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मीट की दुकान चलानी है तो।पहले 'इमाम' से अनुमति लो..! दिल्ली में नया फरमान, दलित दुकानदारों के लिए 'झटका'

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों सहित धार्मिक स्थानों के आसपास संचालित मांस की दुकानों के लिए लाइसेंसिंग नीति में विवादित बदलाव किए हैं। हाल ही में 31 अक्टूबर, 2023 को आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा शासित MCD की बैठक के दौरान कुल 58 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 54 को मंजूरी मिल गई। इस बैठक के प्रमुख परिणामों में से एक दिल्ली में मांस की दुकानों के लिए एक नई लाइसेंसिंग नीति की शुरूआत थी।

इस नीति के तहत, MCD के 12 क्षेत्रों में नए नियम लागू किए जाएंगे, जो मांस की दुकानों, प्रसंस्करण इकाइयों, पैकेजिंग सुविधाओं और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालन, लाइसेंसिंग और लाइसेंस के नवीनीकरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। MCD का दावा है कि, इस नीति का एक केंद्रीय पहलू MCD के उत्तर, दक्षिण और पूर्वी निगमों में मांस की दुकानों के लिए लाइसेंस शुल्क और नियमों में एकरूपता लाना है। पहले, इन तीनों संस्थाओं की लाइसेंस फीस और नियम अलग-अलग थे। नई नीति में मांस की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण शुल्क 18,000 रुपये और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 1.5 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

मूल शुल्क के अलावा, मांस दुकानों के लिए एक वर्ष के लिए 7,000 रुपये, दो साल के लिए 12,000 रुपये और तीन साल के लिए 18,000 रुपये की नवीनीकरण शुल्क संरचना होगी। 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस भी लगेगी। मीट दुकान के लाइसेंसधारी के पास होने की स्थिति में, लाइसेंस को कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करने के लिए 5500 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा। उल्लंघन के मामलों में, नीति जुर्माना लगाती है। मांस की दुकान के नियमों का पहली बार उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का प्रसंस्करण शुल्क लगाया जाएगा और दुकान या परिसर को अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। इसके बाद उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये का अधिक जुर्माना लगेगा।

इसके अलावा, नीति में कहा गया है कि लाइसेंस जारी होने की तारीख से हर तीन वित्तीय वर्षों में सभी शुल्क और जुर्माने में 15% की वृद्धि होगी। नीति में उल्लिखित मांस की दुकान के नियम 2021 के लिए दिल्ली के मास्टर प्लान का पालन करते हैं। आवासीय क्षेत्रों में मांस की दुकान का न्यूनतम आकार 20 वर्ग मीटर निर्धारित है, जबकि वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकान के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रसंस्करण इकाइयों के लिए न्यूनतम 150 वर्ग मीटर का आकार अनिवार्य है।

नई नीति की एक उल्लेखनीय विशेषता मांस की दुकानों और मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और श्मशान घाटों सहित धार्मिक स्थानों के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी की आवश्यकता है। नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि यदि किसी मांस की दुकान को लाइसेंस प्राप्त करने के बाद पूजा स्थल में परिवर्तित किया जाता है, तो प्रशासन दुकान और धार्मिक स्थल के बीच निकटता पर आपत्ति नहीं करेगा।

किसी मस्जिद के पास मांस की दुकान खोलने की अनुमति प्राप्त करने के संबंध में, नीति व्यक्तियों को ऐसा करने की अनुमति देती है, यदि वे मस्जिद समिति या इमाम से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करते हैं। यह अनुमति मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में, सूअर के मांस को छोड़कर, अनुमोदित पशु नस्लों के मांस की बिक्री को लेकर है। MCD के इस फैसले को विवादित माना जा रहा है, क्योंकि हिन्दू समुदाय में भी दलित वर्ग बड़ी तादाद में मीट का कारोबार करता है, ऐसे में उसे इमाम से मंजूरी लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। क्या मुस्लिमों के लिए ऐसी व्यवस्था दिल्ली सरकार ने की है, कि वे कहीं मीट की दूकान खोलना चाहें तो उन्हें पुजारी से अनुमति लेनी पड़े ? अनुमति देना या न देना प्रशासन का काम है, जो तथ्यों पर गौर करने के बाद फैसला लेती है। गौर करने वाली बात ये भी है कि, मुस्लिम हलाल (धीरे-धीरे जानवर की गर्दन काटना) का मांस खाते हैं, वहीं हिन्दू और सिख समुदाय में झटके (एक ही झटके में सिर अलग), ऐसे में ये एक सवाल है कि, क्या इमाम, दलित दुकानदार को झटके का मीट बेचने के लिए अनुमति देगा ?  

