एसपी ने नए कानून के बारे में दी जानकारी, कहा-नयी धाराओं में होगा एफआईआर
नालंदा : बिहारशरीफ के स्मार्ट सिटी भवन में एसपी अशोक मिश्रा ने कानून में बदलाव को लेकर मीडिया कर्मियों को जानकारी दी।
एसपी ने बताया कि नए कानून जनहित के हिसाब से बनाया गया है। एक जुलाई से देशभर में नया कानून लागू हो गया है। अब नयी धाराओं में मुकदमा जा रहा है ।
उन्होंने कहा कि नये कानून में आम लोगों को सुविधा देने का प्रयास किया गया है। तीन नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारत साक्ष्य अधिनियम लागू हो गये हैं।
आईपीसी में जहां 511 धाराएं थी, अब इसमें 358 धाराएं बची हैं। नये कानून में प्रक्रिया को पेपरलेस करने का प्रयास है।लोगों को थानों के चक्कर से आजाद करने का भी प्रयास है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है। लोग ई-मेल से भी शिकायत कर सकते हैं।
महिलाओं व बच्चों पर अत्याचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
नालंदा से राज
Jul 04 2024, 15:44