि घंटों पूछताछ की है. साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाये गये हैं और अब पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी कोर्ट से अनुमति मिल गई है.

आरोपी संजय रॉय ने भी खुद पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर सहमति जताई है, लेकिन जैसे-जैसे जांच और पूछताछ आगे बढ़ रही है. आरोपी संजय रॉय गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है. गिरफ्तारी के बाद संजय रॉय ने अपराध कबूल किया था, लेकिन अब खुद को को निर्दोष बता रहा है.

सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, आरजी कर मामले में गिरफ्तार आरोपी सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय बार-बार अपना बयान बदल रहा है. उसके बयान में काफी विसंगतियां पाई गई हैं. इससे पहले, कोलकाता पुलिस की हिरासत में रहते हुए आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपराध कबूल कर लिया था. हालांकि, जांच सीबीआई के हाथ में जाते ही आरोपी गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा है. केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक वह बार-बार अपना बयान बदल रहा है.

सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान वह भ्रामक जानकारी देने की कोशिश कर रहा है. वह अस्पताल जाने के समय और कारण, सेमिनार कक्ष में जाने के समय और सेमिनार कक्ष में जाने के कारण के बारे में अलग-अलग बात कह रहा है.

पूछताछ के दौरान आरोपी ने दावा किया कि घटना वाले दिन वह सेमिनार रूम में नहीं गया था. उसने झांक कर देखा था. अगले दौर की पूछताछ में उसने बताया कि सेमिनार रूम में उसने किसी को नहीं देखा. साथ ही, उसका ब्लूटूथ हेडफोन घटनास्थल तक कैसे पहुंचा? उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया. उसके शरीर पर खरोंच कैसे लगी? इसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं. इस पर भी उनसे कोई सटीक जवाब नहीं दिया है. इसलिए आरोपीका पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई अधिकारियों के लिए बेहद अहम है.

हर बार एक नई कहानी बता रहा है आरोपी

हालांकि जांच अधिकारियों का दावा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत, सीसीटीवी फुटेज, आरोपियों की गतिविधियों से संबंधित विभिन्न फुटेज हैं. इन सब से यह तो साफ है कि आरोपी खुद को सीबीआई के हाथों से बचने की कोशिश कर रहा है. इसलिए जल्द से जल्द आरोपी का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की कोशिश की जा रही है. ज्ञात हो कि आरोपी को आरजी कर की वारदात के बाद 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया था. सूत्रों के मुताबिक, हिरासत में रहते हुए उसने सारे अपराध कबूल कर लिये थे. पूछताछ के दौरान उसने जांच अधिकारियों से कहा, ‘मुझे फांसी पर लटका दो…’

यही नहीं, जब आरोपी संजय रॉय को शुक्रवार को पेश किया गया था और पॉलीग्राफ टेस्ट पर सहमति मांगी गई तो आरोपी रोने लगा था और कहने लगा था कि वह निर्दोष है. उसने कहा था कि उसने इसीलिए पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सहमति दी है. इसके साथ ही जब उसे प्रेसिडेंसी जेल में ले जाया गया तो वह उस दौरान भी वह कई लोगों से कहा कि उसने किसी को नहीं मारा है. सीबीआई पूछताछ में भी उसने कहा कि उसने किसी को नहीं मारा है.

क्या पॉलीग्राफी टेस्ट से सच आएगा सामने?

ऐसे में सीबीआई सच जानने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट का सहारा ले रही है. सीबीआई के अधिकारी गिरफ्तार संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए करीब डेढ़ घंटे तक प्रेसीडेंसी जेल रहे और और पूरी प्रक्रिया की तैयारी की. सीबीआई के अधिकारी रविवार और सोमवार को संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट कर सकते हैं.

बता दें कि यदि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आरोपी झूठ बोलता है तो आमतौर पर उसकी हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, अत्यधिक पसीना आता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, त्वचा में कई तरह के बदलाव देखे जाते हैं. ये पहलू ही इस बात के निर्धारक हैं कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं. उसी के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि आरोपी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है.

