*पीड़िता की तहरीर पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज*
कमलेश मेहरोत्रा लहरपुर (सीतापुर)। अपर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर दहेज उत्पीड़न को लेकर पति व उसके भाई के विरुद्ध दर्ज किया अपराध।
प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीमती बबीता पुत्री छत्रपाल निवासी नउवा महमूदपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर ने आरोप लगाया है कि, उसकी शादी 4 वर्ष पूर्व लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम स्वामी जी पुरवा मजरा दरियापुर निवासी महेश पुत्र खिलावन के साथ आवश्यक दान दहेज के साथ की गई थी।
पत्र में आरोप है कि उसके पति नाजायज शराब का काम करते हैं और आए दिन शराब पीकर उससे झगड़ा कर जान से मारने की धमकी देते हुए 50000 नकद व अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए उत्पीड़न करते थे, पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जब वह 7 माह की गर्भवती थी तब पति महेश व उसके भाई दिनेश ने उसे जमकर मारा पीटा जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और इलाज के लिए अपने मायके चली गई।
अब उसका पुत्र भी 2 वर्ष का हो गया है और पैसे ना होने के कारण वह दर-दर भटक रही है उसके पति व ससुराल पक्ष उससे कोई मतलब नहीं रखता है, कोतवाली में कई बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने पति महेश व उसके भाई दिनेश के विरुद्ध धारा 323, 504, 498 ए व दहेज अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत अपराध दर्ज किया ।
कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि अपराध दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
Jan 31 2024, 18:50