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नवादा: माध्यमिक कम्पार्टमेन्टल-सह-विशेष परीक्षा 10 मई से प्रारंभ होकर 13 मई तक दोनों पालियों में होगी सम्पन्न


नवादा: माध्यमिक कम्पार्टमेन्टल-सह-विशेष परीक्षा 2023 दिनांक 10.05.2023 से प्रारंभ होकर दिनांक 13.05.2023 तक दोनों पालियों में सम्पन्न करायी जा रही है।

 परीक्षा तीन केंद्रों (कन्या इंटर विद्यालय नवादा, गांधी इंटर विद्यालय नवादा एवं कन्हाई इंटर विद्यालय, नवादा प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय नवादा) में ली जा रही है एवं प्रथम पाली 09ः30 बजे पूर्वा0 से 12ः45 बजे अप0 तक एवं द्वितीय पाली 02ः00 बजे अप0 से 05ः15 बजे अप0 तक दो पालियों में परीक्षा हो रही है। 

शांतिपूर्ण विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु श्री अखिलेश कुमार अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर द्वारा सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में दिनांक 10.05.2023 से 13.05.2023 तक धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गयी है।

     

सभी परीक्षा केन्द्र के आस-पास 500 गज की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, गड़ासा, फरसा, चाकू, छुरा, विस्फोटक पदार्थ एवं आग्नेयास्त्र इत्यादि लेकर नहीं घूमेंगे, सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि अन्तर्गत किसी सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कोई काम नहीं करेगा:-

1. मटरगष्ती करना।

2. परीक्षा से संबंधित कोई भी कागज पत्र या अन्य सामग्री वितरित करवाना अथवा उसका अन्यथा प्रचार करना या प्रचार करवाना।

3. ऐसे अन्य कार्यकलाप में संलग्न होना जिससे परीक्षा से संचालन या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे परीक्षा केन्द्र में ली जा रही परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के सद्भावी कार्यकलापों के संबंध में लागू नहीं होगी।

   

 सभी परीक्षा केन्द्रों के निषेधाज्ञा दायरे के अन्तर्गत अथवा परिक्षार्थियों को सुनाई की दूरी के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार वर्जित रहेगा।

 परीक्षा केन्द्रों पर कोई भी परीक्षार्थी प्रवेष पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई कागजात यथा किताब, नोट बुक, मोबाइल फोन अथवा चिट आदि परीक्षा केन्द्रों के अन्दर नहीं ले जायेंगे, स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन में किसी प्रकार का अवरोध अथवा अषांति उत्पन्न करना वर्जित रहेगा, शासकीय कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित आग्नेयास्त्र इस निषेधाज्ञा परिधि से बाहर रहेगा, यह आदेश दिनांक 10.05.2023 से 08ः30 बजे पूर्वा0 से परीक्षा समाप्ति तक लागू रहेगा।

नवादा: कुल 164 एवं राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास, वारिसलीगंज में कुल 20 आवेदन प्राप्त


नवादा: श्री संजय कुमार जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा के द्वारा नवादा जिला अन्तर्गत संचालित राजकीय अम्बेदकर छात्रावास नवादा एवं वारिसलीगंज में कुल रिक्ति के विरूद्ध नामांकन के लिए दिनांक 04.04.2023 से 15.04.2023 तक आवेदन प्राप्ति की तिथि निर्धारित की गयी थी।

जिसके आलोक में राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास, नवादा में कुल 164 एवं राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास, वारिसलीगंज में कुल 20 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसकी सूची तैयार की गयी है। 

 

अध्यक्ष, छात्रावास चयन समिति-सह-उप विकास आयुक्त, नवादा श्री दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार मेघा सूची का प्रकाशन जिला कल्याण कार्यालय, नवादा/अम्बेदकर कल्याण छात्रावास नवादा/वारिसलीगंज के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करते हुए 07 दिनों के अन्दर आवेदकों से दावा-आपत्ति प्राप्त किया जाना है। 

 सूची में अंकित सभी आवेदकों को निर्देष दिया गया है कि मेघा सूची का अवलोकन करना सुनिश्चित करेंगे एवं दिनांक 12.05.2023 से 19.07.2023 तक अपना दावा-आपत्ति जिला कल्याण कार्यालय, नवादा में दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी तरह का दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नवादा: 21 फरार अपराधियों की हुई गिरफ्तारी-एसपी

