घर पर मतदान की सुविधा के लिए बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को भरना होगा 12 D फॉर्म
हज़ारीबाग: घर से मतदान के लिए बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को भरना होगा 12-डी फॉर्म हजारीबाग में लोकसभा चुनाव 20 मई को निर्धारित हैं। ऐसे में वैसे दिव्यांग और वृद्ध मतदाता जो मतदान केंद्र में जाकर मतदान करने में अक्षम है। उनके लिए भी चुनाव आयोग एक सुविधा मुहैया करा रहा है।
दरअसल वे मतदाता जो मतदान केंद्र जाने में अक्षम हैं। उन्हें 12 डी फॉर्म भरना होता है। जिसके जरिए वे लोग घर से ही मतदान दे सकते है।
वो मतदाता जो वोट देने के लिए मतदान केंद्र नहीं जा सकते है वैसे मतदाता घर से भी वोट कर सकते हैं,इसके लिए उक्त मतदाता को फॉर्म डी भरना होगा फॉर्म ईसीआई (ECI) की वेबसाइट द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नैंसी सहाय ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले मतदाताओं को घर से मतदान का विकल्प भी दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें फॉर्म 12-डी भरना होगा।
घर से मतदान का विकल्प चुनने वाले दिव्यांग मतदाताओं के पास विकलांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आवश्यक सेवाओं में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी बैलेट से मतदान का विकल्प रहेगा। उन्हें भी फॉर्म 12-डी Form D) पर आवेदन करना होगा। इनके अलावा मतदान डयूटी पर तैनात होने वाले अधिकारी-कर्मचारी फॉर्म-12 या फार्म-12ए भरकर पोस्टल बैलेट या निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
85 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ मतदाताओं तथा 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 12डी उनके घर पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है जबकि अन्य के लिए सबसे पहले ईसीआई (ECI) के वेबसाइट से फॉर्म 12, 12ए अथवा 12डी डाउनलोड करना होगा या निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में अवस्थित मतपत्र कोषांग से भी संबंधित फार्म प्राप्त किया जा सकता है।
इस फॉर्म को भरकर अपने एपिक एवं आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ बीएलओ को भी प्राप्त करवाया जा सकता है अथवा सीधे निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान की तिथि के पूर्व प्रशिक्षण केंद्र पर तथा निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में सुविधा केंद्र स्थापित किया जाता है जहां संबंधित पदाधिकारी/कर्मी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं ।
Mar 31 2024, 14:51