पुलिस पर फायरिंग के दोषी को सात साल की कैद
नितेश श्रीवास्तव
भदोही। पुलिस पर फायरिंग के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलोज चन्द्रा की अदालत ने सात की साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 37 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दोषी अभियुक्त जिले का टॉप टेन अपराधियों में शामिल था। सुरियावां कोतवाली क्षेत्र के छपरिया प्राइमरी विद्यालय बाउड्रीवाल के पास आठ अप्रैल 2018 को शाम चार बजे के करीब पुलिस व अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुआ।
मुठभेड़ के दौरान कोल्हुआ पांडेयपुर निवासी रामचन्द्र मौर्या उर्फ नेता ने पुलिस पर फायरिंग झोंक दी थी। हालांकि बाद में पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उसे पकड़ लिया था। जहां उसके पास से देशी कट्टा, चोरी की वाहन के साथ विस्फोटक सामान भी बरामद हुए थे। विवेचना के बाद पुलिस ने सुरियावां कोतवाली में उसके खिलाफ पुलिस टीम पर फायरिंग करने, अवैध हथियार रखने, चोरी के वाहन समेत अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और इसके खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में आरोप पत्र प्रेषित की। आपरेशन कन्विशन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी की फलस्वरूप कोर्ट ने प्रमाणिम साक्ष्यों के आधार पर रामचन्द्र मौर्या उर्फ नेता को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने दोषी को सात साल की कैद और 37 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
Dec 03 2023, 13:20