वरिष्ठ अधिकारी ने पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में बताया कि प्रत्येक प्रश्न को तीन बार पूछा जाता है. आरोपी ने हां और ना में जवाब दिया. यदि उत्तर तीन बार एक ही है, तो इसका मतलब है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है और यदि उत्तर में कोई विसंगति है, तो मॉनिटर आरोपी के विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों को दिखाता है, हालांकि अदालतें पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट पर विशेष निर्भरता नहीं रखना चाहती है, लेकिन जैसा कि होता है, मन पर नियंत्रण हमेशा नहीं रहता. इसलिए कई लोग पकड़े जाते हैं और सीबीआई पॉलीग्राफी टेस्ट से यही हासिल करना चाहती है.

मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना में छात्रों को मिल रहा है इतना लाख रुपये,जानें कैसे करें योजना में आवेदन ?

केंद्र सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं लेकर आती है. इन योजनाओं का सीधा लाभ देश के नागरिकों को होता है. तो केंद्र सरकार के साथ ही अलग-अलग राज्यों की सरकारें भी अपने राज्य के नागरिकों के लिए अलग-अलग योजनाएं लेकर आती है. जिनमें जरूरतमंदों और गरीब लोगों को लाभ दिया जाता है.

हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक नई योजना शुरू की है. मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना, इस योजना के जरिए हरियाणा सरकार अपने राज्य के छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करेगी. इसी स्कॉलरशिप में 1,11000 रुपये सीधे छात्रों के खाते में भेजे जाएंगे. किन छात्रों को मिल पाएगा इस योजना के तहत लाभ क्या है इसके लिए पात्रता चलिए आपको बताते हैं. 

अनुसूचित वर्ग के छात्रों को मिलेगा फायदा

हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने प्रदेश के अनुसूचित वर्ग के छात्रों के लिए एक नई योजना शुरू की है. इस मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना का लाभ प्रदेश में अनुसूचित वर्ग के छात्रों को दिया जाएगा. योजना के तहत सरकार की ओर से 1,11,000 रुपये की आर्थिक सहायता अनुसूचित वर्ग के छात्रों को दी जाएगी.

बता दें योजना में आवेदन देने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं. यह योजना छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देने के लिए है. योजना के तहत जो छात्र 12वीं क्लास के एग्जाम्स में 90% से ज्यादा मार्क्स लेकर आता है. उस छात्र को 1,11,000 रुपये दिए जाएंगे. यह राशि सीधे छात्र के खाते में भेजी जाएगी.

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

हरियाणा की मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के तहत अनुसूचित वर्ग के छात्रों को आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेज जमा करने जरूरी होंगे. इनमें 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, हरियाणा जाति प्रमाण पत्र, परिवार की वार्षिक इनकम का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता डीटेल्स और हरियाणा का निवासी प्रमाण पत्र शामिल है. 

कैसे करें योजना में आवेदन ?

मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले सरल हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. पोर्टल पर पहले आपको रजिस्ट्रेशनकरना होगा. इसके बाद लॉगइन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगइन कर करना होगा. इसके बाद आपको सर्च बार में जाकर 'Mukhyamantri Medhavi Chhatra Yojana' नाम लिख कर सर्च करना होगा.

फिर आपको फैमिली आईडी नंबर दर्ज करनी होगी. फिर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद जो नंबर आपकी फैमिली आईडी में दर्ज है उस पर ओटीपी आ जाएगा वह दर्ज करना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर आपके सामने परिवार के सदस्यों के नाम आएंगे. इनमें जिसके नाम योजना का लाभ लेना है उसे सिलेक्ट करना होगा. फार्म भरने के बाद डॉक्युमेंट्स अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर देें. 

यूनीफाइड पेंशन स्कीम का मोदी सरकार ने किया ऐलान,जाने योजना की 10 बड़ी बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूनीफाइड पेंशन स्कीम) को मंजूरी दे दी. इस स्कीम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है. लोकसभा चुनाव के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषित योजनाओं में केंद्र सरकार की यह योजना बहुत ही बड़ी मानी जा रही है. इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को ने केवल लुभाने की कोशिश की है, बल्कि केंद्र सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगें पूरी की है.

