परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति 7 नवंबर तक पूरी करने के निर्देश, टीईटी अनिवार्य
- 23 अक्टूबर तक भेजनी होगी वरिष्ठता एवं पात्रता सूची, डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित होगी चयन समिति
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद ने समयसीमा निर्धारित कर दी है। परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को निर्देश जारी करते हुए पदोन्नति की प्रक्रिया 7 नवंबर तक पूरी करने को कहा है। इस प्रक्रिया में शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है।
निर्देशों के अनुसार, सभी जिलों को शिक्षकों की वरिष्ठता सूची 23 अक्टूबर तक उपलब्ध करानी होगी। जिन जिलों में आपत्तियों के निस्तारण के बाद भी वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, वहां 15 दिन के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके साथ ही जिले में रिक्त पदों, वरिष्ठता सूची और पात्रता सूची से संबंधित विवरण भी निर्धारित समयसीमा के भीतर बेसिक शिक्षा परिषद की ई-मेल पर भेजना होगा।
- टीईटी के स्तर के आधार पर तय होगी पात्रता
पदोन्नति के लिए तैयार की जाने वाली पात्रता सूची में संबंधित शिक्षक के टीईटी उत्तीर्ण होने का विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण करने वाले शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापन के पात्र होंगे, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण करने वाले शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापन के लिए पात्र माने जाएंगे। दोनों स्तर की टीईटी उत्तीर्ण करने वाले शिक्षक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, दोनों स्तर के विद्यालयों में पदस्थापन के पात्र होंगे।
- डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में बनेगी चयन समिति
पदोन्नति के लिए चयन समिति का गठन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य की अध्यक्षता में किया जाएगा। संबंधित जिले के बीएसए समिति के सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रधानाचार्य तथा जिलाधिकारी की ओर से नामित हिंदी, उर्दू या अन्य भाषा के विशेषज्ञ को समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
- वरिष्ठता और रिक्त पदों के आधार पर बनेगी सूची
पदोन्नति के लिए शिक्षकों की सूची वरिष्ठता क्रम में तैयार कर उनकी चरित्र पंजिका और आवश्यक अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। समिति चयनित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगी। अनुपयुक्त पाए जाने वाले शिक्षकों को सूची से हटाने के बाद उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार वरिष्ठताक्रम में पात्र शिक्षकों की सूची तैयार की जाएगी। पदोन्नति के पात्र शिक्षकों से उनकी वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापन के लिए विकल्प भी लिए जाएंगे। परिषद ने सभी बीएसए को निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि निर्धारित समयसीमा के भीतर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जा सके।





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Oct 17 2026, 12:03
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