सोनभद्र:सोनभद्र हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद
![]()
विकास कुमार अग्रहरी
सोनभद्र। ढाई साल पहले हुई सुखवंती हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने अशोक अगरिया, पप्पू अगरिया, कैलाशी देवी उर्फ नन्हकी और मुन्नी अगरिया को यह सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 26-26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें चार-चार महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
12 अगस्त, 2022 को सुखवंती की हत्या कर दी गई थी। मृतका के नाती मुद्रिका अगरिया ने आरोप लगाया था कि उसके पति अशोक अगरिया और अन्य आरोपियों ने मिलकर सुखवंती की हत्या की है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस को पर्याप्त सबूत मिले जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी।
अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों, गवाहों के बयानों और सबूतों पर विचार करने के बाद सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने माना कि आरोपियों ने मिलकर सुखवंती की हत्या की है।












सोनभद्र। कोन थाना क्षेत्र के कोन तेलगुडवा मार्ग पर ग्राम पंचायत हल्ला के बिलरुआ के पास एक ही बाइक पर सवार होकर तीन युवक रविवार की सांय लगभग 8 बजे अपने घर जा रहे थे कि बाइक अचानक सड़क पर बने बढ़े गढ्ढे में जाने से अनियंत्रित होकर गिरने से बाइक पर सवार तीनों युवकों की मौत हो गयी। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक गोपाल गुप्ता मौके पर पहुंच सभी को कोन अस्पताल लायें जहां डाक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया, जानकारी के अनुसार विकास चेरो 21 वर्ष पुत्र राम सिंगार चेरो, राहुल पासवान 26 वर्ष पुत्र ज्वाला पासवान, कृष्णा पासवान 24 वर्ष लौटन पासवान सभी निवासी ग्राम हल्ला थाना कोन के निवासी थे।


Dec 10 2024, 17:26
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
0- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
28.0k