जबकि नई नीति का मुख्य उद्देश्य विनियमों और लाइसेंस शुल्क को सुव्यवस्थित करना है, इसने इसके संभावित प्रभावों के बारे में भी चर्चा शुरू कर दी है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या इसके राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं। कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या इसे वोट बैंक की राजनीति के कदम के रूप में देखा जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह नीति धार्मिक स्थानों के आसपास मांस की दुकानों को प्रभावित करती है, और विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति इन प्रतिष्ठानों को चलाने में शामिल होते हैं। मांस की दुकान उद्योग और इसके द्वारा सेवा प्रदान करने वाले समुदायों पर इस नीति का प्रभाव चल रही बहस और जांच का विषय बना हुआ है।

कांग्रेस चीफ और CM गहलोत के बेटे से पूछताछ के बाद राजस्थान में ED अधिकारी गिरफ्तार, यहां जानिए क्या है पूरा मामला !

राजस्थान में हाल की घटनाओं की एक श्रृंखला ने राज्य को राजनीतिक और कानूनी उथल-पुथल में उलझा दिया है। इस गाथा में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के छापे, एक ED अधिकारी से जुड़े रिश्वतखोरी के आरोप और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा की गई कार्रवाई शामिल हैं। 

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहां ED का छापा

ED ने बीते दिनों राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के परिसरों पर छापेमारी के साथ घटनाओं की श्रृंखला शुरू की। डोटासरा के घर पर राजस्थान पेपर लीक से जुड़े मामले में तलाशी ली गई थी, जिससे कांग्रेस सरकार भड़क गई थी। 

सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से ED ने की पूछताछ

इसके बाद ED ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत के बेटे वैभव गेहलोत को पूछताछ के लिए बुलाया। यह पूछताछ विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) से संबंधित एक मामले से संबंधित है, जिससे राज्य में राजनीतिक हलचल मच गई है। सीएम गहलोत इस घटना से आगबबूला हो गए थे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि, देश में आवारा कुत्तों से ज्यादा ED घूम रही है।  

अब ED अधिकारी नवल किशोर मीणा के खिलाफ राजस्थान ACB की कार्रवाई

राजस्थान सरकार में ED के खिलाफ गुस्सा और असंतोष तो बढ़ ही रहा था, इसी बीच राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए नवल किशोर मीना नामक ED अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की। मीना पर एक बिचौलिए के जरिए 15 लाख रुपये की बड़ी रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। इस घटनाक्रम ने राज्य में चल रहे कानूनी परिदृश्य को और जटिल बना दिया है। ED में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर रहते हुए नवल किशोर मीणा पर 15 लाख रुपये की भारी रिश्वत मांगने का आरोप लगा। इस रिश्वत का कथित उद्देश्य चिटफंड से जुड़े एक मामले को बंद करना, संपत्ति की कुर्की को रोकना और आसन्न गिरफ्तारी से बचना था।

राजस्थान ACB का आधिकारिक बयान

राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए प्रवर्तन अधिकारी नवल किशोर मीना और उनके सहयोगी बाबूलाल मीना की गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्हें खैरथल तिजारा जिले के मुंडावर क्षेत्र में रिश्वतखोरी अभियान के दौरान हिरासत में लिया गया। ACB के अतिरिक्त महानिदेशक, हेमंत प्रियदर्शी ने खुलासा किया कि शिकायतकर्ता ने एक रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे नवल किशोर मीणा ने इंफाल में ED द्वारा दर्ज चिट फंड मामले को सुलझाने के लिए 17 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि रिश्वत यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि संपत्ति की कुर्की और गिरफ्तारी से बचने के लिए मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाए। नतीजतन, नवल किशोर मीणा को 15 लाख रुपये की रिश्वत लेते समय गिरफ्तार कर लिया गया है।