आइए जानते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित यूनीफाइड पेंशन स्कीम की दस बड़ी बातें क्या हैं? जिन्हें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद ऐलान किया है.

1,केंद्र सरकार की कैबिनेट में मंजूर की गई यूनीफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी. यूपीएस के तहत, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया है.

2,नई योजना के अनुसार, सरकारी कर्मचारी 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में ली गई औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में पाने के पात्र होंगे. यूपीए योजना के तहतसुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के लिए, कर्मचारी की पेंशन का 60 प्रतिशत उसके निधन से तुरंत पहले निकाला जा सकता है.

3,इस योजना के तहत सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन के मामले में, सरकारी कर्मचारी न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह प्राप्त करने के पात्र होंगे. एकीकृत पेंशन योजना की शुरूआत नई पेंशन योजना (एनपीएस) में बदलाव के लिए सरकारी कर्मचारियों की व्यापक मांगों के मद्देनजर की गई है.

4,एनपीएस, जिसे 2000 के दशक की शुरुआत में लागू किया गया था, की गारंटीकृत पेंशन राशि प्रदान नहीं करने के लिए आलोचना की गई थी, जिससे कई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपनी वित्तीय सुरक्षा के बारे में अनिश्चित हो गए थे.

5,कर्मचारियों की ओर से नई पेंशन योजनाओं में कुछ बदलाव की मांग की थी. इसके मद्देनजर मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया था.

6,अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस समिति ने विभिन्न संगठनों और लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकें कीं. उसके बाद इस योजना को मंजूरी दी गयी.

7,वैष्णव ने बताया कि यूपीएस पांच प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है. पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ सुनिश्चित पेंशन है, जो सेवानिवृत्ति के बाद की गारंटीकृत आय के लिए सरकारी कर्मचारियों की प्राथमिक मांग को सीधे संबोधित करता है. अन्य स्तंभ, जिनमें सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन शामिल हैं, योजना द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सुरक्षा को और बढ़ाते हैं.

8,नई योजना के तहत, सेवानिवृत्त लोगों को सेवानिवृत्ति से पहले सेवा के अंतिम 12 महीनों से उनके औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी. यह लाभ उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्होंने न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है. 25 वर्ष से कम लेकिन 10 वर्ष से अधिक की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए, पेंशन सेवा की लंबाई के अनुपात में होगी.

9,किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, उनके परिवार को पेंशन मिलेगी जो उस पेंशन का 60 फीसदी होगी जो कर्मचारी को उनकी मृत्यु से ठीक पहले मिल रही थी. यह प्रावधान कर्मचारी के आश्रितों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है.

10,यह योजना प्रति माह 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्षों तक सेवा की हो. यह उपाय कम वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद मुद्रास्फीति और वित्तीय अनिश्चितताओं में हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र और राजस्थान के दौरे पर,इन कार्यक्रमों में होंगे शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को महाराष्ट्र और राजस्थान का दौरा करेंगे। सुबह 11:15 बजे प्रधानमंत्री जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेंगे। पीआईबी के मुताबिक, प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के तहत 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित करेंगे और उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड जारी करेंगे, जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। 

वह 5,000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण भी वितरित करेंगे, जिसका लाभ 2.35 लाख एसएचजी के 25.8 लाख सदस्यों को मिलेगा। बता दें कि लखपति दीदी योजना के तहत अब तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है, और सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है।

राजस्थान हाई कोर्ट में कार्यक्रम

इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री जोधपुर में राजस्थान हाई कोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राजस्थान हाई कोर्ट म्यूजियम का उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश पंकज मिथल, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश संदीप मेहता और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहेंगे। 

सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

राजस्थान में पीएम मोदी के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रविवार को जोधपुर में रहेंगे, जिसको देखते हुए भी सुरक्षा के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी। गुरुवार को पुलिस कमिश्नर ने जोधपुर में ड्रोन और अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति लेना आवश्यक होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संदीप घोष RG Kar में भ्रष्टाचार के मामले में CBI ने दर्ज की FIR,लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सीबीआई मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पिछले 9 दिनों से पूछताछ कर रही है. अब सीबीआई ने उसके खिलाफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज की है. ऐसे में सीबीआई संदीप घोष पर लगातार शिकंजा कस रही है. सूत्रों का कहना है कि संदीप घोष के बयान में काफी विसंगतियां हैं. ऐसे में उन पर लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.

सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है. सीबीआी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिसिंपल पर वित्तीय अनिमिययता का मामला दर्ज किया है.

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने एसआईटी बनाकर इसकी जांच करने को कहा था, लेकिन मेडिकल कॉलेज के ही पूर्व असिस्टेंट सुप्रीटैंडेट अख्तर अली ने पूर्व प्रिसिंपल के खिलाफ आरोप लगाए थे. उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर में भ्रष्टाचार के मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी कि एक यंग लॉयर ने हमें कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ दस्तावेज दिया था.

सीबीआई ने संदीप घोष पर कसा शिकंजा

सूत्रों के अनुसार संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर कोलकाता के निजाम पैलेस में केंद्रीय जांच एजेंसी की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दर्ज की गई. आरजी कर हॉस्पिटल और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर अस्पताल के वित्तीय भ्रष्टाचार मामले की जांच सीबीआई पहले ही अपने हाथ में ले चुकी है. राज्य सरकार की नवगठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने शनिवार सुबह मामले के दस्तावेज उन्हें सौंप दिये.

9 अगस्त की सुबह आरजी कर मेडिकल कॉलेज से एक महिला डॉक्टर का शव बरामद किया गया था. उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई. पूरे देश में हंगामा मच गया है. इस संदर्भ में आरोप लगाया गया है कि आरजी कर अस्पताल में तीन साल से अधिक समय से वित्तीय भ्रष्टाचार चल रहा है. राज्य सरकार द्वारा 16 अगस्त को एक एसआईटी का गठन किया गया था. इसका नेतृत्व आईपीएस अधिकारी प्रणब कुमार कर रहे थे.

कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंपे दस्तावेज

कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि आरजी कर वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में राज्य पुलिस की एसआईटी पर कोई भरोसा नहीं है. उस मामले में जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की एकल पीठ ने शुक्रवार को कहा कि अगर कई एजेंसियां जांच करेंगी तो मामला अधिक जटिल और समय लेने वाला हो सकता है. इसके बाद हाई कोर्ट ने वित्तीय भ्रष्टाचार मामले की जांच सीबीआई को करने का निर्देश दिया.

अधिवक्ता तरुणज्योति तिवारी ने आरजी कर कॉलेज एवं हॉस्पिटल में मल्टीपल बेनियाम्स का सिद्धांत प्रस्तुत किया. मुर्दाघर से शवों के गायब होने के आरोपों से लेकर ‘मेडिकल कचरे’ में भ्रष्टाचार के आरोप तक सामने आए हैं. संदीप घोष की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं.

अस्पताल के पूर्व अपर अधीक्षक अख्तर अली ने उन पर उंगली उठाई थी. वह वही व्यक्ति थे जिन्होंने आरजी कर अस्पताल के वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में ईडी और सीबीआई से जांच की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. इस बार केस को सीबीआई ने ले लिया. एसआईटी की ओर से उन्हें दस्तावेज सौंपा गया. लेकिन क्या संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है. उनसे शनिवार को भी पूछताछ की जा रही है. सियालदह कोर्ट ने सीबीआई को उनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत दे दी.

आइए जानते हैं संजय रॉय ने सीबीआई की पूछताछ में क्या - क्या उगले राज

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले का मुख्य आरोपी संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है. डॉक्टर की हत्या के 15 दिनों के बाद भी अभी तक मामले से पूरी तरह से पर्दा नहीं उठा है. सीबीआई रेप और मर्डर के पीछे की साजिश और रहस्य खोजने की कोशिश कर रही है. इस मामले में सीबीआई मुख्य आरोपी संजय रॉय सहित कुल सात आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है.

