*राजधानी लखनऊ में सात और नो पार्किंग जोन घोषित, अब यहां गाड़ी खड़ी करने अथवा सवारी बैठाने पर भरना पड़ेगा जुर्माना*
लखनऊ । राजधानी के अंदर नो पार्किंग जोन की संख्या अब बढ़ती जा रही है। अभी तक 11 नो पार्किंग जोन घोषित किये गये थे लेकिन राजधानी वासियों की लगातार मांग पर सात और पार्किंग जोन लखनऊ पुलिस द्वारा घोषित कर दिया गया है। अब इन घोषित पार्किंग जोन में पहले एक सप्ताह तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद भी नो पार्किंग जोन पर वाहन खड़ी करने व सवारी भरने पर कार्रवाई की जाएगी।
संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार और पुलिस उपायुक्त यातायात आशीष कुमार श्रीवास्वव ने संयुक्त प्रेसवार्ता में बताया कि लखनऊ में यातायात को सुगम व सुदृढ़ बनाने के लिए एवं यातायात के सुचारू संचालन के लिए पूर्व में 11 नो पार्किंग जोन 17 जुलाई को घोषित किये गये थे। यहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसके अलावा पुलिस उपायुक्त यातायात द्वारा की गई बैठक में ट्रैफिक की नो-पर्किंग जोन के संबंध में सुझावों पर विचार करने पश्चात पत्रकारपुरम चौराहे से हुसड़िया चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ गोमनीगर, पुत्रकारपुरम चौराहे से कैप्टन मनोज पांडेय चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ गोमतीनगर, पत्रकारपुरम चौराहे से नवाबपुरवा चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ गोमतीनगर, पत्रकारपुरम चौराहे से ग्वारी चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ गोमतीनगर, अवध चौराहे पर चारों तरफ सौ मीटर की परिधि में एवं इसी परिधि के समस्त सड़कों के दोनों तरफ कृष्णानगर व पारा तक।
इसी प्रकार से पालीटेक्निक चौराहे पर चारो तरफ सौ मीटर की परिधि में एवं इसी परिधि के समस्त सड़कों के दोनों तरफ गाजीपुर, पूर्व में आलमबाग बस अड्डे के सामने के नो पार्किंग जोन को संशोधित टेढ़ी पुलिया आलमबाग से पिकेडली तिराहा तक सड़क के दोनों तरफ आलमबाग, परा व कृष्णा को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। उक्त मार्गों पर 25 अगस्त से नो पर्किंग जोन अग्रिम आदेश तक घोषित किया जाता है।
इसके संबंध में उक्त तिथि से एक सप्ताह तक यातायात पुलिस अधिकारी व कर्मचारी द्वारा जागरूकता के लिए नो पार्किंग का बोर्ड स्थापित किया जाएगा। एक सप्ताह के बाद नो पार्किंग जोन पर खड़े वाहन टो करके हटाने के बाद जुर्माना वसूला जाएगा। इस आदेश से आकस्मिक सेवा से संबंधित वाहन मुक्त रहेंगे। वाहन सड़क के किनारे अंतिम पीली व सफेद पट्टी की बाई ओर पार्क किये जा सकेंगे किन्तु चौराहों के सौ मीटर की परिधि में कोई आटो रिक्शा आदि पार्क नहीं किया जाएगा और न रोक कर सवारी भरी जाएगी।
Aug 26 2023, 12:19