ED की कार्रवाइयों, राजनीतिक पूछताछ और उसके बाद एक ED अधिकारी की गिरफ्तारी से चिह्नित राजस्थान में उभरती स्थिति, भ्रष्टाचार के आरोपों और उनके नतीजों के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा करती है। राज्य खुद को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पाता है, और जांच आगे बढ़ने के साथ और विकास की उम्मीद है। वो भी ऐसे समय में राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, ऐसे में इन घटनाक्रमों के राजनितिक असर भी जरूर होंगे।

एक नौकरी के लिए अलग-अलग मानदंड न हों', महिलाओं की लंबाई के सवाल पर बंबई हाई कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

 बंबई हाई कोर्ट ने कहा कि एक नौकरी के लिए अलग-अलग मानदंड नहीं हो सकते। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में विभिन्न नगर निगमों ने दमकल कर्मी के पद के लिए आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए लंबाई के अलग-अलग मानदंड तय किए हैं, जो भेदभावपूर्ण और मनमाना है। न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी एवं न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की एक खंडपीठ ने बीते हफ्ते एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि एक ही प्रकार की नौकरी के लिए अलग-अलग मानदंड नहीं हो सकते तथा महिला अभ्यर्थियों को इस प्रकार के मनमाने नियमों से परेशान नहीं किया जा सकता।

पीठ ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए पुणे नगर निगम को महिला याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित करने का निर्देश दिया, हालांकि उनका चयन इस मामले में कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा। कोर्ट ने प्रदेश सरकार एवं पुणे नगर निगम को अपने-अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई नौ नवंबर के लिए तय कर दी है।

कोर्ट, पुणे नगर निगम में दमकल विभाग में दमकलकर्मी के पद के लिए आवेदन करने वाली 4 महिलाओं की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। महिलाओं के वकील ए.एस. राव ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को सूचित किया गया कि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 162 सेंटीमीटर है, जिसपर वे खरा नहीं उतरती हैं। राव ने कोर्ट को अवगत कराया कि ‘महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा प्रशासन’ के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 157 सेंटीमीटर है, लेकिन पुणे, मुंबई, ठाणे और नागपुर नगर निकायों ने न्यूनतम लंबाई 162 सेंटीमीटर तय की गई है। अधिवक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र में कुछ नगर निगम ऐसे भी हैं, जो 157 सेंटीमीटर लं‍बाई के नियम का पालन करते हैं।

ईडी के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल, अब आगे क्या होगा?

#what_options_before_ed_after_arvind_kejiwal_skips_summon

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच के दायरे में आ चुके हैं। जिसको लेकर ईडी ने केजरीवाल को आज पोश होने के लिए समन भेजा था। हालांकि केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। 

दरअसल, आज केजरीवाल ने दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने ईडी को पत्र भेजकर समन वापस लेने को कहा है। उनका कहना है कि समन गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। उनका आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर समन भेजा गया। ईडी के सामने पेशी के बदले केजरीवाल ईडी के सामने चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश रवाना हो गए। केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पार्टी के चुनाव अभियान के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक रोड शो करेंगे।

ऐसे में सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल के पेश नहीं होने के बाद ईडी के पास क्या रास्ता बचता है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एजेंसी दिल्ली सीएम को पूछताछ को बुलाने के लिए अब नया समन जारी कर सकती है। इसी के साथ गिरफ्तारी की चर्चा भी चल रही है। कहा जा रहा है कि सीएम अगर ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो ईडी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। समन पर न पहुंचने पर क्या ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है? इन सवालों का जवाब ईडी की ताकत और उसे दिए गए अधिकारों में छिपा है ।

दरअसल, कोई शख्स सिर्फ तीन बार ही ईडी के समन को नजरअंदाज कर सकता है। समन भेजने के बाद जांच एजेंसी गैर-जमानती वारंट की मांग कर सकती है। गैर जमानती वारंट कोर्ट का आदेश होता है, जिस पर तय समय और तारीख पर पेश होना जरूरी होता है।अगर कोई गैर जमानती वारंट की बात नहीं मानता है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और फिर कोर्ट में पेशी होगी।

शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। फरवरी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से वह लगातार जमानत की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। सोमवार (30 अक्टूबर) को भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं, 5 अक्टूबर को आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके अलावा आज दिल्ली सरकार में मंत्री राज कुमार आनंद के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है।

भारत सरकार ने एप्पल को भेजा नोटिस, पूछा-आपको कैसे पता, हैकिंग का प्रयास सरकार की तरफ से?

