*कृषि अवशेष न जलाए और न जलाने दें*
मितौली-खीरी। क्षेत्र की ग्राम पंचायत खानपुर ग्रंट के मजरा हिम्मतपुर में राजस्व निरीक्षक प्रेम प्रकाश अग्निहोत्री व लेखपाल कृष्ण कुमार ने चैपाल लगाकर पराली व गन्ने की पत्तियां आदि न जलाने को लेकर किसानों को जागरूक किया।
उन्होंने बताया कि पराली के अतिरिक्त कूड़ा-करकट भी जलाना दंडनीय अपराध है। जलाते हुए पाए जाने पर 15 हजार रूपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। बताया कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। खेती के लिए उपयोगी कीट भी खेतों में ही नष्ट हो जाते और भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम होती है।
Oct 06 2023, 20:23