सोनभद्र:सरिता हत्याकांड दोषी पति को 7 वर्ष की कैद

विकास कुमार अग्रहरी

सोनभद्र। 14 वर्ष पूर्व दहेज प्रताड़ना के चलते हुई सरिता हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/ सीएडब्लू, सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी पति मुकुन्दलाल उर्फ बबुन्दर को 7 वर्ष की कैद व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। दोषी पति को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक मृतका का भाई अमरेश सिंह निवासी ग्राम देवरी, थाना रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र ने घोरावल थाने में 15 नवंबर 2010 को दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसने अपनी बहन सरिता की शादी करीब 6 वर्ष पूर्व मुकुन्दलाल उर्फ बबुन्दर पुत्र सुदामा निवासी ग्राम बेलखुरी, थाना घोरावल, जिला सोनभद्र के साथ हिंदू रीति रिवाज से किया था। शादी में अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार स्वरूप सामान दिया था। बावजूद इसके दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन सरिता को मुकुन्दलाल उर्फ बबुन्दर शुरू से ही मारपीट कर प्रताड़ित करता था। जब भी सरिता मायके आती थी तो सारी बात सबको बताती थी।

कई बार रिश्तेदारों के सामने पंचायत भी हुई, जिसमें कहा जाता था कि अब प्रताड़ित नहीं करेंगे। लेकिन पुनः वहीं रवैया अपनाया जाता रहा। 5 नवंबर 2010 को दीपावली के दिन सूचना पर अन्य लोगों के साथ अस्पताल पहुंचा तो बहन सरिता मृत हाल में पड़ी थी। उसे पूर्ण विश्वास है कि दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो मुकुन्दलाल उर्फ बबुन्दर ने उसकी बहन सरिता को मार डाला है। रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 9 गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी मुकुन्दलाल उर्फ बबुन्दर को 7 वर्ष की कैद व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। इस संदर्भ में सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी का कहना है कि बिसरा रिपोर्ट में सरिता की मौत विष के सेवन से हुई बताया गया है। अभियुक्त मुकुन्दलाल उर्फ बबुन्दर को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।

सोनभद्र:कई वर्षों से विद्युत पोल संबंधित समस्या को लेकर ग्राम सेवा समिति ने एस डी ओ को सौंपा ज्ञापन

विकास कुमार अग्रहरी 

सोनभद्र।ओबरा बिल्ली मारकुण्डी स्थित खैरटिया टोला में स्थित पोखरा के उत्तर दिशा में बसी बस्ती में पिछले 5-6 वर्षों से लगातार लिखित/मौखिक रूप से अवगत कराये जाने के बावजूद आजतक बिजली के पोल नहीं लगाये जा रहे है, जबकि वहां के रहवासियों को मेन रोड से करीब 400 मीटर दूरी से केबिल खीच कर कनेक्शन लिया जा रहा है।

 जिसके कारण गर्मियों में केबिल जलने की घटनाएं आम बात हो गयी है और हमेशा दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। पूर्व में विभाग के जेई अरविन्द मौर्या द्वारा उक्त क्षेत्र का सर्वे किया गया था और बताया गया कि एक माह के भीतर विभाग द्वारा पोल लगवा दिया जायेगा, जिससे केबिल जलने की समस्या से निजात मिल जायेगा। परन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक उक्त समस्या के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

उक्त के सन्दर्भ में यह भी अवगत कराना है कि उक्त पोल लगाने के सम्बन्ध में ग्राम सेवा समिति के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन भी पूर्व में किया जा चुका है परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस बार जल्द ही पोल नहीं लगने की स्थिति में ग्राम सेवा समिति द्वारा धरना प्रदर्शन किया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी पीसीएल विभाग की होगी। शिवदत्त दुबे ग्राम सेवा समिति अध्यक्ष एवं महेश अग्रहरी के साथ राजू जायसवाल और अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे।