नवादा: श्री अम्बरीष राहुल पुलिस अधीक्षक, नवादा ने बताया कि 09 मई 2023 को नवादा जिला में पुलिस द्वारा शराब के कांड में गिरफ्तारी 07, पोक्सो शीर्ष में 01, हत्या के प्रयास में 02 एवं अन्य गिरफ्तारी 11 कुल 21 गिरफ्तारियां हुई हैं। शराब की बरामदगी अन्तर्गत महुआ शराब 10 लीटर किया गया है। वारंट का निष्पादन 04, वाहन जाॅच के क्रम में कुल 638 वाहनों की जाॅच की गयी है एवं फाईन की कुल राशि 07 हजार रूपया वसूला गया है। अन्य बरामदगी ट्रैक्टर 05, अपहृता 01 किया गया है। 

बरामदगी:-

01. रूपौ ओ0पी0 द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम-पटोरी से 01. प्रदीप महथा, 02. विष्णुदेव चैधरी, पिता-स्व0 यमुना महथा, सा0- मनसागर पटोरी, थाना-रूपौ, जिला-नवादा को 05 ली0 महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में कौआकोल (रूपौ) थाना कांड संख्या-282/23, दिनांक-09.05.23, धारा-30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 दर्ज किया गया।

02. रूपौ ओ0पी0 द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम-फुलडीह से सरोज चैधरी, पिता-सेवा चैधरी, सा0-फुलडीह, थाना-रूपौ, जिला-नवादा को 05 ली0 महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। 

कौआकोल (रूपौ) थाना कांड संख्या-283/23, दिनांक-09.05.23, धारा-30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 दर्ज किया गया।

03. वारिसलीगंज थाना द्वारा अवैध बालू लदा हुआ तीन टैªक्टर जप्त किया गया। इस संबंध में वारिसलीगंज थाना कांड संख्या-299/23, दिनंाक-09.05.23, धारा-379/411 भा0द0वि0 एवं 21 एम0एम0डी0आर0 एक्ट 1957 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 दर्ज किया गया।  

04. कादिरगंज ओ0पी0 द्वारा 01. विकाष कुमार, पिता-सिताराम राजवंशी, 02. राजेष कुमार, पिता-मुनारिक राजवंषी, दोनो सा0-कोनियापर थाना-नगर जिला-नवादा को अवैध बालू लदा हुआ एक टैªक्टर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में नगर(कादिरगंज) थाना कांड संख्या-698/23, दिनंाक-09.05.23, धारा-379/411/34 भा0द0वि0 दर्ज किया गया। 

05. मुफसिल थाना द्वारा अवैध बालू लदा हुआ एक ट्रैक्टर जप्त किया गया। इस संबंध में मुफसिल थाना कांड संख्या-118/23, दिनंाक-09.05.23, धारा-379/411 भा0द0वि0 दर्ज किया गया।  

06. नारदीगंज थाना द्वारा नारदीगंज थाना कांड संख्या-140/23, दिनांक-23.04.23, धारा-366(ए) भा0द0वि0 के अभियुक्त राहुल कुमार, पिता-महेन्द्र चौधरी, सा0-डोमावर, थाना-नारदीगंज जिला-नवादा, को गिरफ्तार करते हुए अपहृता चांदनी कुमारी, पिता-कपिलदेव चैहान, सा0-मरिहानी, थाना-नारदीगंज जिला-नवादा को बरामद किया गया।  

    

पुलिस अधीक्षक नवादा ने बताया कि नवादा पुलिस के द्वारा इस तरह के क्रुर एवं जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों के गिरफ्तारी एवं सजा दिलाने हेतू लगातार प्रतिबंध है। अपराध को अंजाम देने के बाद अन्यत्र जगह छुपकर रहने वाले अपराधियों के विरूद्ध नवादा पुलिस लगातार आसूचना संकलन कर रही है तथा कार्रवाई के लिए प्रयासरत है। नवादा पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता है।

नवादा: मतदान कर्मियों एवं पीठासीन पदाधिकारियों को चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 मई को होगी आयोजित

नवादा: नोडल पदाधिकारी, प्रषिक्षण कोषांग द्वारा बताया गया कि बिहार पंचायत उप निर्वाचन 2023 के अवसर पर मतदान कर्मियों एवं पीठासीन पदाधिकारियों को चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम को दिनांक 15.05.2023 को आयोजित किया जायेगा। 

     

