खाद्य सुरक्षा टीम ने मीट की छह दुकानो का किया चालान
फर्रुखाबाद l खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 6 मीट विक्रेताओं का चालान किया गया lजिलाधिकारी के आदेश पर सहायक आयुक्त (खाद्य)-II/अभिहित अधिकारी सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिजेन्द्र कुमार, डा0 शैलेन्द्र रावत, अरूण कुमार मिश्रा व आशीष कुमार वर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा के तहत शहर में स्थित मीट प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही की गयी।
मछली मार्केट, कमालगंज पर नवाब कुरैशी पुत्र नौसे कुरैशी का बिना खाद्य पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य व्यवसाय करते पाये जाने पर चालान किया गया।
निकट मंसूरी आॅयल मिल, मेन रोड, कमालगंज, जनपद-फर्रूखाबाद पर सुरेश चक पुत्र बाबूराम चक का बिना खाद्य पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य व्यवसाय करते पाये जाने पर चालान किया गया।
मोहनपुर दीनारपुर पर गोपाल पुत्र दिनेश का बिना खाद्य पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य व्यवसाय करते पाये जाने पर चालान किया गया। मेन रोड, कमालगंज पर नयाब कुरैशी पुत्र शहाबुद्दीन कुरैशी का बिना खाद्य पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य व्यवसाय करते पाये जाने पर चालान किया गया।
एफ एस डी ए द्वारा जांच के लिए नमूना संग्रह किया गया और बिना पंजीकरण संचालित खाद्य व्यवसाय का चालान किया गयाl सहायक आयुक्त (खाद्य)-II/अभिहित अधिकारी सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विमल कुमार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही की जा रही है l
मोहल्ला पट्टी मदारी, कम्पिल पर स्थित अशोक कुमार पुत्र लालाराम के खाद्य प्रतिष्ठान गायत्री मेडिकल स्टोर से खाद्य पदार्थ नमूना जाँच के लिए लिया गया। टिलिया, सलेमपुर (निकट पुराना नखासा), कायमगंज पर जबर सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह का बिना खाद्य पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य व्यवसाय करते एवं एक्सपायरी खाद्य पदार्थों का विक्रय करते पाये जाने पर चालान किया गया।
Dec 23 2023, 17:52