सोनभद्र:दुष्कर्म के दोषी कलयुगी पिता को आजीवन कठोर कारावास की सजा

विकास कुमार अग्रहरी

सोनभद्र। करीब दो वर्ष पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ हुए दुष्कर्म और दवा खिलाकर गर्भपात कराने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी कलयुगी पिता सुरेश कोल को आजीवन कठोर कारावास एवं तीन लाख 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से दो लाख 50 हजार रुपए पीड़िता को मिलेगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक शाहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने शाहगंज थाने में 27 अप्रैल 2023 को दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ उसका पति सुरेश कोल करीब 7-8 माह पूर्व बलात्कार किया था। जब गर्भ ठहर गया तो इसकी जानकारी उसे हुई तो पति ने मां- बेटी को जान से मारने की धमकी दिया, जिससे डर गई और कहीं सूचना नहीं दी। उसने 18 अप्रैल 2023 को जबरन बेटी को गर्भनिरोधक दवा खिला दिया, जिससे रात करीब नौ बजे गर्भपात हो गया और मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। जिसे उसका पति झाड़ी में फेंक दिया। वह पति के डर से और लोक लाज के डर से कहीं सूचना नहीं दी।

जिसका नतीजा रहा 26 अप्रैल 2023 को दोपहर तीन बजे बेटी को घर में अकेला पाकर पुन: बलात्कार किया। उसका पति उसके मायके में ही रहता है। बलात्कार करते समय जब बेटी चिल्लाने लगी तो उसके पिता मौके पर पहुंच गए और घटना को देखा था। इस तहरीर पर पुलिस ने 27 अप्रैल 2023 को बलात्कार और पाक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। दौरान विवेचना विवेचक ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट के साथ ही गवाहों का बयान लेने के बाद पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 10 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सुरेश कोल को उम्रकैद एवं तीन लाख 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से दो लाख 50 हजार रुपए पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

सोनभद्र:गांजा बेचने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया

विकास कुमार अग्रहरी

सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अशोक कुमार मीना के द्वारा जनपद में मादक पदार्थों के विरूद्ध चलाये जा रहे।

अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कालू सिंह व हर्ष पाण्डेय क्षेत्राधिकारी ओबरा के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक ओबरा राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में की रात्रि में ओबरा क्षेत्रान्तर्गत खैरटिया तिराहा के पास से एक व्यक्ति विशाल राम पुत्र स्वक) उदय राम निवासी 3W B1 के बगल में झोपड़ी थाना ओबरा जनपद सोनभद्र स्थाई पता ग्राम टड़वा बाना गढ़वा झारखण्ड को 650 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

जिसको थाना स्थानीय पर लाकर मु०अ०सं० 165/2024 पाग 08/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया।

सोनभद्र:मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आचार्य द्वारा वेद मंत्रों के साथ हुआ संपन्न

विकास कुमार अग्रहरी

सोनभद्र। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत सोनभद्र जनपद के घोरावल तहसील अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय केवली के प्रांगण में सोमवार को दोपहर से सायं तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आचार्य द्वारा वेद मंत्रों के साथ कराया गया। जिसके मुख्य अतिथि घोरावल ब्लाक प्रमुख दीपक सिंह पटेल रहे। आपको बता दें कि घोरावल ब्लाक में कुल 81 रजिस्ट्रेशन हुए थे जिसमें 59 विवाह संपन्न हुआ वही कर्मा ब्लॉक में 36 रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसमें 30 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ।

दोनों ब्लॉक में कुल 89 जोड़ों का विवाह कराया गया जिसमें चार जोड़ा मुस्लिम समाज का भी रहा जिसका निकाह मौलियों द्वारा कराया गया। इस अवसर पर राजकीय इंटर कॉलेज घोरावल भारतीय इंटर कॉलेज घोरावल के छात्राओं द्वारा मनमोहक स्वागत गीत व सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। मौके पर मुख्य रूप से कर्मा खण्ड विकास अधिकारी सुरेश कुमार मौर्य व घोरावल खण्ड विकास अधिकारी नितिन कुमार, घोरावल एसडीएम राजेश कुमार सहित तहसील व ब्लाक के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस सामूहिक विवाह में बर व बधू की तरफ से आए हुए अन्य सगे संबंधित लोग हजारों की संख्या में उपस्थित रहे, जिन्हें भोजन व नाश्ते की व्यवस्था भी शासन की तरफ से मुहैया कराई गई थी।