श्रीमती उदिता सिंह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-जिला पदाधिकारी, नवादा के निर्देशानुसार बिहार पंचायत उप निर्वाचन 2023 को सम्पन्न कराने हेतु पदाधिकारियों एवं कर्मियों/मतदान कर्मियों यथा-पीठासीन पदाधिकारी/प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मतदान पदाधिकारियों/गष्ती दल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है, जिसका प्रषिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण किया गया है। 

प्रशिक्षण स्थल पर निर्वाचन कोषांग, विधि-व्यवस्था कोषांग, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, नवादा, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल नवादा, असैनिक शल्य चिकित्सक पदाधिकारी-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी नवादा को उनके कत्र्तव्यों और दायित्वों को सौंपा गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी, प्रषिक्षण कोषांग, को निर्देष दिया गया है कि सम्पूर्ण प्रषिक्षण कार्यक्रम नवादा अपनी देख-रेख में सम्पन्न करायेंगे।

नवादा: लेजर लैंड लेवलर का प्रक्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम का किया गया आयोजन

  

नवादा: आज दिनांक 10.05.2023 को कृषि विज्ञान केंद्र, ग्राम निर्माण मंडल, सर्वोदय आश्रम, सोखोदेवरा, नवादा के तत्वाधान में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत अकबरपुर प्रखंड के डेरवा ग्राम में लेजर लैंड लेवलर का प्रक्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 

इस कार्यक्रम में नवादा जिला के उप विकास आयुक्त श्री दीपक कुमार मिश्रा ने भूमि समतलीकरण कार्यक्रम का निरीक्षण किया और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र, ग्राम निर्माण मंडल, नवादा के कार्यों को सराहा तथा किसानों को भूमि समतलीकरण के प्रति प्रेरित किया। 

इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र, ग्राम निर्माण मंडल नवादा के वरीय वैज्ञानिक प्रधान डॉ रंजन कुमार सिंह ने जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की कार्यशैली के बारे में विस्तृत जानकारी दी। 

इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र, नवादा के सस्य वैज्ञानिक श्री रविकांत चैबे, श्री भोला कुमार (तकनीकी सहायक बिसा समस्तीपुर), प्रगतिशील कृषक श्री मनोज कुमार, श्री जनार्दन प्रसाद, श्री इंद्रदेव मिश्रा, राजा कुमार एवं विभिन्न ग्राम 50 किसान के उपस्थित थे।

जीविका द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया शुभारंभ

नवादा:- आज वारसलीगंज प्रखंड के शहरी क्षेत्र में जीविका द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक श्री पंचम कुमार दांगी एवं वारसलीगंज प्रखंड के कार्यपालक पदाधिकारी श्रीमती माया ‌के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर की गई।

     

 कार्यक्रम का मुख्य उदेश्य नगर क्षेत्र अंतर्गत कार्यशील समूहों की दीदीयों को प्रशिक्षित कर सतत् जीविकोपार्जन योजना को नगर परिषद क्षेत्र मे लागू करवाना तथा योग्य संबंधित दिदियो का चयन कर समुचित विकाश करना है।

     

इस विशेष मौके पर जीविका वारसालीगंज के प्रखंड परियोजना प्रबंधक श्री धर्मेन्द्र कुमार, जिला नोडल श्री मंजीत कुमार, अमरेश कुमार, जिला संसाधन सेवी, प्रखंड संसाधन सेवी, तथा राज्य स्तर के प्रशिक्षक श्री नीरज कुमार एवं मिशन मनेजर उपस्थित थे। डीपीआरओ नवादा।

जीरो से 18 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों का दिव्यांगता की जाॅच-सह-मूल्यांकन/प्रमाणीकरण शिविर का किया जा रहा हैं आयोजन

नवादा:- श्री दीपक कुमार मिश्रा उप विकास आयुक्त के निर्देश के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान द्वारा बताया गया कि जीरो से 18 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों का दिव्यांगता की जाॅच-सह-मूल्यांकन/प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर दिनांक 08.05.2023 से सभी प्रखंडों में किया जा रहा है। जाॅच-सह-मूल्यांकन/प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन प्रखंडवार तिथि, समय, स्थल जाॅच-सह-मुल्यांकन दल की विवरणी :-

1. अकबरपुर प्रखंड में दिनांक 08.05.2023 से 09.05.2023 तक 10ः00 बजे पूर्वा0 से 04ः00 बजे अप0 तक, बीआरसी अकबरपुर में।