शनिवार को सीबीआई ने संजय रॉय से पूछताछ की है. पूछताछ के दौरान संजय रॉय के बयान में ऐसी कई विसंगतियां सामने आई हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, दूसरों के बयान, संजय रॉय के मोबाइल से मिली जानकारी और उसके शरीर पर चोट के निशान, सब मिलाकर जांचकर्ताओं को अभी तक संजय के अलावा किसी और का घटना से सीधा संबंध नहीं मिला है.

सीबीआई के अधिकारियों का दावा है कि यह घटना पूर्व नियोजित है या नहीं? यानी क्या संजय रॉय पीड़िता पर पहले से नजर रख रहा था? या उसने हत्या क्यों की, मकसद जानने के लिए संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा.

सेक्स वर्कर के यहां से क्यों RG Kar वापस लौटा संजय रॉय?

संजय रॉय के साथी सिविक वॉलेंटियर ने पूछताछ में दावा किया कि चेतला के कोठे से निकलने के बाद उस रात संजय रॉय का मूड बहुत खराब था. संजय रॉय सेक्स वर्कर के पास नहीं गया था. वह बाहर खड़ा था. उसका साथी सिविक वॉलेंटियर अंदर गया था. उसके अचानक बाहर आने के बाद संजय रॉय ने उससे कहा कि आरजी कर अस्पताल जाएंगे.

जब संजय को उसके साथी सिविक वॉलेंटियर ने रोकने की कोशिश की तो संजय रॉय ने कहा कि तुम ही करोगे!! मैं भी हूं… संजय रॉय इस तरह से आरजी कर अस्पताल वापस लौटा. सीबीआई के अधिकारी यही जानना चाहते हैं कि संजय रॉय आखिर क्यों आरजी कर अस्पताल लौटा? क्या इसके पीछे किसी की साजिश थी? क्या उसने पहले से प्लानिंग बना रखी थी? और वह अपने प्लानिंग को अंजाम देने के लिए आरजी कर अस्पताल लौटा था?

सीबीआई ने संजय रॉय से इस मामले में पूछताछ की है. पूछताछ की पूरी वीडियोग्राफी की गयी है. आइए, जानते हैं कि सीबीआई की संजय रॉय से पूछताछ के कुछ अंशः

सवाल: 8 अगस्त को क्या आप आरजी कर हॉस्पिटल गए थे?

उत्तर: हां.

प्रश्न: आप कब गए?

उत्तर: मैं सुबह गया था.

प्रश्न: आप क्यों गए?

उत्तर: मेरे दोस्त के एक रिश्तेदार का एडमिशन था.

प्रश्न: आप कितने समय तक रुके?

उत्तर: मैं दोपहर को बाहर गया था.

प्रश्न: क्या आप उसके बाद दोबारा गए?

उत्तर: थोड़ी देर चुप रहा.

प्रश्न: आप क्या सोचते हैं कहिए. क्या आप गए थे?

उत्तर: मैं गया था.

प्रश्न: आप कब गए?

उत्तर: शाम को.

प्रश्न: ठीक-ठीक बताओ आप कब गए थे?

जवाब: मरीजों की देखभाल करना मेरा काम है, तो आपको कई बार जाना पड़ेगा.

प्रश्न: आप उस दिन कब गए थे?

उत्तर: मुझे ठीक से याद नहीं है.

प्रश्न: एक तस्वीर (आरजी कर अस्पताल के चार मंजिल के गलियारे की तस्वीर) दिखाकर पूछा कि क्या आप इस जगह को जानते हैं?

उत्तर: मुझे समझ नहीं आ रहा है.

प्रश्न: क्या आप मरीजों की देखभाल करते हैं? उसके बाद नहीं पहचाने?

उत्तर: परिचित लगता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है.

सवाल: उसके बाद गलियारे का स्टिल शॉट दिखाने के बाद जहां सीसीटीवी फुटेज में संजय की तस्वीर कैद हुई थी, सवाल, क्या अब आप इसे पहचान सकते हैं?

जवाब: शांति से जवाब दीजिए, हां अस्पताल के अंदर चार मंजिल का गलियारा.

प्रश्न: आप वहां क्या करने गये थे?

उत्तर: संजय अचानक ब्रेक लगाता है …कहकर मैं चला गया. लेकिन मैंने कुछ नहीं किया.

