42 बीज दुकानों पर छापा, 4 लाइसेंस निलम्बित, 4 को नोटिस, 24 नमूने भरे गए
फर्रूखाबाद- अपर मुख्य सचिव कृषि द्वारा जारी निर्देश पर जिलाधिकारी ने जनपद के कृषकों को गुणवतायुक्त एवं निर्धारित मूल्य पर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जनपद की समस्त तहसीलों में कृषि विभाग एवं अन्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर छापा की कार्यवाही की गई। सदर तहसील में उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी सदर एवं अपर जिला कृषि रक्षा अधिकारी, कायमगंज तहसील में जिला कृषि अधिकारी एवं जिला आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, अमृतपुर में भूमि संरक्षण अधिकारी एवं अपर जिला कृषि अधिकारी द्वारा छापे की कार्यवाही की गयी।
छापे के दौरान बीज के 24 नमूने ग्रहित किये गये एवं 42 प्रतिष्ठानों पर छापा/निरीक्षण की कार्यवाही की गयी।नमूनों को जाँच के लिए प्रदेश की प्रयोगशालाओं में भेजा गया। परीक्षण परिणाम अमानक पाये जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई। जिला कृषि अधिकारी बी0के0 सिंह ने बताया कि जाँच के समय समुचित अभिलेख न दिखाने एवं बिना किसी कारण प्रतिष्ठान बंद कर गायब होने के कारण तत्काल प्रभाव से 4 विक्रेताओं का लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि मैं० अमन बीज भण्डार, सिवारा निरीक्षण के समय बिना किसी सूचना के दुकान बंद कर गायब मिलने पर निलम्बित कर दिया है। मैं0 श्री राम खाद भण्डार, सन्तोषापुर निरीक्षण के समय बिना किसी सूचना के दुकान बंद कर गायब मिलने पर निलम्बित कर दिया है। मैं० सत्यवती बीज भण्डार, भिड़ौर निरीक्षण के समय बिना किसी सूचना के दुकान बंद कर गायब मिलने पर निलंबित कर दिया है
मैं एग्री जंक्शन वन स्टॉप सेन्टर एवं कृषक परामर्श केन्द्र, राजेपुर निरीक्षण के समय बिना किसी सूचना के दुकान बंद कर गायब मिलने पर निलम्बित कर दिया है। उन्होंने बताया कि मैं0 विशाल खाद बीज भण्डार, रमापुर निरीक्षण के समय अभिलेख अपूर्ण पाये जाने के कारण बताओ नोटिस दिया है l मैं0 कृष्णा किसान केन्द्र, शमसाबाद- निरीक्षण के समय अभिलेख अपूर्ण पाये जाने के कारण - कारण बताओ नोटिस दिया है। मैं० श्री जी सीड्स, शमसाबाद निरीक्षण के समय अभिलेख अपूर्ण पाये जाने के कारण - कारण बताओ नोटिस दिया है।
मैं0 बाला जी किसान केन्द्र, अमृतपुर निरीक्षण के समय अभिलेख अपूर्ण पाये जाने के कारण बताओ नोटिस दिया है l जिला कृषि अधिकारी बी0के0 सिंह ने बताया कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए छापे की कार्यवाही जारी रहेगी, स्टॉक तथा बिक्री रजिस्टर कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रमाणित कर विक्रेताओं को दिया जाता है, सभी प्रतिष्ठानों पर रखना अनिवार्य है। समस्त विक्रेता जिन बीज कम्पनियों के बीज बिक्री कर रहे है, उसके अथॉरिटी का अंकन लाइसेंस में अवश्य करायें l
Dec 10 2023, 16:17