मीट की दुकान चलानी है तो।पहले 'इमाम' से अनुमति लो..! दिल्ली में नया फरमान, दलित दुकानदारों के लिए 'झटका'
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों सहित धार्मिक स्थानों के आसपास संचालित मांस की दुकानों के लिए लाइसेंसिंग नीति में विवादित बदलाव किए हैं। हाल ही में 31 अक्टूबर, 2023 को आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा शासित MCD की बैठक के दौरान कुल 58 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 54 को मंजूरी मिल गई। इस बैठक के प्रमुख परिणामों में से एक दिल्ली में मांस की दुकानों के लिए एक नई लाइसेंसिंग नीति की शुरूआत थी।
इस नीति के तहत, MCD के 12 क्षेत्रों में नए नियम लागू किए जाएंगे, जो मांस की दुकानों, प्रसंस्करण इकाइयों, पैकेजिंग सुविधाओं और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालन, लाइसेंसिंग और लाइसेंस के नवीनीकरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। MCD का दावा है कि, इस नीति का एक केंद्रीय पहलू MCD के उत्तर, दक्षिण और पूर्वी निगमों में मांस की दुकानों के लिए लाइसेंस शुल्क और नियमों में एकरूपता लाना है। पहले, इन तीनों संस्थाओं की लाइसेंस फीस और नियम अलग-अलग थे। नई नीति में मांस की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण शुल्क 18,000 रुपये और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 1.5 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।
मूल शुल्क के अलावा, मांस दुकानों के लिए एक वर्ष के लिए 7,000 रुपये, दो साल के लिए 12,000 रुपये और तीन साल के लिए 18,000 रुपये की नवीनीकरण शुल्क संरचना होगी। 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस भी लगेगी। मीट दुकान के लाइसेंसधारी के पास होने की स्थिति में, लाइसेंस को कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करने के लिए 5500 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा। उल्लंघन के मामलों में, नीति जुर्माना लगाती है। मांस की दुकान के नियमों का पहली बार उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का प्रसंस्करण शुल्क लगाया जाएगा और दुकान या परिसर को अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। इसके बाद उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये का अधिक जुर्माना लगेगा।
इसके अलावा, नीति में कहा गया है कि लाइसेंस जारी होने की तारीख से हर तीन वित्तीय वर्षों में सभी शुल्क और जुर्माने में 15% की वृद्धि होगी। नीति में उल्लिखित मांस की दुकान के नियम 2021 के लिए दिल्ली के मास्टर प्लान का पालन करते हैं। आवासीय क्षेत्रों में मांस की दुकान का न्यूनतम आकार 20 वर्ग मीटर निर्धारित है, जबकि वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकान के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रसंस्करण इकाइयों के लिए न्यूनतम 150 वर्ग मीटर का आकार अनिवार्य है।
नई नीति की एक उल्लेखनीय विशेषता मांस की दुकानों और मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और श्मशान घाटों सहित धार्मिक स्थानों के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी की आवश्यकता है। नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि यदि किसी मांस की दुकान को लाइसेंस प्राप्त करने के बाद पूजा स्थल में परिवर्तित किया जाता है, तो प्रशासन दुकान और धार्मिक स्थल के बीच निकटता पर आपत्ति नहीं करेगा।
किसी मस्जिद के पास मांस की दुकान खोलने की अनुमति प्राप्त करने के संबंध में, नीति व्यक्तियों को ऐसा करने की अनुमति देती है, यदि वे मस्जिद समिति या इमाम से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करते हैं। यह अनुमति मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में, सूअर के मांस को छोड़कर, अनुमोदित पशु नस्लों के मांस की बिक्री को लेकर है। MCD के इस फैसले को विवादित माना जा रहा है, क्योंकि हिन्दू समुदाय में भी दलित वर्ग बड़ी तादाद में मीट का कारोबार करता है, ऐसे में उसे इमाम से मंजूरी लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। क्या मुस्लिमों के लिए ऐसी व्यवस्था दिल्ली सरकार ने की है, कि वे कहीं मीट की दूकान खोलना चाहें तो उन्हें पुजारी से अनुमति लेनी पड़े ? अनुमति देना या न देना प्रशासन का काम है, जो तथ्यों पर गौर करने के बाद फैसला लेती है। गौर करने वाली बात ये भी है कि, मुस्लिम हलाल (धीरे-धीरे जानवर की गर्दन काटना) का मांस खाते हैं, वहीं हिन्दू और सिख समुदाय में झटके (एक ही झटके में सिर अलग), ऐसे में ये एक सवाल है कि, क्या इमाम, दलित दुकानदार को झटके का मीट बेचने के लिए अनुमति देगा ?
जबकि नई नीति का मुख्य उद्देश्य विनियमों और लाइसेंस शुल्क को सुव्यवस्थित करना है, इसने इसके संभावित प्रभावों के बारे में भी चर्चा शुरू कर दी है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या इसके राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं। कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या इसे वोट बैंक की राजनीति के कदम के रूप में देखा जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह नीति धार्मिक स्थानों के आसपास मांस की दुकानों को प्रभावित करती है, और विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति इन प्रतिष्ठानों को चलाने में शामिल होते हैं। मांस की दुकान उद्योग और इसके द्वारा सेवा प्रदान करने वाले समुदायों पर इस नीति का प्रभाव चल रही बहस और जांच का विषय बना हुआ है।
Nov 02 2023, 16:04