प्रश्न: आपने क्या नहीं किया?

उत्तर: मैंने किसी को नहीं मारा.

प्रश्न: तो आप सेमिनार रूम में क्यों गए?

उत्तर: मैं गया था. लेकिन मैं घर में नहीं घुसा.

प्रश्न: आप घर में दाखिल नहीं हुए, तो उस कमरे में आपके ब्लूटूथ के एक हिस्से का क्या हुआ?

उत्तर: मुझे नहीं पता.

प्रश्न: चौथी मंजिल पर जाने से पहले आपने पाँचवीं मंजिल पर क्या किया? पांच मंजिलों के फ़ुटेज के साथ.

जवाब: थोड़ा शांत… मैं ऐसे ही गया था.

प्रश्न: सुबह आप अस्पताल की विभिन्न मंजिलों पर घूमते हैं!

उत्तर: कोई उत्तर नहीं है.

प्रश्न: आप कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो किसने किया?

उत्तर: मुझे नहीं पता.

प्रश्न: क्या आपने उस कमरे में किसी को देखा?

उत्तर: नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा.

प्रश्न: आपने कहा कि आप उस कमरे में नहीं गये!

उत्तर: मैं कमरे में नहीं घुसा. मैंने दरवाजा धक्का दिया और अंदर झांका.

प्रश्न: आपने झांककर क्या देखा?

उत्तर: खाली कमरा. मैंने किसी को नहीं देखा.

प्रश्न: फिर आपने क्या किया?

उत्तर: मैं नीचे आ गया. फिर मैं घर चला गया.

सवाल: सीसीटीवी फुटेज का समय दिखाकर खाली झांकने में 35 मिनट से ज्यादा का समय लगा?

उत्तर: कोई उत्तर नहीं है.

सवाल: तस्वीर दिखाकर बताइए कि आपकी बायीं जांघ के पीछे और बायें हाथ पर यह खरोंच कैसे आई?

उत्तर: मुझे याद नहीं.

प्रश्न: डॉक्टरों का कहना है कि महिला के शरीर पर खरोंच के निशान हैं.

उत्तर: मुझे याद नहीं.

सवाल: आपकी गर्लफ्रेंड के खरोंच के निशान?

उत्तर: शायद.

प्रश्न: यह कब हुआ?

उत्तर: उस रात.

प्रश्न: प्रेमिका कहां रहती है?

उत्तर: चेतला.

सवाल: लेकिन आप उस रात चेतला गर्लफ्रेंड के पास नहीं गए थे!

उत्तर: ना..ना, मैं गया था. मेरा दोस्त मेरे साथ था.

प्रश्न: आपके मित्र ने हमें बताया कि आप नहीं गये. तुम बाहर खड़े थे. (जहां संजय से पूछताछ हो रही थी, वहां से थोड़ी दूरी पर दिख रही एक जगह पर संजय का दोस्त सिविक वालंटियर बैठा हुआ था)

उत्तर: मैं गया था. सौरव गलत कह रहा है.

सवाल: आपकी गर्लफ्रेंड भी कहती है कि आप नहीं गए. इसके अलावा आप उस वक्त किसी दूसरी गर्लफ्रेंड से व्हाट्सएप पर चैट कर रहे थे. सही?

उत्तर: कोई उत्तर नहीं है.

प्रश्न: क्या आप जानते हैं कि वह महिला डॉक्टर उस सेमिनार कक्ष में सो रही थी?

उत्तर: मुझे नहीं पता था. मैंने घर में घुसकर देखा. मुझे पहले पता नहीं था.

प्रश्न: आपने कहा कि आपने घर में प्रवेश नहीं किया! तुमने तो कहा था कि घर में कोई नहीं है!

उत्तर: नहीं, नहीं. कमरे में रोशनी बहुत धीमी थी. पहले तो यह खाली-खाली लग रहा था. तभी मैंने देखा कि कोई लकड़ी के तख्त पर लेटी हुई है.

सीबीआई इससे पहले संजय रॉय को आरजी कर अस्पताल भी ले गई थी और पूरी वारदात को रिक्रिएट किया था. अब पूछताछ के आधार पर सीबीआई दूसरे राज जानने की कोशिश कर रही है.

