बिहार पुलिस में अब चालक पद पर बहाली की बदली नियमावली, जानिए पूरा डिटेल
डेस्क : बिहार पुलिस में अब चालक पद पर बहाली के लिए नया नियम लागू किया गया है। गृह विभाग ने बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली में संशोधन करते हुए नया प्रावधान किया है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।
गृह विभाग से जारी अधिसूचना के मुताबिक शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 40 अंक प्राप्त करना होगा। पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को कम- से-कम 36.5फीसदी, अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को 34 फीसदी, तथा एससी-एसटी एवं महिला वर्ग अभ्यर्थियों को 32 फीसदी अंक प्राप्त करना होगा। इससे नीचे अंक लाने वालों का चयन नहीं किया जाएगा। पहले सामान्य वर्ग के लिए 30 अंक लाने का प्रावधान था।
लिखित परीक्षा में अब सामान्य ज्ञान व समसामयिक मुद्दों से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। नियमावली में लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। सामान्य ज्ञान एवं समसामायिक मुद्दों से संबंधित 60 प्रश्न पूछे जायेंगे। शेष 40 प्रश्नों में 20 मोटर वाहन अधिनियम तथा यातायात चिह्नों एवं संकेतों से संबंधित प्रश्न होंगे।
जबकि 20 प्रश्न विभिन्न गाड़ियों के पार्ट-पुर्जे, लुब्रिकेटिंग व रखरखाव आदि के सामान्य ज्ञान तथा वाहनों में आने वाली इंजीनियरिंग एवं तकनीकी त्रुटियों से जुड़ें होंगे। टेस्टिंग ट्रैक में जीप एवं कार चलाने को लेकर भी अंकों को पुनर्निर्धारण किया गया है।
Jul 21 2024, 18:19