2. गोविन्दपुर प्रखंड में दिनांक 10.05.2023 से 11.05.2023 तक 10ः00 बजे पूर्वा0 से 04ः00 बजे अप0 तक, बीआरसी गोविन्दपुर में।

3. काशीचक प्रखंड में दिनांक 12.05.2023 से 13.05.2023 तक 10ः00 बजे पूर्वा0 से 04ः00 बजे अप0 तक, बीआरसी काशीचक में।

4. नरहट प्रखंड में दिनांक 15.05.2023 से 16.05.2023 तक 10ः00 बजे पूर्वा0 से 04ः00 बजे अप0 तक, बीआरसी नरहट में।

5. कौआकोल प्रखंड में दिनांक 17.05.2023 से 18.05.2023 तक 10ः00 बजे पूर्वा0 से 04ः00 बजे अप0 तक, बीआरसी कौआकोल में।

6. मेसकौर प्रखंड में दिनांक 19.05.2023 से 20.05.2023 तक 10ः00 बजे पूर्वा0 से 04ः00 बजे अप0 तक, बीआरसी मेसकौर में।

7. नारदीगंज प्रखंड में दिनांक 22.05.2023 से 23.05.2023 तक 10ः00 बजे पूर्वा0 से 04ः00 बजे अप0 तक, बीआरसी नारदीगंज में।

8. हिसुआ प्रखंड में दिनांक 24.05.2023 से 25.05.2023 तक 10ः00 बजे पूर्वा0 से 04ः00 बजे अप0 तक, बीआरसी हिसुआ में।

9. नवादा सदर प्रखंड में दिनांक 26.05.2023 से 27.05.2023 तक 10ः00 बजे पूर्वा0 से 04ः00 बजे अप0 तक, बीआरसी नवादा सदर में।

10. पकरीबरावां प्रखंड में दिनांक 29.05.2023 से 30.05.2023 तक 10ः00 बजे पूर्वा0 से 04ः00 बजे अप0 तक, बीआरसी पकरीबरावां में।

11. रजौली प्रखंड में दिनांक 31.05.2023 से 01.06.2023 तक 10ः00 बजे पूर्वा0 से 04ः00 बजे अप0 तक, बीआरसी रजौली में।

12. रोह प्रखंड में दिनांक 02.06.2023 से 03.06.2023 तक 10ः00 बजे पूर्वा0 से 04ः00 बजे अप0 तक, बीआरसी रोह में।

13. सिरदला प्रखंड में दिनांक 05.06.2023 से 06.06.2023 तक 10ः00 बजे पूर्वा0 से 04ः00 बजे अप0 तक, बीआरसी सिरदला में।

14. वारिसलीगंज प्रखंड में दिनांक 07.06.2023 से 08.06.2023 तक 10ः00 बजे पूर्वा0 से 04ः00 बजे अप0 तक, बीआरसी वारिसलीगंज में।

    

सभी प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जाॅच-सह-मूल्यांकन/प्रमाणीकरण शिविर के नोडल पदाधिकारी हैं। जिला जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि जाॅच-सह-मूल्यांकन/प्रमाणीकरण शिविर 0 से 18 आयुवर्ग का दिव्यांग बच्चा विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त सेवाओं का लाभ अवश्य उठायें। 

नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2023 को लेकर 9 मई से 24 तक संहिता की धारा-144 निषेधाज्ञा लागू की गयी


    

 नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2023 को लेकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

नवादा:- निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी होते ही नगर परिषद एवं नगर पंचायत में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।

नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2023 के लिए नाम निर्देशन एवं अन्य प्रक्रियाएं नवादा सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर एवं प्रखंड कार्यालय, हिसुआ परिसर में होगी।

शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं अन्य व्यक्तियों की भीड़ होने की संभावना को देखते हुए श्री अखिलेश कुमार अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर द्वारा 100 मीटर की परिधि में धारा 144 के तहत नाम निर्देशन प्रक्रिया के दौरान दिनांक 09.05.2023 से 24.05.2023 तक निषेधाज्ञा लागू की गयी है, इस अवधि में विभिन्न नियम लागू किये गए हैं:- 

 