#it_sent_notice_to_apple_in_alleged_hacking_of_opposition_leaders 

विपक्षी नेताओं के फोन पर हैकिंग से जुड़ी चेतावनी मिलने के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में केन्द्र सरकार ने एप्पल कंपनी को नोटिस भेजा है।सरकार ने एप्पल से पूछा है कि आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि हैकिंग का प्रयास सरकार की तरफ से था?बता दें कि हाल ही में विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि उनका फोन हैक किया गया। उनकी जासूसी की जा रही है।जिसको लेकर एप्पल कंपनी से फोन हैकिंग अलर्ट का मैसेज आया है।

आईटी सचिव एस कृष्णन ने आज बताया कि एप्पल को नोटिस भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एप्पल जांच में सहयोग करेगा। एप्पल को भेजे गए नोटिस में सरकार ने यह भी पूछा कि आपका यह निष्कर्ष कि फोन को रिमोट से एक्सेस किया जाएगा, कैसे आया? कृष्णन ने कहा कि CERT-In ने जांच शुरू कर दी है। एप्पल इस जांच में सहयोग करेंगे। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम या CERT-In ही वो नोडल एजेंसी है जो कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़े मामलों में कार्रवाई करती है।

बता दें कि बीते 31 अक्टूबर को विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया था कि उनको एप्पल कंपनी से फोन हैकिंग अलर्ट का मैसेज आया है, जिसका उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना के नेताओं के फोन में इस तरह के नोटिफिकेशन आए थे। अलर्ट मैसेज में सरकार प्रायोजित हमलावरों द्वारा उनके फोन को हैक करने की कोशिश किए जाने की बात कही गई थी। इसके बाद शिवसेना (उद्धव गुट) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर मामले की जांच करने का आग्रह किया था।

भारत सरकार ने एप्पल को भेजा नोटिस, पूछा-आपको कैसे पता, हैकिंग का प्रयास सरकार की तरफ से?

#it_sent_notice_to_apple_in_alleged_hacking_of_opposition_leaders 

विपक्षी नेताओं के फोन पर हैकिंग से जुड़ी चेतावनी मिलने के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में केन्द्र सरकार ने एप्पल कंपनी को नोटिस भेजा है।सरकार ने एप्पल से पूछा है कि आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि हैकिंग का प्रयास सरकार की तरफ से था?बता दें कि हाल ही में विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि उनका फोन हैक किया गया। उनकी जासूसी की जा रही है।जिसको लेकर एप्पल कंपनी से फोन हैकिंग अलर्ट का मैसेज आया है।

आईटी सचिव एस कृष्णन ने आज बताया कि एप्पल को नोटिस भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एप्पल जांच में सहयोग करेगा। एप्पल को भेजे गए नोटिस में सरकार ने यह भी पूछा कि आपका यह निष्कर्ष कि फोन को रिमोट से एक्सेस किया जाएगा, कैसे आया? कृष्णन ने कहा कि CERT-In ने जांच शुरू कर दी है। एप्पल इस जांच में सहयोग करेंगे। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम या CERT-In ही वो नोडल एजेंसी है जो कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़े मामलों में कार्रवाई करती है।

बता दें कि बीते 31 अक्टूबर को विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया था कि उनको एप्पल कंपनी से फोन हैकिंग अलर्ट का मैसेज आया है, जिसका उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना के नेताओं के फोन में इस तरह के नोटिफिकेशन आए थे। अलर्ट मैसेज में सरकार प्रायोजित हमलावरों द्वारा उनके फोन को हैक करने की कोशिश किए जाने की बात कही गई थी। इसके बाद शिवसेना (उद्धव गुट) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर मामले की जांच करने का आग्रह किया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन के बदले सुर, बोले-इजराइल-हमास युद्ध रुकना चाहिए

#joe_biden_calls_for_humanitarian_pause_in_israel_hamas_war

इजरायल और गाजा के बीच चल रहा युद्ध 27वें दिन भी जारी है। इजराइल हमास को पूरी तरह से खत्म करने पर अमादा है। जिसमें इजरायल को अमेरिका का पूरा सहयोग मिल रहा है। यही वजह है कि गाजा पट्टी में लगातार जमीनी हमले किए जा रहे है।हालांकि, इस बीच इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को संघर्ष रोकने का आह्वान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बंधकों को छोड़े जाने के लिए इजराइल और हमास के बीच संघर्ष 'रोकने' की मांग की है।