अगर आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं तो, क्या-क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं,जाने

कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है. कई जगहों पर इसकी शुरुआत हो भी चुकी है. दुनियाभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म के तौर पर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं. घरों में लोग लड्डू गोपाल को रखते हैं और उनका पालन-पोषण करते हैं. लड्डू गोपाल को भोग भी लगाया जाता है. कई लोग इस दौरान अलग-अलग भोग लगाते हैं. कोई उन्हें नमकीन खिलाता है, कोई मिठाई तो कोई मक्खन. लेकिन यहां पर सवाल ये है कि भगवान कृष्ण को क्या भोग में कुछ भी चढ़ाया जा सकता है. आइये विस्तार से जानते हैं कि अगर आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं तो उन्हें क्या-क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए. साथ ही ये भी जानते हैं कि कृष्ण लला को भोग लगाने का सही तरीका क्या है जिससे लाभ मिलेगा.

क्या खिलाना चाहिए?

कृष्ण भगवान की बालावस्था को लड्डू गोपाल के रूप में जाना जाता है. लोग अपने घरों में लड्डू गोपाल की मूर्ती लाते हैं और उन्हें झूला झुलाते हैं. भोग लगाते हैं. उनकी पूजा करते हैं. बच्चे की तरह पालन-पोषण करते हैं. लोगों की गहरी आस्था लड्डू गोपाल के साथ जुड़ी है. इसलिए हर छोटी-बड़ी बात का ध्यान रखना भी जरूरी है. वैसे तो लड्डू गोपाल को भोग में कोई भी सात्विक आहार दिया जा सकता है. उन्हें दूध के पदार्थों को भोग लगाया जा सकता है. मक्खन और मिठाई कृष्ण भगवान को खिलाई जा सकती है. इसके अलावा उन्हें तुलसी भी चढ़ाई जा सकती है.

क्या खिला सकते हैं बिस्किट-नमकीन?

कई लोग लड्डू गोपाल को प्रसाद में बिस्किट और नमकीन भी खिलाते हैं. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. भगवान को बिस्कुट-नमकीन भी खिलाई जा सकती है. बस इस बात का ध्यान रखने की जरूरत होगी कि पैकेट में कोई मिलावट न हो और वो सात्विक हो. ऐसी चीजों का भोग नहीं लगाना है जो निषेध हो. इसके अलावा कृष्ण भगवान को कभी भी मिर्च-मसाले वाली चीजें नहीं खिलानी चाहिए. साथ ही लहसुन-प्याज की चीजें भी कृष्ण लला को भोग में चढ़ाना वर्जित है.

कैसे लगाएं लड्डू गोपाल को भोग?

कृष्ण लला को बहुत लोग चांदी की प्लेट में भोग लगाते हैं लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है. किसी भी साफ प्लेट पर उन्हें भोग लगाया जा सकता है. प्रसाद में घर के बनी चीजों का भोग लगाना सबसे उत्तम है. भोग लागने के बाद पर्दा लगाना जरूरी माना जाता है. 

भोग लगाकर पर्दा बंद करें और घंटी बजाएं. इस प्रक्रिया को करने का चलन रहा है. बाकी लोग अपनी आस्था और सामर्थ्य के हिसाब से कृष्ण लला को सजाते हैं और इस खास दिन को सेलिब्रेट करते हैं.

1 सितंबर से लागू होंगे ट्रैफिक रूल्स के नए नियम,जानें क्या हैं ट्रैफिक नियम?

सरकार द्वारा ट्रैफिक रूल्स हमारी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं. अगर लोग इन यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों का चालान काटा जाता है. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इन्हीं ट्रैफिक रूल्स में एक और नियम को शामिल कर दिया है. इस नए नियम के तहत किसी भी टू-व्हीलर पर सवार पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी आगे वाहन चालक के साथ में हेलमेट पहनना अनिवार्य है.

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का ये नया नियम के इस राज्य के शहर विशाखापट्टनम में 1 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा. देश के कई बड़े शहरों में इस नियम का सख्ती से पालन हो रहा है. देश की राजधानी दिल्ली में भी ये नियम लागू है और इस नियम का पालन नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटा जाता है. विशाखापट्टनम में इस नियम के उल्लंघन पर 1035 रुपये का चालान काटा जाएगा.

