गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत शातिर अपराधी को किया गया जिलाबदर
पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी घोसी जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में थाना दोहरीघाट पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 27.08.2026 को जिला मजिस्ट्रेट मऊ महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.08.2025, वाद सं0- 1088/2026 सरकार बनाम हरेन्द्र राय, अंतर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अभियुक्त हरेन्द्र राय पुत्र स्व0 शारदा राय निवासी ग्राम फरसरा खुर्द थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को 04 माह की अवधि के लिए जनपद मऊ की सीमा से निष्कासित/ जिलाबदर की कार्यवाही किया गया ।
जिला बदर अभियुक्त का विवरण
1. हरेन्द्र राय पुत्र स्व0 शारदा राय निवासी ग्राम फरसरा खुर्द थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ।
आपराधिक इतिहास
1. मु0अ0सं0 151/2023 धारा- 323, 253, 504, 506, 427, 325 भादवि0 व 3(1)द एससी/एसटी एक्ट थाना दोहरीघाट, मऊ ।
2. मु0अ0सं0 207/2024 धारा- 115(2), 351(2), 352, 324(4) बीएनएस, थाना दोहरीघाट, मऊ ।
3. मु0अ0सं0 25/2025 धारा- 3(5),115(2), 351(2), 352, 324(4) बीएनएस, थाना दोहरीघाट, मऊ ।
4. मु0अ0सं0 55/2026 धारा- 115(2), 352 बीएनएस व 3(1)द एससी/एसटी एक्ट, थाना दोहरीघाट, मऊ ।
जिलाबदर करने का दिनांक
1.दिनांक – 27.08.2026
Aug 27 2026, 19:10
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