वन रैंक वन पेंशन पर केंद्र को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिकों के बकाया के लिए तय की तारीख
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वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैन्य कर्मियों के बकाया भुगतान पर केंद्र सरकार को एक बार फिर से झटका लगा है। वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एरियर का भुगतान करने के लिए समयसीमा भी निर्धारित की है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत बकाया भुगतान का नया फॉर्मूला भी दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र सेनाओं के पेंशन योग्य परिवारों एवं वीरता पदक विजेताओं को वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के मुताबिक 30 अप्रैल 2023 तक एरियर देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसे योग्य पेंशनर्स जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है उन्हें एरियर का भुगतान जून 2023 तक और इसके बाद योग्य पेंशनर्स को एरियर का भुगतान समान किस्तों में 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 एवं 28 फरवरी 2024 को या उससे पहले करना होगा।
इसके पहले 13 मार्च को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से 20 जनवरी के उस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने को कहा था, जिसमें चार किस्तों में वन रैंक वन पेंशन के भुगतान करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा था, रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। इसपर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने पूर्व सैनिकों के बकाया एरियर का भुगतान एक किस्त में कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से भुगतान करने के लिए और अधिक समय चाहिए।
Mar 20 2023, 14:34