जीडी गोयनका स्कूल में 2 साल पहले छात्र के पीटकर हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला : आरोपी शिक्षक को दोषी करार देते हुए सुनाया 6 साल कारावास की सजा
गया : बिहार के गया में जीडी गोयनका स्कूल में 2 साल पहले एक छात्र के साथ स्कूल परिसर में ही पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गया सिविल कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी स्कूल के शिक्षक शुभेंदु जतति को दोषी करार दिया है। वहीं आरोपी को 6 साल कारावास की सजा और 50 हजार रुपए अर्थ दंड लगाया है। हालांकि, इस फैसले से मृत छात्र का परिवार बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि मैंने अपना बेटा खोया है। बावजूद इसके हम पूरा परिवार न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं।
गौरतलब है कि 16 फरवरी 2022 को गया-पटना रोड स्थित जीडी गोयनका स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र कृष्ण चन्द्र की मौत हो गई थी। कृष्ण चन्द्र के पिता चन्द्र प्रकाश ने स्कूल के शिक्षक के खिलाफ बेरहमी से पीट पीट कर हत्या किए जाने का केस दर्ज कराया था। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था।
छात्र की मौत को लेकर शहर के लोगों के बीच स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जबरदस्त रोष था। स्कूल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों ने कैंडिल मार्च और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। इसके बाद से कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी।
संबंधित मामले में गुरुवार को एडीजे 3 रंजीत कुमार द्वितीय की अदालत ने शिक्षक शुभेंदु को दोषी करार दिया था। इस मामले में सजा की बिंदु शुक्रवार यानि 21 जून को निर्धारित थी। जिसमें आज 21 जून को एडीजे 3 रंजीत कुमार द्वितीय की अदालत ने धारा 304 पार्ट 2 तहत दोषी करार दिया है। साथ ही 6 साल की जेल और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है।
इधर, पीड़ित पिता चन्द्र प्रकाश का कहना है कि हमने स्कूल अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था। लेकिन स्कूल के शिक्षक ने बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी। यह घटना जीवन भर के लिए किसी भी पिता के लिए कष्ट भरा है। न्यायालय ने जो फैसला दिया है। उसका हम सम्मान करते हैं। हालांकि हमारी अपेक्षा न्यायालय से अधिक थी। अब हमारी जीत हुई है। आगे की लड़ाई जारी रहेगी।
वही, अपर लोक अभियोजक (एपीपी) राजीव नारायण का कहना है कि न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है। वह उचित है।
गया से मनीष कुमार
Jun 21 2024, 20:22