*1540 नए मार्गो का परिवहन निगम के लिए फॉर्मूलेशन पूर्ण,चलेंगी मंजिली गाड़ियां ,प्रदेश के लोगों को आवागमन सुविधाओं में बढ़ोत्तरी होगी*
लखनऊ।राज्यपाल ने मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड (ग-क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नए मार्गों पर मंजिली गाड़ी चलाने की अनुमति सहर्ष प्रदान कर दी है। उपरोक्त शासनादेश के माध्यम से 1540 मार्गो का परिवहन निगम के लिए फॉर्मूलेशन पूर्ण हो गया है।यह जानकारी उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि शासन की निगम को यह बड़ी सकारात्मक देन है।
इन मार्गों पर निजी बसें अनुबन्धित कर सेवा देने का कार्य जल्द किया जायेगा
यह हमें अपनी सेवाओं के विस्तार करने व बस बेड़े के आकार में वृद्धि करने का सुअवसर प्रदान करती है। निगम के प्रयासों से निगम हित का यह बड़ा कार्य कई दशक बाद सिद्ध हुआ है। ये मार्ग अधिसूचित मार्गों के सदृश है,यह विशेष उपलब्धि है।परिवहन मंत्री ने बताया कि इसके साथ ही हमारे सामने इन मार्गों पर निजी बसें अनुबन्धित कर सेवा देने का कार्य जल्द किया जायेगा।प्रत्येक स्तर पर एकीकृत व समेकित प्रयास एवं मनोयोग से कार्य करने पर ही यह कार्य फलीभूत हो सकेगा।
इससे यात्रियों को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी
उन्होंने कहा कि यह कार्य शासन की भी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने टेंडर निर्गत करने की तैयारियां करने के निर्देश दिए है।परिवहन मंत्री ने बताया कि आगरा, अलीगढ़, अयोध्या,आजमगढ़, बांदा, बरेली,बस्ती,गोंडा,गाजियाबाद,गोरखपुर,लखनऊ,कानपुर,मुरादाबाद मिर्जापुर संभाग के विभिन्न मार्गो पर मंजिली गाड़ियां संचालित की जायेंगी। इससे एक ओर यात्रियों को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी,दूसरी ओर परिवहन निगम को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा।
Feb 04 2024, 10:14