नवादा :- लोकसभा चुनाव को लेकर जिला संयुक्त आदेश किया गया जारी।
लोक सभा अम निर्वाचन-2024 को लेकर दिनांक 20.03.2024 से नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति/संवीक्षा एवं अभ्यर्थिता वापसी आदि कार्य निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष समाहरणालय, नवादा में होगा, जिसको लेकर विधि-व्यवस्था संधारण, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन तथा नामांकण के दौरान वाहनों एवं व्यक्तियों की संख्या को नियंत्रित करने आदि के लिए श्री आशुतोष कुमार वर्मा जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी एवं श्री अम्बरीष राहुल पुलिस अधीक्षक नवादा के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है।
नाम निर्देशन हेतु चिन्हित स्थलों पर विधि-व्यवस्था का संधारण, भीड़ नियंत्रण, शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं सशस्त्र बल को आदेश दिया गया है कि नाम निर्देशन दाखिल करने के लिए निर्धारित अवधि के दो घंटे पूर्व अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर विधि-व्यवस्था तथा कर्त्तव्य संधारण कार्य समाप्ति तक करेंगे।
संयुक्त आदेश के तहत विभिन्न निर्देश दिये गए हैं। निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में नाम निर्देशन पत्र दायर करने वाले अभ्यर्थी के अधिकतम तीन वाहनों के साथ आने की अनुमति दी गयी है। निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में नाम निर्देशन पत्र दायर करने वाले अभ्यर्थी तथा चार अन्य प्राधिकृत व्यक्ति रह सकते हैं।
कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल के द्वारा निर्धारित स्थलों पर विधि-व्यवस्था संधारण की दृष्टि से बैरिकेटिंग एवं ड्रॉप गेट का निर्माण किया गया है। समाहरणालय परिसर मेंआपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन वाहन, चिकित्सा आदि की व्यवस्था की गई है। नाम निर्देशन कार्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि में किसी भी परिस्थिति में वारंटी एवं फरारी सूची में शामिल व्यक्ति गिरफ्तारी से नहीं बचे इसके लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवादा सदर-1/नवादा सदरा-2/पकरीबरावां एवं रजौली को निर्देशित किया गया है। निर्धारित स्थल पर नामांकण के दौरान वीडियोग्राफी, सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है।
नाम निर्देशन स्थल के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के सभा/जुलूस/नारेबाजी की अनुमति नहीं दी गयी है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग भी निषिद्ध है साथ ही निर्धारित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा, ईंट-पत्थर एवं मानव शरीर के लिए घातक हथियार लेकर जाने पर पूर्णतः रोक है। यातायात एवं विधि-व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए थानाध्यक्ष नगर थाना, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को निर्देशित किया गया है।
विधि-व्यवस्था संधारण/आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने/भीड़ प्रबंधन तथा शांति/सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के सम्पूर्ण प्रभार में श्री अखिलेश कुमार अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर एवं श्री अनोज कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नवादा सदर रहेंगे। विधि-व्यवस्था एवं अनुसांगिक कार्यार्थ के वरीय प्रभार में श्री चन्द्रशेखर आजाद अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, नवादा एवं श्री इमरान परवेज पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय नवादा रहेंगे।
मेरा वोट,मेरा अधिकार।
नवादा से राकेश कुमार चंदन की रिपोर्ट!
Mar 20 2024, 20:13