जामिया हिंसा मामला में शरजील इमाम, सफूरा ज़रगर समेत 9 लोगों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तय किए आरोप, दो को राहत
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को आंशिक रूप से पलट दिया, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया में दंगे कराने के आरोपियों को बरी किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में बरी किए गए 11 में से 9 लोगों को फिर से आरोपी बनाया है।जबकि दो लोगों को राहत मिल गई है।इससे पहले साकेत कोर्ट (निचली अदालत) ने सभी 11 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था। अब दिल्ली पुलिस की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप तय करने का आदेश दिया है।
2019 जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम, सफूरा ज़रगर समेत 11 आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाया। जस्टिस स्वर्णकांता ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पहली नज़र में साफ है कि शरजील समेत बाकी लोग भीड़ में मौजूद थे। वो न केवल दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, बल्कि बैरिकेड को भी हिंसक तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे थे।कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और प्रदर्शन के अधिकार का हवाला देकर शांति भंग करने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
इन पर तय किए गए आरोप
दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और सफूरा ज़रगर समेत 9 लोगों पर आइपीसी 143, 147, 149, 186, 353, 427 के तहत आरोप तय किए। बाकी दो लोगों मोहम्मद अबुजर और मोहम्मद शोएब को कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया
क्या है मामला?
दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस और नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क उठी थी। इस मामले में जामिया नगर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इससे पहले निचली अदालत ने 4 फरवरी को सभी 11 अभियुक्तों को आरोप मुक्त कर दिया था, लेकिन मोहम्मद इलियास के खिलाफ गैरकानूनी असेंबली और दंगा करने के आरोप तय किए गए। निचली कोर्ट ने कहा था कि पुलिस वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब रही और इन 11 आरोपियों को बलि का बकरा बनाया।
Mar 28 2023, 15:53