अरविंद केजरीवाल को जमानत देने की मांग वाली याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 75 हजार का जुर्माना
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित दर्ज सभी आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता पर 75000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए असाधारण अंतरिम जमानत की मांग वाली जनहित याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को असाधारण जमानत देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 75 हजार का जुर्माना लगाया।
इस मामले पर सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि यह याचिका पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ऐसी याचिका दायर करने वाला यह व्यक्ति कौन है? यह एक पब्लिसिटी याचिका है, जो पूरी तरह से गुमराह करने वाली है। बहुत खेदजनक स्थिति है।
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की तरफ से उनके वकील राहुल मेहर पेश हो रहे हैं और उनका कहना है कि वो जमानत के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। ऐसे में उन्हें किसी से कोई मदद की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप उनकी मदद करने वाले कौन होते हैं? आपको वीटो पावर कैसे मिली? क्या आप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं?
इस पर याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि मैं यहां अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए हूं। मैं यहां केवल नागरिकों के कल्याण के लिए हूं। याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है, मुख्यमंत्री ही सरकार के मुखिया हैं।याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि सीएम दवाएं उपलब्ध कराने के लिए हस्ताक्षर करने के लिए भी उपलब्ध नहीं हैं। मेरी याचिका मुख्यमंत्री को राहत देने के लिए नहीं है। मेरी चिंता सिर्फ दिल्ली के लोगों को लेकर है। याचिकाकर्ता ने कहा कि केजरीवाल पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मुख्य समस्या यह है कि सीएम उपलब्ध नहीं हैं। भारत और दुनिया में यह पहली बार है कि कोई व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है, कारावास में है। नागरिकों को कारावास के कारण कष्ट क्यों उठाना चाहिए? याचिकाकर्ता ने कहा आज तक, किसी ने भी यह तय नहीं किया है कि वह दोषी हैं या नहीं।
कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75 हजार का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि कानून हर व्यक्ति के लिए एक जैसा है। हम अरविंद केजरीवाल को सलाह देने वाले कोई नहीं हैं। वह कोर्ट के आदेश के कारण हिरासत में हैं और अब यह चुनौती सुप्रीम कोर्ट में है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि लगता है कि पिछला जुर्माना अपर्याप्त था, यह लोगों को इस तरह की याचिकाएं दायर करने से नहीं रोक पा रहा है।









हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के. माधवी लता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। हैदराबाद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। उनके खिलाफ शिकायत मिलने के बाद अब हैदराबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। माधवी लता के पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता के खिलाफ मजिस्द की तरफ काल्पनिक तीर छोड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। रामनवमी के मौके पर निकली शोभायात्रा में माधवी ने हवा में आसमान की तरफ राम बाण चलाने का प्रदर्शन किया था। घटना का एक कथित वीडियो पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। जिसके बाद माधवी लता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। एआईएमआईएम ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोप लगाया है कि बीजेपी की कैंडिडेट ने मस्जिद की तरफ तीर छोड़ा। पार्टी के प्रमुख असुदद्दीन ओवैसी इस मुद्दा बना चुके हैं। अब विवाद के तूल पकड़ने के बाद हैदराबाद के बेगम बाजार थाने में माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर शेख इमरान ने दर्ज कराई है। *के. माधवी लता ने दी सफाई* तीर विवाद में खुद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर माधवी लता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। माधवी लता ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा ”मेरे संज्ञान में आया है कि मेरा एक वीडियो मीडिया में नकारात्मकता पैदा करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यह एक अधूरा वीडियो है और ऐसे वीडियो के कारण भी अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो मैं माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि मैं सभी का सम्मान करती हूँ।” साथ ही सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर विपक्ष पर हमला करते हुए के. माधवी लता ने विपक्षी दलों के खिलाफ कड़े शब्दों में कहा कि उन्हें बदनाम ना करे और समुदायों के बीच नफरत ना फैलाए। *हैदराबाद में 13 मई को मतदान* देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो गए हैं, 19 अप्रैल को 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान हुए। हालांकि हैदराबाद में 13 मई को मतदान होना है। माधवी लता हैदराबाद सीट से पार्टी की उम्मीदवार हैं, जिस पर 2004 से असदुद्दीन ओवैसी और 1989 से उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का कब्जा रहा है।
Apr 22 2024, 15:00
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