विधानसभा निर्वाचन 2023 : हर प्रत्याशी को चुनाव में किये खर्चों की देनी होगी जानकारी
रायपुर- छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान किए जाने वाले सभी खर्चों का पूरा हिसाब व्यय लेखा प्रेक्षक के समक्ष अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन में खर्चों को एक निर्धारित प्रारुप के रजिस्टर में जिसे व्यय लेखा रजिस्टर कहते है में बना कर निर्धारित तिथि तक निर्वाचन व्यय प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी व्दारा रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय चुनाव के व्यय हेतु अलग से खोले गए बैंक खाते की जानकारी भी दी जाती है। चुनाव में सभी प्रकार के खर्चों के लिए बैंक में खोले गए खाते से ही राशि खर्च करना पड़ता है। इसमें नामनिर्देशन की तिथि से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथि तक किए गए निर्वाचन व्यय की जानकारी देना होता है।
निर्वाचन के हिसाब को रखने के लिए पृथक से खोले गए बैंक खाते में अभ्यर्थी व्दारा स्वयं की राशि अथवा किसी और स्त्रोत से प्राप्त राशि को जमा कर उसी में से खर्च करेगा। यह बैंक खाता अभ्यर्थी का स्वयं का या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रुप से खोला जाता है। अभ्यर्थी को यदि किसी व्यक्ति या फर्म को नगद राशि में भुगतान करना हो तो वह बैंक से राशि आहरित कर 20 हजार रुपए तक का नगद भुगतान कर सकता है। इससे ज्यादा की राशि का भुगतान चेक, ड्रॉफ्ट अथाव आरटीजीएस, एनईएफटी व्दारा करना होगा। व्यय लेखा परीक्षण हेतु प्रस्तुत व्यय रजिस्टर के साथ अभ्यर्थी को बैंक खाते के विवरण की एक स्व- अभिप्रमाणित प्रति व्यय लेखा प्रेक्षक के समक्ष करना होगा। चुनाव खत्म होने के बाद निर्वाचन की घोषणा के 30 दिनों में अभ्यर्थी को व्यय लेखा की सत्य प्रति रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करना होता है। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के बारे में अनुदेशों का संग्रह, 2017 भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट में भी उपलब्ध है।
Oct 27 2023, 13:41