डीपीएस स्कूल के पास हुए हादसे के बाद बड़ा फैसला, रात 8 बजे के बाद ही मालवाहक वाहनों को अनुमति।
रिपोर्टर पिंटू कुमार
हजारीबाग के बड़कागांव रोड पर डीपीएस स्कूल के पास हुए दर्दनाक हादसे के बाद जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अहम कदम उठाया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार, अब बड़े मालवाहक वाहनों को शहर में प्रवेश केवल रात 8:00 बजे के बाद ही मिलेगा।
यह फैसला हाल ही में हुए हादसे के बाद लिया गया, जिसमें एक अनियंत्रित हाइवा ने मां-बेटे को कुचल दिया था। इस हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने 8 घंटे तक सड़क जाम कर दिया और नो-एंट्री नियम लागू करने की मांग की।
नए नियम लागू:
1. शहर में सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. यह नियम करसोटा पेट्रोल पंप, सिवान चौक, नया ओवर ब्रिज, छउ गोदामर मोड़, सिंदूरिया मोड़, बरही रोड और नवाडीह टोल प्लाजा जैसे प्रमुख स्थानों पर लागू होगा।
पुलिस प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंध के समय किसी भी बड़े वाहन को प्रवेश न मिले। इसके साथ ही, यात्री वाहनों की सुचारु आवाजाही के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाएगी।
यह आदेश 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। प्रशासन ने कहा है कि इन नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
Nov 26 2024, 18:09