मौके पर कोतवाली घोरावल से एस एच ओ कमलेश पाल, चौकी इंचार्ज अजय कुमार श्रीवास्तव सहित कई सब इंस्पेक्टर, महिला पुरुष कांस्टेबल भी सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी करते रहे। एसडीएम घोरावल राजेश कुमार सिंह ने भी अपने तहसील के लाव लश्कर के साथ मौके का भ्रमण करते हुए जायजा लिए ।कार्यक्रम का सफल संचालन आश्रम पद्धति विद्यालय के सहायक अध्यापक परितोष कुमार मिश्रा ने किया।

सोनभद्र:वर्तमान कार्यकारिणी भंग 22 दिसम्बर को होगा कुशवाहा समाज का चुनाव

विकास कुमार अग्रहरी

सोनभद्र- ओबरा में कुशवाहा समाज की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर रविवार को कुशवाहा समाज ओबरा के भवन में बैठक रखी गई जिसमें कुशवाहा समाज के संगठन में सक्रियता लाने एवं सामाजिक उद्देश्यों की संरचना को समाज के सिद्धांतों के अनुरूप जमीन पर उतारा जा सके, सत्र 2024 की वर्तमान कार्यकारिणी को संरक्षक देव प्रकाश मौर्य के अध्यक्षता में भंग कर दिया गया ।

नई कार्यकारिणी का चयन 22 दिसम्बर को सुबह 11 बजे से चुनाव प्रक्रिया के पश्चात किया जाएगा। समाज के सम्मानित लोगों द्वारा सर्वसम्मति से चुनाव का निर्णय लिया गया! नई कार्यकारिणी गठित होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में रमेश कुमार मौर्य होंगे। जिसमें चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में देव प्रकाश मौर्या , विश्वनाथ भगत , सुरेश कुमार मौर्या ,गया नाथ कुशवाहा और चुनाव अधिकारी गणेश कुशवाहा, शशिहास सिंह की देखरेख में चुनाव संपन्न कराया जायेगा। बैठक में रमेश कुमार , शेषनाथ सिंह , ईश्वर दयाल मौर्य, कृष्णानंद सिंह, निर्मल सिंह , अमित सिंह कुशवाहा, अरविन्द कुशवाहा , गौतम कुशवाहा, मौजूद रहे।

सोनभद्र:आग से झुलसी महिला की मौत से खफा परिजनों ने हाइवे पर लगाया जाम

विकास कुमार अग्रहरी

सोनभद्र। घोरावल कोतवाली क्षेत्र के मझिगवां मिश्र गांव में बीते दिनों संदिग्ध हाल में झूलसी महिला की रविवार को वाराणसी में उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना से आक्रोशित मृतका के माइका पक्ष के लोगों ने ससुरालियों सहित पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए सोमवार को जिला अस्पताल के सामने हाइवे पर चक्काजाम कर दिया। इससे हाइवे पर घंटों यातायात बाधित रहा। सीओ चारु द्विवेदी समेत अन्य अधिकारियों ने नाराज लोगों को समझा बुझाकर कर उन्हें शांत किया और आवागमन बहाल कराया।

रॉबर्ट्सगंज के पूरब मोहाल निवासी खुशहाल देव पांडेय की बेटी आकांक्षा की शादी घोरावल क्षेत्र के मझिगवां मिश्र गांव में प्रदीप के साथ करीब छह साल पहले हुई थी। उसके दो मासूम बच्चे हैं। पिछले कुछ महीने से परिवार में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इस बीच कुछ दिन पूर्व संदिग्ध हाल में महिला आग की चपेट में आकर झुलस गई। बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने हालत गंभीर बताते हुए वाराणसी बीएचयू अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वाराणसी में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

मृतका के माइके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। परिजनों का मानना है कि दहेज के लिए ससुराल पक्ष के लोगों ने आग लगाकर बेटी को मार डाला। वहीं पुलिस पर भी आरोपियों को बचाने का आरोप है। उधर पुलिस का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर पति प्रदीप, सास हीरावती, ससुर अंबिका प्रसाद, देवर विमलेश और देवरानी प्रीति के विरूद्ध पेट्रोल डालकर आग लगाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। इस बीच रविवार को वाराणसी स्थित बीएचयू में इलाज के दौरान आकांक्षा की मौत हो गई। जिसके बाद परिवार के लोग शव लेकर लोढ़ी स्थित मोर्चरी हाउस पहुंचे।

