लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की हुई सुनवाई, कई मामलों का हुआ ऑन-स्पॉट निपटारा
नवादा :- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की जाती है। द्वितीय अपील के तहत परिवादी उपस्थित होते हैं, जिसमें कई मामलों का ऑन स्पाॅट निवारण कर दिया जाता है।
ग्राम$पो0-घोस्तावाॅ, प्रखंड-नवादा सदर के परिवादी राजीव कुमार द्वारा दिनांक 09.05.2023 को ऑनलाईन परिवाद दायर किया गया, जिसमें प्रस्तुत परिवाद का अवलोकनोपरान्त संबंधित थानाध्यक्ष को नोटिस निर्गत कर दिनांक 28.05.2023 एवं 01.06.2023 को सुनवाई किया गया।
जाॅचोपरान्त अपहृता को बरामद कर न्यायालय के आदेश के उपरान्त उसके माता-पिता को सुपुर्द कर दिया गया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा जाॅचोपरान्त लोक प्राधिकार थानाध्यक्ष, कादिरगंज ओ0पी0 थाना, नवादा द्वारा अपहृता की बरामदगी कर सराहनीय कार्य किया गया।
ग्राम-गोनावां, प्रखंड-नवादा के परिवादी कृष्णा माॅझी द्वारा ऑनलाईन शिकायत दर्ज किया गया।
प्राप्त परिवाद पर संज्ञान लेते हुए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय द्वारा संबंधित लोक प्राधिकार प्रखंड विकास पदाधिकारी नवादा सदर को नोटिस निर्गत किया गया। सुनवाई में प्रखंड विकास पदाधिकारी नवादा सदर ने अपना प्रतिवेदन समर्पित किया। जिसमें परिवाद पत्र के जाॅचोपरान्त परिवादी का ईकेवाईसी नहीं हुआ था, जिसे करवा दिया गया एवं परिवादी को वृद्धा पेंशन की राशि का भुगतान हो चुका है। परिवादी द्वारा वृद्धा पेंशन की राशि मिलने पर खुशी जाहिर किया गया।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है। प्रखंडों/पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर/रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है।
आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क कहीं भी अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब ऑनलाईन भी शिकायत/अपील की जा सकती है।
आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाएं।
नवादा से राकेश कुमार चंदन
Jun 26 2023, 18:51