वाहनों पर बकाया कर 05 फरवरी तक कराये जमा पेनाल्टी में पायें पूरी छूट- एआरटीओ
अयोध्या।जनपद में कर बकाया वाहन काफी संख्या में संचालित हो रहे हैं। शासन के द्वारा ऐसी कर बकाया वाहनों को पेनाल्टी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। यह छूट की अवधि शासन के द्वारा 05 फरवरी 2025 तक निर्धारित की गई है। बुधवार को अंतिम तिथि है।
उसके बाद कर बकाया वाहन स्वामियों को अपने टैक्स के साथ-साथ पेनाल्टी भी जमा करनी पड़ेगी। जनपद में प्रवर्तन अधिकारी द्वारा शीघ्र ही ऐसे कर बकाया वाहनों की धरपकड़ करते हुए थानों में बंद किया जायेगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन डॉ आरपी सिंह ने समस्त कर बकाया वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे पेनाल्टी में दी जा रही शत-प्रतिशत छूट का लाभ उठाते हुए अपना टैक्स सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में जमा करायें।इसके साथ ही बहुत से वाहन स्वामियों द्वारा अपने व्यावसायिक वाहन की फिटनेस नहीं कराई जा रही है, जिस पर प्रथम बार चालान होने पर रू0 5000/- जुर्माना एवं द्वितीय बार चालान होने पर रू0 10000/- जुर्माना देना पड़ता है जबकि वाहन की फिटनेस न कराने पर वाहन का बीमा भी प्रभावी नहीं रह जाता है।समस्त व्यावसायिक वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि वे अपने वाहन की फिटनेस यथाशीघ्र करा लें।बहुत से निजी वाहन स्वामी जिनके वाहन की पंजीयन अवधि 15 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वाहन का पुनर्पंजीयन नहीं कराया गया है और ऐसे वाहन बिना पंजीयन के संचालित हो रहे हैं, ऐसे वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर रू0 5000/- का जुर्माना भरेंगे और उन्हें थानों में बंद भी किया जा सकता है। असुविधा से बचने के लिए ऐसे सभी निजी वाहन स्वामी अपने दोपहिया और चार पहिया वाहन का पुन: पंजीयन सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में अपने वाहन को ले जाकर अवश्य करा लें। अगर किसी भी वाहन स्वामी को उपरोक्त कार्याें में कोई कठिनाई होती है तो उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। एआरटीओ प्रशासन डॉ सिंह ने सभी व्यावसायिक वाहन स्वामियों से अपील किया है कि अपने वाहनों का बकाया टैक्स जमा कराकर शत प्रतिशत पेनाल्टी छूट पाने का लाभ उठाये। किसी भी दशा में शत प्रतिशत पेनाल्टी छूट का मौका हाथ से न जाने दें।
Feb 04 2025, 15:14