क्या हैं ट्रैफिक नियम?

आप बाइक पर सवार हों चाहे गाड़ी में, ट्रैफिक रूल्स सड़क पर चलने वाले सभी वाहनों के लिए बनाए जाते हैं. सड़क पर कार या बाइक को सावधानीपूर्वक चलाना चाहिए. कोई भी लापरवाही होने पर सड़क दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है.

जब भी आप टू-व्हीलर पर सफर करें, तो बाइक या स्कूटर पर बैठे दोनों राइडर्स को हेलमेट लगाना जरूरी है. हेलमेट लगाने के साथ ही इसकी क्वालिटी पर ध्यान देना भी आवश्यत है. टू-व्हीलर चलाते वक्त ISI मार्क वाले हेलमेट का ही प्रयोग करना चाहिए.

4-व्हीलर से सफर करते वक्त सबसे जरूरी बात है कि फ्रंट सीट पर बैठे दोनों व्यक्तियों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है. अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो आज के समय में गाड़ियों में पैसेंजर को रिमाइंडर देने के लिए गाड़ी में सिंग्नल भी दिया जाता है. सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए आने वाले समय गाड़ी में पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए भी सीट-बेल्ट लगाना अनिवार्य किया जा सकता है.

गाड़ी चलाते वक्त स्पीड लिमिट का ध्यान रखना भी जरूरी है. ये स्पीड लिमिट हर क्षेत्र और वाहन को ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित की जाती है.

शराब या अन्य किसी नशे की हालत में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए. ऐसा करते पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिस मोटा चालान काटती है. इस नियम के उल्लंघन पर जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है.

कोलकाता कांड ,CBI के हाथ लगा बड़ा सबूत,मिली सीसीटीवी फुटेज का वीडियो,अब बच नहीं पाएंगे आरोपी

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस का मुख्य आरोपी संजय रॉय ईयरफोन के साथ क्राइम सीन पर दिखा है. सीबीआई को यह सीसीटीवी फुटेज मिल गई है. संजय रॉय की यह फुटेज सेमिनार रूम के पास की है. आरोपी के गले में ब्लूटुथ ईयरफोन भी नज़र आ रहा है.

बताया जा रहा है कि कोलकाता पुलिस ने हॉस्पिटल के इन्हीं सीसीटीवी फुटेज और ब्लूटुथ के आधार पर संजय रॉय को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी. जिसके बाद संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल किया था. फिलहाल संजय रॉय सीबीआई की हिरासत में है. आज सीबीआई उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी में है.

आरोपी ने कोर्ट में खुद को बताया निर्दोष

वहीं सीबीआई ने संजय रॉय को शुक्रवार को सियालदह कोर्ट में पेश किया. सूत्रों के अनुसार जब मैजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति क्यों दे रहा है तो वह फूट-फूटकर रोने लगा. उसने मजिस्ट्रेट से कहा, "मैंने कोई अपराध नहीं किया है. मुझे फंसाया जा रहा है. शायद पॉलीग्राफ टेस्ट से यह साबित हो जाए." इससे अलग सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय को शनिवार को 6 सितंबर तक के लिए जेल हिरासत में भेज दिया.

मां भी बेटे को बता रही बेकसूर

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी संजय रॉय की मां ने कहा, "जो किया वो समझेगा. इस घटना में एक आदमी नहीं हैं, बल्कि कई आदमी है. मेरे बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वह बेकसूर है." आरोपी की मां ने बताया कि उसके बेटे ने एक ही शादी की थी, उसकी चार शादी नहीं हुई है.

जहां संजय रॉय की मां रहती हैं वहीं पास में उनकी बड़ी बहन भी रहती है. उन्होंने बताया कि संजय की दो शादी हुई थी. उन्होंने कहा कि रेप और हत्या मामले का जानकारी उन्होंने टीवी के माध्यम से मिली. आरोपी की बहन ने कहा कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे सजा मिले.