नवादा: जिला से समाप्त कराएं बाल श्रम- अध्यक्ष
नवादा: डाॅ0 चक्रपाणि हिमांशु माननीय अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री स्तर) बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग ने आज जिला अतिथि गृह में बाल श्रम उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास , समाज कल्याण विभाग, शिक्षा, सूचना एवं जन सम्पर्क, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कौशल विकास निगम, नियोजन पदाधिकारी तथा श्रम संसाधन के श्रम अधीक्षक श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी आदि के साथ बैठक किये।
उन्होंने बैठक में बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड, निर्माण श्रमिक, भवन निर्माण कार्य, मजदूरों का पंजीयन, निबंधन, नवीकरण योजनाओं के आवेदन की प्रक्रिया, कार्य स्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा, कल्याण कार्यक्रमों के संचालन के लिए निधि की व्यवस्था, मातृत्व लाभ, षिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, नगर पुरस्कार, विवाह के लिए वित्तीय सहायता, औजार क्रय योजना, लाभार्थियों को चिकित्सा सहायता, पेंशन, वार्षिक वस्त्र सहायता योजना एवं प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन योजना आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दिये।
अध्यक्ष, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग ने कहा कि जिले के शत-प्रतिशत मजदूरों का निबंधन कराना सुनिश्चित करें। इससे सरकार के द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें सुलभ और सहज ढ़़ंग से मिल सकेगी।
विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों का सर्वेक्षण करने का निर्देष एलईओ को दिया गया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार मजदूरों को कल्याण के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही है। लेकिन जानकारी के अभाव के कारण मजदूर योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
उन्होंने शिक्षा, सूचना एवं जन सम्पर्क एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी योजनाओं का व्यापक ढ़ंग से विभिन्न माध्यमों के द्वारा प्रचार-प्रसार अवश्य करायें। सभी एलईओ को निर्देश दिया गया कि एक माह के अन्दर सभी श्रमिकों का निबंधन करायें एवं आवष्यकता के अनुरूप उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ना सुनिश्चित करें।
अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कुशल युवा केन्द्र में युवक एवं युवतियों को कम्प्यूटर, अंग्रेजी आदि में प्रशिक्षित करने के लिए 8 हजार 650 रूपये प्रति सदस्य खर्च करती है।
उन्होंने कहा कि मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है। उनके बैंक खाता में दी जायेगी तो पारदर्शिता आयेगी। कई संस्थान मजदूरों का शोषण करते हैं एवं न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देते हैं। जिले के सभी उच्च विद्यालय में 09 एवं 10वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को सेमिनार आयोजित कर बाल अधिकार को जानकारी देने का निर्देष दिये। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अवश्य दिलायें।
आयुष्मान कार्ड के बनाने में आ रही कठिनाईयों के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाल श्रम के बारे चाईल्ड लाईन 1098 पर रिपोर्ट अवश्य करें।
बाल श्रमिकों (01 से 14 वर्ष) से कम उम्र के होटल, ढ़ावा, रेस्टोरेंट, ईंट, भट्ठा एवं घरेलू कार्याें में लगाने वाले सावधान हो जायें। इससे संबंधित दोषी नियोजकों को 50 हजार रूपये जुर्माना हो सकता है और साथ ही दो वर्षों तक कारावास की सजा हो सकती है।
इसके अलावे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दोषी नियोजकों से 20 हजार रूपये क्षति-पूर्ति की राषि वसूल की जायेगी। 14 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम श्रमिकों को खतरनाक व्यवसायों में लगाना दण्डनीय अपराध है। बाल श्रम निषेध का अनुपालन सभी अधिकारियों को करने का निर्देश दिया गया। *उन्होंने स्पष्ट कहा कि बाल श्रमिक प्रथा को मिटाना है और सभी बच्चों को पाठशाला भेजवाना है।
आज की बैठक में डाॅ0 अशोक कुमार डीआईओ नवादा, श्री सत्येन्द्र प्रसाद जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, श्रीमती पूनम कुमारी श्रम अधीक्षक, श्रीमती प्रियंका कुमारी डीपीओ षिक्षा, श्रीमती अर्पणा झा सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास केन्द्र के प्रतिनिधि, एलईओ आदि सम्मिलित थे।
Mar 05 2023, 16:49