मिनेसोटा में एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने बाइडन से सवाल-जवाब करते हुए उनसे गाज़ा में संघर्ष विराम कराने की अपील की थी। बाइडन ने इस पर कहा, मेरा मानना है कि अब इसे रोके जाने की जरूरत है। रोके जाने का मतलब ये है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए समय मिले। हालांकि, बाद में व्हाइट हाउस ने बाइडन के बयान पर स्पष्टीकरण जारी किया। बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति मानवीय सहायता और हमास के कब्जे में बंद 240 बंधकों के बारे में बात कर रहे थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि हम गाजा से अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि कई अमेरिकी नागरिक रफाह क्रॉसिंग के रास्ते गाजा से मिस्र में प्रवेश कर चुके हैं। आने वाले दिनों में हम वहां फंसे सभी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालेंगे। बता दें कि गाजा में करीब 400 नागरिक फंसे हुए हैं। उनके साथ उनके परिवारवाले भी हैं।

इजराइल का समर्थन कर बाइडन आलोचकों के निशाने पर आए

इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध में हो रही हिंसा और मौतों को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल कई उदारवादी समूह, मुस्लिम समुदाय और अरब अमेरिकी लोग बाइडन के विरोध में स्वर तेज कर रहे हैं। दरअसल बाइडन खुलकर इस्राइल का समर्थन कर रहे हैं, यही वजह है कि बड़ी संख्या में अमेरिका में लोग जो बाइडन की आलोचना करने लगे हैं। अब आलोचना का दबाव कहें या घरेलू राजनीति, जो बाइडन ने भी गाजा पट्टी में मानवीय मदद के लिए कुछ समय के लिए लड़ाई रोकने की अपील की है। 

गाजा में अब तक 8800 से ज्यादा मौतें

बता दें कि इजराइल और हमास के बीच पिछले 26 दिनों से जंग जारी है।इजराइली हमले में गाजा में अब तक 8800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजराइली हमले में 3500 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं। वहीं, इजराइली सेना ने अब गाजा में जमीनी हमला शुरू कर दिया है। इसके बाद गाजा की हालत और खराब हो गई है।

केजरीवाल की पेशी से पहले ईडी की एक और कार्रवाई, एक और मंत्री राजकुमार आनंद के घर छापा

#ed_raids_aap_leader_rajkumar_anand_s_house

आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी के कई नेता पहले से ही जेल में हैं। वहीं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। इसी बीच गुरुवार को सुबह-सुबह ही दिल्ली सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद पर ईडी का शिकंजा कसा।

राजकुमार आनंद के घर पर ईडी ने आयात पर कस्टम डयूटी बचाने के लिए गलत डिक्लेरेशन दिए थे उसी को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई की गई है। ईडी ने कई हवाला ट्रांजेक्शन की भी जानकारी के बाद ये सर्च किया गया है। कोर्ट ने भी शिकायत का संज्ञान लिया था। जिसके बाद आज छापेमारी चल रही है।

जानकारी के मुताबिक, राजकुमार आनंद के सिविल लाइंस वाले घर समेत 9 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। राजकुमार आनंद साल 2020 में दिल्ली के पटेल नगर सीट से विधायक बने थे। वह वर्तमान में दिल्ली सरकार में समाज कल्याण, सहकारिता विभाग, लैंड एंड बिल्डिंग, श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय जैसे कई विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं। 

जानकारी के मुताबिक, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच में पीएमएलए कानून के तहत राजकुमार आनंद पर ये कार्रवाई की है। ये जांच डीआईआई की ओर से दायर की गई अभियोजन शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी। इस शिकायत में अंतर्राष्ट्रीय हवाला लेनदेन और झूठी घोषणाओं के तहत 7 करोड़ से अधिक की सीमा शुल्क चोरी जैसे आरोप भी शामिल हैं। 

आप सांसद राघव चड्ढा ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, बीजेपी जानती है कि वह दिल्ली में सभी सातों लोकसभा सीटें हार रही है। इसलिए वह केजरीवाल को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है ताकि 'आप' चुनाव नहीं लड़ सके। उन्होंने आगे कहा, केजरीवाल के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का नंबर है। इन नेताओं के बाद वे (बीजेपी) केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और फिर महाराष्ट्र की शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करेंगे।

