मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को पटना कोर्ट से भी आया समन, 12 अप्रैल को हाजिर होने का आदेश
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मोदी सरनेम मामले में लोकसभा से सदस्यता रद्द होने के बावजूद राहुल गांधी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी को अब पटना कोर्ट ने समन भेजा है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है।बता दें कि कुछ दिनों पहले सूरत के कोर्ट में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी. अब पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी हुआ है
भाजपा सांसद और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केस किया था। सुशील कुमार मोदी के वकील एसडी संजय ने बताया कि 2019 में पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में 'मोदी सरनेम' पर आपत्तिजनक शब्द बोले जाने पर मामला दर्ज किया गया था. राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वालों को चोर कह कर अपमानित किया था।संजय ने कहा कि उस वक्त 2019 में राहुल गांधी पटना के कोर्ट में उपस्थित हुए थे और जमानत लेकर गए थे। बिहार के मामले में पांच गवाह है जिसमें सुशील कुमार मोदी भी शामिल हैं जो अगस्त 2022 में अपना बयान दर्ज कराने वाले आखिरी गवाह थे। इस साल फरवरी में शिकायतकर्ता ने मामले में अपना-अपना सबूत पेश किया था। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के पक्ष के सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। अब राहुल गांधी के बयान के लिए मामला लंबित है। उनका बयान दर्ज कराने के लिए 12 अप्रैल को तारीख तय की गई है।
यह मामला 2019 में भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने दायर कराया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 'मोदी' समुदाय को चोर कहकर अपमानित किया था। फिर केस में कांग्रेस नेता ने अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें जमानत मिल गई। जबकि सूरत में मामला गुजरात के बीजेपी विधायक ने दर्ज कराया था। पूर्णेश मोदी ने भी इसी तरह के आरोप लगाया था।सूरत कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सांसद की सदस्यता चली गई। इतना ही नहीं उनकी दिल्ली स्थित आवास भी खाली करने का नोटिस भेज दिया गया। अब राहुल के लिए पटना की कोर्ट से समन आना किसी नई मुसीबत से कम नहीं है।
Mar 30 2023, 16:45