सड़क दुर्घटना वाद के पीड़ित को मिला 15 लाख का मुआवजा
औरंगाबाद: जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्री अशोक राज के द्वारा ओबरा थाना काण्ड संख्या 19/20 के मृतक ओम प्रकाश कुमार, पिता- राम सुभग सिंह निवासी- ग्राम- सिकड़ी थाना- संझौली, जिला- रोहतास की पत्नी पूजा रानी को 15 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, श्री सुकुल राम द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.03.2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 17/22 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था।
उक्त घटना के सम्बन्ध में सचिव ने बताया कि बारुण थाना काण्ड संख्या 19/20 के मृतक ओम प्रकाश कुमार के मोटर साइकिल संख्या बी आर 24 ई 6980 को कंटेनर संख्या यू पी 16 डी टी 8279 द्वारा धक्का मारने से ओम प्रकाश कुमार की मृत्यु हो गया था|
चेक प्रदान करते समय जिला जज के द्वारा पीड़ित को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है।
Apr 20 2024, 14:16