 नाम निर्देशन स्थल के कार्यालयों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का सभा, जुलूस, नारेबाजी की अनुमति नहीं होगी तथा वाहन एवं घ्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निषिद्ध होगा। साथ ही निर्धारित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी-भाला, गड़ासा, ईंट, पत्थर एवं मानव शरीर के लिए घातक हथियार लेकर जाने पर पूर्णतः रोक होगी। स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में नाम निर्देशन के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध एवं अशांति करना वर्जित रहेगा। सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में निर्धारित अवधि में सघन गस्ती कर यह सुनिष्चित करेंगे कि यातायात एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। वर्तमान समय में कोविड-19 की समस्या को देखते हुए सभी उम्मीदवारों उनके समर्थकों एवं निर्वाचन कार्य में

संलग्न सभी व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय≤ पर दिये गए दिषा निर्देष का अनुपालन अनिवार्य होगा, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु क्रमषः सामाजिक दूरी, प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनने की अनिवार्यता, समय≤ पर हैंड सेनिटाइजर का प्रयोग आदि अनिवार्य होगा। अन्यथा दिषा निर्देषों के उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जायेगी। 

  दिये गए दिशा निर्देष का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर सुसंगत धारा के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर द्वारा सभी विधि-व्यवस्था संधारण में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया। यइ आदेश प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा। डीपीआरओ नवादा।

8 मई को 22 फरार अपराधियों की गिरफ्तारी , एसपी


  श्री अम्बरीष राहुल पुलिस अधीक्षक, नवादा ने बताया कि 08 मई 2023 को नवादा जिला में पुलिस द्वारा शराब के कांड में गिरफ्तारी 04, एससीएसटी एक्ट 01 एवं अन्य गिरफ्तारी 17 कुल 22 गिरफ्तारियां हुई हैं। शराब की बरामदगी अन्तर्गत महुआ शराब 07 लीटर, अंग्रेजी शराब 2.25 लीटर किया गया है। वारंट का निष्पादन 21, कुर्की का निष्पादन 01, वाहन जाॅच के क्रम में कुल 679 वाहनों की जाॅच की गयी है एवं फाईन की कुल राशि 12 हजार 500 रूपया वसूला गया है। अन्य बरामदगी मोटरसाईकिल 01, महुआ घोल विनष्ट 400 लीटर किया गया है। 

बरामदगी:-

01. गोविन्दपुर थाना द्वारा उत्पाद चेक पोस्ट गोविन्दपुर के पास से 01. पप्पु कुमार, पिता-रामचन्द्र साहनी, सा0-दबगर टोली, 02. विकाष कुमार, पिता-डब्लू दास, सा0-दबगर टोली, दोनो थाना-हिसुआ, जिला-नवादा को एक मोटरसाईकिल एवं 2.25 ली0 अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में गोविन्दपुर थाना कांड संख्या-94/23, दिनांक-08.05.23, धारा-30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 दर्ज किया गया।

02. नारदीगंज थाना द्वारा ग्राम-डोमावर से 01. मिथिलेश मांझी, पिता-बालदेव मांझी, सा0-डोमावर, थाना-नारदीगंज जिला-नवादा को 07 ली0 महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया एवं घटना स्थल पर ही 400 ली0 महुआ घोल विनष्ट किया गया। इस संबंध में नारदीगंज थाना कांड संख्या-160/23, दिनांक-08.05.23, धारा-30(ए)/30(डी) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 दर्ज किया गया।

    

पुलिस अधीक्षक नवादा ने बताया कि नवादा पुलिस के द्वारा इस तरह के क्रुर एवं जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों के गिरफ्तारी एवं सजा दिलाने हेतू लगातार प्रतिबंध है। अपराध को अंजाम देने के बाद अन्यत्र जगह छुपकर रहने वाले अपराधियों के विरूद्ध नवादा पुलिस लगातार आसूचना संकलन कर रही है तथा कार्रवाई के लिए प्रयासरत है। नवादा पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता है। डीपीआरओ नवादा*।

जमीन के अवैध कब्जा को लेकर खेदु बीघा गांव के महिला ने राजो चौहान और दीप चौहान पर लगाया धमकी देने का आरोप।

नारदीगंज प्रखंड क्षेत्र के खेदु बीघा गांव के ग्रामीण रमबतिया देवी, चम्पा देवी, अपने जमीन के अवैध कब्जा को लेकर परेशानी में हैं और नारदीगंज पुलिस प्रशासन का चक्कर काट रहे हैं।

पीड़ित परिवार ने कहा कि कई बार गांव में पंचायती भी बैठाया गया लेकिन आरोपी किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। रमबतिया देवी ने बताया कि राजो चौहान और दीप चौहान ने मिलकर मेरे जमीन के अंदर 7 फीट अवैध कब्जा कर लिया है।