दिल्ली शराब नीति घोटाले में सिसोदिया को नहीं मिली राहत, अब 21 मार्च को होगी बेल पर सुनवाई, रिमांड पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित
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दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को भी कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने जिरह सुनने के बाद उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है। अब सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 21 मार्च को सुनवाई होगी।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रिमांड में लेने के लिए प्रवर्तन आयोग (ईडी) ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल की अदालत में पेश किया। यहां ईडी के वकील जोहाब हुसैन ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी।जिसका विरोध सिसोदिया के वकील दयान कृषणन ने किया।
कोर्ट में ईडी के वकील ने कहा कि सिसोदिया के प्रतिनिधि के कविता से मुलाकात की। सिसोदिया के असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को लीड कर रहा था। इस घोटाले में सरकारी तंत्र से जुड़े कई लोग शामिल हैं। ये साजिश नायर, सिसोदिया, के कविता और दूसरे लोगों ने मिलकर रची। ईडी के वकील ने कहा कि साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए पुरानी शराब नीति में सारे बदलाव किए गए। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया और होल सेल करने वालों के प्रॉफिट को बढ़ाया गया। ताकि कुछ निजी संस्थाओं को भारी लाभ मिल सके। 6 से बढ़ाकर 12 फीसदी पर प्रॉफिट मार्जिन तय करने के लिए स्टेक होल्डर्स से कोई सुझाव नहीं लिया गया।
ईडी के वकील रोहैब ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि साउथ लाॅबी के नेताओं ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी। इस पूरी डील को चलाने के लिए एक ग्रुप बनाया गया ताकि दिल्ली में शराब कारोबार से 30 फीसदी तक मुनाफा कमाया जा सके।
इस पर कोर्ट में सिसोदिया के वकीन दयान कृष्णन ने कहा कि ईडी कह रही है यह पाॅलिसी गलत है। यह पाॅलिसी चुनी हुई सरकार ने बनाई है। यह कई स्तरों से होकर गुजरती है।सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी जल्दबाजी की बात कर रही है। मैं जल्दबाजी के ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी भी तो जल्दबाजी में की गई और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे संवैधानिक करार दिया।
Mar 10 2023, 18:34