ईडी के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, समन को बताया गैरकानूनी, वापस लेने की मांग

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीते सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को पूछताछ के लिए दो नवंबर को तलब किया था। हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। इसके जवाब में गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह नोटिस राजनीति से प्रेरित है। 

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया था और उन्हें आज 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचकर एजेंसी के सामने पेश होना था।उससे पहले केजरीवाल ने ईडी द्वारा उन्हें भेज गए समन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ईडी के नोटिस को गैर कानूनी बताया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। इस नोटिस को बीजेपी के कहने पर भेजा गया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें नोटिस इसलिए भेजा गया ताकि वह चार राज्यों में चुनाव प्रचार न कर पाएं। उन्होंने कहा कि ईडी तुरंत नोटिस वापस ले।

दिल्ली शराब नीति घोटाले में आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फरवरी से ही जेल में बंद हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के अलावा हाल ही में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी का शिकंजा धीरे-धीरे आप के कई नेताओं पर कसता जा रहा है।

इस बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी की चर्चाओं से दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। सियासी चर्चाओं में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं कि इससे दिल्ली की आप सरकार पर कोई खतरा होगा। सरकार दिल्ली में आप की ही रहेगी। यहां सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री की गद्दी का है। इसमें भी अभी अव्वल यही माना जा रहा है कि ईडी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन ऐसा होने की सूरत में भी किसी दूसरे नेता को तुरंत मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसके लिए पार्टी अदालती कार्यवाही का रुख देखेगी। जिस तरह दावे के साथ आप नेता पूरे घटनाक्रम को साजिश करार दे रहे हैं, उसमें माना जा रहा है कि अदालत से राहत मिल जाए। लेकिन अगर मामला इसके उलट होता है तो कानूनी प्रावधानों के हिसाब से फैसला लिया जाएगा।

बिहार के सारण में बड़ा हादसा, सरयू नदी में नाव पलटने से डेढ़ दर्जन से अधिक लोग लापता, 3 के शव बरामद, राहत बचाव कार्य जारी

बिहार के सारण जिला के मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत मटियार घाट के समीप बुधवार की देर शाम नाव के पलटने से उसपर सवार 20 से 25 लोग डूब गए। जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने खोजबीन शुरू कर दी। तीन लोगों का शव नदी से बरामद किया गया। वहीं, तीन अन्य लोगों को जिंदा बचाया गया है। अन्य लगभग डेढ़ दर्जन लोगों की खोज जारी है।

सूचना मिलते ही डीएम अमन समीर एवं एसपी डॉ. गौरव मंगला मौके पर पहुंच गए और विशेष खोज अभियान शुरू कराया। रात में कई नाव के साथ डूबे हुए लोगों की तलाश जारी है। घाट के आसपास अफरातफरी मची हुई है।

मृतकों की पहचान

मृतकों में मांझी थाना क्षेत्र के मटियार गांव निवासी शिवबच्चा प्रसाद की पत्नी फुलकुमारी देवी, मुन्ना प्रसाद की पत्नी छठी देवी शामिल हैं। तीसरे मृतक की पहचान की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, मांझी के कुछ किसान परवल की लत्ती बोने के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले स्थित नदी किनारे दियारा में गए हुए थे। उसके बाद वहां से शाम साढ़े छह से सात बजे के बीच वे लोग नाव से वापस लौट रहे थे।

इसी बीच सरयू नदी के तेज बहाव में नाव के फंस जाने के कारण नाव पलट गई और उस पर सवार करीब 20 से 25 लोग पानी में डूब गए। घटना मटियार घाट के समीप हुई है। इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ जिला प्रशासन की ओर से भी खोजबीन शुरू कर दी गई है। तीन का इलाज निजी अस्पताल में चल रही है। अन्य की खोज जारी है।

 एसपी डॉ. गौरव मंगला ने बताया कि छह लोगों को निकाला गया है। जिसमें तीन की मौत हो चुकी है, वहीं तीन जीवित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जिन किसानों के स्वजन नाव से नदी उस पार गए थे, वे लोग अपनों के आने का इंतजार कर रहे हैं।