पुणे पोर्श दुर्घटना: आरोपी किशोर के पिता को किशोर न्याय अधिनियम के मामले में जमानत मिली
पुणे की एक अदालत ने शुक्रवार को किशोर के पिता विशाल अग्रवाल को जमानत दे दी, जिसने 19 मई को पुणे के कल्याणी नगर में अपनी पोर्श चलाते समय कथित तौर पर दो इंजीनियरों को कुचल दिया था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 21 मई को गिरफ्तार किए गए अग्रवाल को किशोर न्याय अधिनियम से संबंधित एक मामले में जमानत दी गई। रियलिटी फर्म ब्रह्मा ग्रुप के मालिक पर मोटर वाहन अधिनियम (एमवीए) और किशोर न्याय अधिनियम (जेजेए) की संबंधित धाराओं के तहत ‘अभिभावक के रूप में अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहने’ के लिए मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने यह कार्रवाई तब की जब पता चला कि इस साल मार्च में अपने बेटे के लिए खरीदी गई पोर्श कार का पंजीकरण नहीं हुआ था क्योंकि उसने कार पर 44 लाख रुपये का रोड टैक्स नहीं चुकाया था। नाबालिग बेटे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। मध्य प्रदेश के रहने वाले दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई थी, जब 19 मई की सुबह पुणे के कल्याणी नगर में 17 वर्षीय किशोर द्वारा नशे की हालत में चलाई जा रही पोर्श ने उन्हें टक्कर मार दी थी।
14 जून को पुणे की अदालत ने किशोर के माता-पिता और एक अन्य आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशाल अग्रवाल और शिवानी अग्रवाल तथा कथित बिचौलिए अश्पक मकंदर पर किशोर के रक्त के नमूने बदलने के आरोप में जांच चल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दुर्घटना के समय वह नशे की हालत में नहीं था।
मकंदर पर अग्रवाल और ससून जनरल अस्पताल के डॉक्टरों के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोप है, जहां ऐसे मामलों में रक्त के नमूने एकत्र किए जाते हैं। आरोप है कि किशोर की मां शिवानी अग्रवाल के रक्त के नमूने को प्रतिस्थापन के रूप में इस्तेमाल किया गया।
किशोर को उसी दिन किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत दे दी, जिसने आदेश दिया कि उसे उसके माता-पिता और दादा की देखरेख में रखा जाए। उसे सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध भी लिखने को कहा गया। देश भर में हंगामे के बीच, पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड से जमानत आदेश में संशोधन करने की अपील की। 22 मई को बोर्ड ने लड़के को हिरासत में लेने का आदेश दिया और उसे निगरानी गृह में भेज दिया। जिसपर HC ने पूछा की क्या जमानत के बाद भी किशोर को हिरासत में रखना कारावास नहीं है ?
Jun 22 2024, 13:29