सोनभद्र:शक्तिनगर पुलिस ने एक युवक को 10.40 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया

विकास कुमार अग्रहरी

सोनभद्र।पुलिस अधीक्षक सोनभद्र,शोक कुमार मीणा द्वारा अवैध मादक पदार्थ/शराब तस्करी करने वाले तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है।

इसी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी पिपरी के पर्यवेक्षण में थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त करन गिरी पुत्र स्व0 राजू गिरी निवासी मीना बाजार गुरमा थाना चोपन जनपद सोनभद्र उम्र लगभग 19 वर्ष को ज्वालामुखी कॉलोनी तिराहा बहदग्राम कोटा बस्ती के पास से 10.40 ग्राम नाजायज हेरोईन के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना शक्तिनगर पर मु0अ0सं0-159/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया ।

सोनभद्र में राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व 11 से 13 दिसम्बर तक लगनी है विशेष लोक अदालत-एडीजे शैलेंद्र

विकास कुमार अग्रहरी

सोनभद्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा 14.12.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व दिनांक 11.12.2024, 12.12.2024 एवं 13.12.2024 को विशेष लोक अदालत के अन्तर्गत (Petty Offences) मामलों के 22 नवम्बर को समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट और अधिकारियों की बैठक ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव के विश्राम कक्ष में आहूत की गयी।

बैठक में आलोक यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र अमित कुमार-तृतीय, सिविल जज, सी0 डि0, सोनभद्र, श्रीमती स्वर्णमाला सिंह, अपर सिविल जज, सी0 डि0/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र, श्रीमती दीक्षी चौधरी, सिविल जज, सी0 डि0/एफ0टी0सी, सोनभद्र नावेद अख्तर, सिविल जज, जू0 डि0, सोनभद्र मुरलीधर सिंह, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, सोनभद्र, यमुना शंकर पाण्डेय, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, सोनभद्र उपस्थित हुए।

बैठक में उपस्थित सभी न्यायिक मजिस्टेट/अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि दिनांक 14.12.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में एवं दिनांक 11.12.2024, 12.12.2024 एवं 13.12.2024 को विशेष लोक अदालत के अन्तर्गत (Petty Offences) मामलों में अधिकाधिक वादों में नोटिस का तामिला सुनिश्चित कराते हुए अधिक से अधिक संख्या में न्यायालयों में लम्बित मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराने का कष्ट करें। यह जानकारी शैलेन्द्र यादव, अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा दी गयी हैं।

सोनभद्र:विद्यालय की बालिकाओं के बीच जिविसेप्रा ने किया विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर

विकास कुमार अग्रहरी

सोनभद्र। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र रवीन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशन में 23 नवम्बर शनिवार को महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन विषय पर प्रकाश जीनियस पब्लिक इंग्लिश स्कूल राबर्ट्सगंज, सोनभद्र में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सत्यारमण त्रिपाठी डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, सोनभद्र की अगुवाई में आयोजित शिविर के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य डा0 अंगेश मणि त्रिपाठी, श्रीमती तृप्ति मिश्रा एवं श्रीमती उषा द्विवेदी इत्यादि अध्यापिकायें तथा 70 छात्राएं उपस्थित रहीं।

शिविरार्थी बालिकाओं को दहेज प्रतिषेध कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, लैंगिक अपराधों से संरक्षण, कार्यस्थल पर यौन शोषण संबंधी अधिनियम, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, गिरफ्तारी से पूर्व गिरफ्तारी के समय एवं उसके बाद महिलाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान व कानून, पूर्व गर्भाधान और प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत महिलाओं को निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के अधिकार के बारे में भी उन्हे जागरूक किया गया।

महिला हेल्पलाइन नं0 1090 एवं नालसा पोर्टल 15100 हेल्पलाइन नं0, “Sex Selection Decline in child sex ratio under PCPNDT Act”, (LGBTQIA) एवं विभिन्न साइबर अपराध के बारे में भी जागरूक किया गया। अपर जनपद न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र शैलेंद्र यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की कार्ययोजना वर्ष 2024-2025 के क्रियान्वयन के क्रम में यह आयोजन किया गया।