किशोर न्याय अधिनियम पर मण्डल कारा के किशोर कैदियों के बीच आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम
औरंगाबाद: माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार जेलो में किशोरो की पहचान करने और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय अभियान के तहत मण्डल कारा, औरंगाबाद में किशोर न्याय अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।
इस कार्यक्रम के तहत 10 दिवसीय चलने वाले वृहत कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुकुल राम द्वारा मण्डल कारा, औरंगाबाद के किशोर कैदियों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का पहला चरण शुरू करते हुए जागरूक किया गया। इस अवसर पर काराधीक्षक सुजीत कुमार झा उपस्थित रहें।
जागरूकता कार्यक्रम में सचिव सुुकुल राम ने किशोर बंदियों से कहा कि 26 जनवरी गणतत्र दिवस के अवसर पर किशोरो की पहचान करने और उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया है इसी कड़ी में आज यह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
इस अवसर पर बताया गया कि किशोरो की पहचान करने के लिए जेल भ्रमण अधिवक्ता समूह की टीम आप लोगो से जो भी जानकारी मांगती है तथा पुछती है तो आप बेहिचक समस्त जानकारियो को दें कोई भी जानकारी ऐसी नहीं मांगी जा रही है जो आपके विरूद्ध हो बल्कि समस्त जानकारियों में आपका ही हक अधिकार एवं लाभ पहुचाने के उद्देष्य से ही मांगी जा रही है ताकि डाटा तैयार कर आपसे प्राप्त जानकारियो के उपरान्त आपको किशोर के तहत प्रदत्त हक एवं अधिकार उपलब्ध कराया जा सके।
अतः बेहिचक आप जानकारी उपलब्ध करायें। प्राधिकार पुरी तरह से आपके किशोर हक के लिए कार्य कर रहा है। साथ ही आप लोगो को किसी भी तरह की विधिक सहायता की जरूरत हो तो आप टीम के सदस्य को अथवा जेल भ्रमण अधिवक्ता को बतायें हम तत्काल आप सभी को विधिक सहायता उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाते है।
इस अवसर पर काराधीक्षक सुजीत कुमार झा द्वारा सचिव को बताया गया कि प्रारम्भिक तौर पर किशोरो की पहचान की गयी है और किशोरो से सम्बन्धित कुछ दस्तावेजों को इकत्र करने की कार्रवाई की जा रही है। काराधीक्षक द्वारा बताया गया कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किशोरो की पहचान और इससे सम्बन्धित प्राप्त पृष्ठभूमि के आलोक में कारा स्तर से कार्रवाई करने में हर संभव सहयोग किया जायेगा।
Jan 28 2024, 11:08