गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन”अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 08.09.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे(0एस0डी0)/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
घटना विवरणः-
वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा श्री कृष्म मोहन सिंह द्वारा अभियुक्त नाम पता सालिकराम पुत्र गुरदीन निवासी गौहनिया माफी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 02 राशि गोवंशीय पशु बरामद करते हुए थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री जय प्रकाश यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।
सजा विवरणः-*
मु0अ0सं0 247/2007 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त द्वारा जुर्म स्वीकार के आधार पर उपरोक्त धाराओ में जेल में बितायी गया अवधि व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की अदायगी अभियुक्त उपरोक्त को 02 माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगा ।





रमेश दूबे
आस्था और उल्लास के रंग में डूबा महुली थाना परिसर



रमेश दूबे
रमेश दुबे
Sep 09 2026, 10:02
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