पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका,पटना हाईकोर्ट ने जमानत हेतु दायर याचिका को किया खारिज
पटना हाईकोर्ट ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत हेतु दायर याचिका को खारिज कर दिया।
जस्टिस एनके पाण्डेय की एकलपीठ ने ये आदेश पारित किया है।
कोर्ट ने अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए यह आदेश दिया है।
अनंत सिंह ने सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 में नियमित जमानत के लिए अपील की थी।
जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचली अदालत द्वारा 10 साल की कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए)/35 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
अनंत सिंह का पक्ष वरीय अधिवक्ता पीएन शाही ने रखा, जबकि राज्य सरकार का पक्ष अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने रखा।
इस मामले पर अगली सुनवाई 4 जुलाई 2024 को होगी।
May 08 2024, 18:07